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ǒवǑहत Ĥािधकारȣ Ʈारा जब तक धारा 13, 14, और 15 के अधीन िनबंधन से इÛकार नहȣं Ǒकया जाता, यथाǔèथित, पय[टन इकाई या याğा अिभकता[ या गाइड या साहिसक Đȧड़ा संचालन के नाम और ǒविशǒƴयɉ को इस Ĥयोजन के िलए संधाǐरत पंजी मɅ Ĥǒवǒƴ Ǒकये जाने का िनदȶश देगा और यथाǔèथित, पय[टन इकाई या याğा अिभकता[, गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालन को ǒवǑहत रȣित मɅ िनबंधन का Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा। पय[टन इकाई याğा अिभकता[, गाईड और साहिसक Đȧड़ा संचालक के िनबंधन का Ĥमाण-पğ