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स+म0त के नाम 0नदD+शत सद<य Iवारा Jयाग पK देना तथा आकि<मक >रितयE को भरा जाना- (1). धारा- 4 कA उप-धारा- (3) के खंड (च) के अधीन नाम :नदWशत कोई सदNय सम:त के अ|यL को तीन माह कA ल;खत सूचना देते हुए अपना पद Yयाग कर सकता है और जब उ6त अ|यL वारा उसका Yयाग पZ Nवीकृत हो जाता है तो उसका पद Qर6त माना जाएगा। (2) उप-धारा- (1) मc :न,दD{ट सदNय कA कोई आकिNमक Qरि6त यथा संभव शी भर^ जाएगी और ऐसी Qरि6त के 7वhn नाम :नदWशत सदNय अपने पूवDवत} सदNय कA शेष अव3ध के लए पद धारण करेगा। 7- स+म0त का कोई कायH KुRट >रित आRद के कारण अवधमाSय नहTं होगा :& इस अ3ध:नयम या एतnीन बनाए गए :नयम के अधीन सम:त वारा Fकया गया कोई कायD या कA गयी कोई कारDवाई केवल इस कारण से अ7व3धमा]य नह^ं हXगे:- क- सम:त के गठन मc कोई Qरि6त या Zु,ट ; या ख. सदNय के hप मc Fकसी aयि6त के नाम :नदWशन मc कोई Zु,ट या अ:नयमतता ; या ग. ऐसे कायD या कायDवाह^ मc कोई Zु,ट या अ:नयमतता के मामले के गुणागुण को भा7वत नह^ं करेगी। 8- 0नध का 0नRहत होना एवं उपयोजन:- इस अ3ध:नयम के योजनाथD एवं उपबंधो के अ|यधीन :न3ध सम:त मc :न,हत होगी एवं उसके वारा उसका धारण एवं उपयोजन Fकया जाएगा। 9- स+म0त के कृJय:- (1) सम:त का कृYय :न3ध का संचालन करना होगा ; (2) सम:त वारा :न3ध का संचालन इस अ3ध:नयम एवं एतnीन बनाए गए :नयमX के उपबंधX के अ|यधीन :न.नल;खत hप मc Fकया जाएगा:- झारखड गजट (असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018 7 (क) :न3ध कA रकम एवं पQरस.प:तयX को रखना ; (ख) :न3ध मc नामांकन या पुननाDमांकन के लए आवेदन ाMत करना तथा ािYत कA :त3थ से नdबे ,दनX के भीतर आवेदन का :न{पादन करना ; (x) यथािNथ:त] :न3ध के सदNयX उनके मनोनीतX या 7व3धक :त:न3धयX से :न3ध से भुगतान के लए आवेदन ाMत करना ; (घ) आवेदनX के :न{पादन हेतु यथावyयक जाँच-पड़ताल कराना तथा आवेदन ाMत होने कA :त3थ से पाँच माह के भीतर उसका :न{पादन करना ; (ड़) आवेदनX पर सम:त के :नणDय कA कायDवृYतपुिNतका का रख-रखाव ; (च) अनुसूची मc 7व:न,दD{ट दरX पर आवेदकX को रकम का भुगतान करना ; (छ) यथा7व,हत लेखा एवं पुिNतका का संधारण तथा पxZका और वा7षDक :तवेदन 7व3धl पQरष को भेजना ; (ज) :न3ध मc नामांकन या पुननाDमांकन अथवा :न3ध के लाभ के दावा हेतु आवेदनX से संबं3धत सम:त के :नणDय को आवेदकX के पास डाक माणन के जQरए संसू3चत करना ; और (झ) इस अ3ध:नयम एवं एतnीन बनाए गए :नयमX के अधीन यथापेKLत कायD करना िजसमc सम:त के कायाDलय हेतु कमDचाQरयX कA ]यूनतम सं#या का ावधान करना भी शामल है। 10- उधार लेना तथा 0नध से 0नवेश करना:- (1) सम:त 7व3धl पQरषकA पूवाDनुम:त से इस अ3ध:नयम के योजनX को पूरा करने के लए समय-समय पर अपेKLत कोई रकम उधार ले सकती है। (2) सम:त :न3ध के भाग hप सभी राश एवं ािMतयX को भारतीय QरजवD बक अ3ध:नयम, 1934 मc यथा पQरभा7षत Fकसी अनुसू3चत बक मc जमा करेगी अथवा के]w या रा>य सरकार NवामYव या :नयंZणाधीन Fकसी :नगम को ऋण देने मc अथवा सरकार के पूवाDनुमोदन से 7व3धl पQरष वारा समय-समय पर यथा :नदेशत र^:त से :नवेश करेगी। (3) इस अ3ध:नयम के अधीन बकाया एवं भुगतेय सभी रकम और :न3ध के बंधन एवं :नयंZण से संबं3धत सभी aयय का भुगतान :न3ध से Fकया जाएगा। (4) सम:त वारा :नयु6त चाटDड एकांउटे]ट सम:त के सभी लेखाओं कA वा7षDक लेखा पर^Lा करcगे। (5) सम:त लेखा पर^Lक वारा यथा मा;णत सभी लेखा तथा उनके लेखा :तवेदन को 7व3धl पQरष को असाQरत करेगी तथा 7व3धl पQरष सम:त को ऐसा :नदेश देगी जो वह उपयु6त समझे। (6) सम:त उप-धारा- (2) के अधीन 7व3धl पQरष वारा :नगDत :नदेशX को अनुपालन करेगी। 11- सचव कF शित और कतHYय:- (क) वह सम:त का मु#य कायDपालक ा3धकार^ तथा सम:त के :नणDयX के अनुपालन के लए िज.मेदार होगा ; 8 झारखड गजट (असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018 (ख) सम:त कA ओर से चलाए गए सभी वाद एवं कायDवाह^ मc उसका :त:न3ध होगा ; (ग) वह अपने हNताLर वारा सम:त के सभी :नणDय एवं अनुदेश का माणन करेगा ; (घ) वह कोषा|यL के साथ संयु6त hप से सम:त के सभी बक खातX का चालन करेगा ; (ड़) सम:त कA बैठक का आयोजन तथा उसकA कायDवृYत तैयार करेगा ; (च) सम:त कA सभा बैठक मc सभी आवyयक अभलेख एवं सूचना के साथ उपिNथत रहेगा ; (छ) समय-समय पर यथा 7व,हत फारम, पंजी एवं अ]य अभलेख का संधारण तथा सम:त से संबं3धत सभी पZाचार करेगा ; (ज) Yयेक 7वYतीय वषD के दौरान सम:त वारा Fकए गए कायD-संaयवहार कA वा7षDक 7ववरणी तैयार करेगा ; (झ) सम:त वारा यथा :नदेशत कायD करेगा। 12- झारख(ड अधवता +लपक क.याण 0नध कF मुहर:- (1) 7व3धl पQरष वारा यथा 7व,हत फारम तथा झारखड अ3धव6ता ल7पक कTयाण :न3ध लखा हुआ मुहर यथा 7व,हत र^:त से मु,wत Fकया या करवाया जाएगा, Yयेक का मूTय पाँच h० होगा। (2) Fकसी ]यायालय, ]याया3धकरण के समL दा;खल हर वकालतनामा या हािजर^ lापन पर ]यायालय शुTक Nटा.प य,द कोई हो एवं Fकसी अ]य अ3ध:नयम के अधीन 3चपकाए गए Nटा.पX के अ:तQरकत उप-धारा- (1) मc यथा 7व:न,दD{ट Nटा.प 3चपकाया जाएगा तथा जबतक Fक ऐसा Nटा.प नह^ं 3चपकाया गया हो तबतक कोई वकालतनामा या हािजर^ lापन 7व3धमा]य नह^ं होगा ; पर]तु के]w या रा>य सरकार कA ओर से दा;खल Fकसी वकालतनामा या हािजर^ lापन के लए यह उप-धारा लागू नह^ं होगी। (3) ऐसा Nटा.प स,हत वकालतनामा ाMत करने वाला aयि6त या ा3धकार^ तYकाल भाव से उस Nटा.प को पंच करते हुए रI कर देगा। (4) इस धारा के अधीन मु,wत Nटा.पX को 7व3धl पQरष कA अभरLा मc रखा जाएगा तथा Nटा.पX कA आपू:तD एवं xब*A यथा 7व,हत र^:त से कA जाएगी। 13- अधवता +लपक संघ कF माSयता एवं 0नबंधन:- (1) इस अ3ध:नयम के ार.भ होने के पyचात ग,ठत अ3धव6ता ल7पक संघ अपने गठन के दो माह के भीतर तथा इस अ3ध:नयम के ार.भ होने के पूवD ग,ठत अ3धव6ता ल7पक संघ इस अ3ध:नयम के ार.भ होने कA :त3थ से दो माह के भीतर इस अ3ध:नयम के अधीन अ3धव6ता ल7पक संघ के hप मc मा]यता दान एवं :नबंधन करने हेतु यथा 7व,हत फारम मc एवं र^:त से सम:त के पास आवेदन करेगा। झारखड गजट (असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018 9 (2) मा]यता एवं :नबंधन हेतु हर आवेदन के साथ संघ कA :नयमावल^ या उप-7व3ध, पदधाQरयX के नाम एवं पता तथा संघ के सदNयX के नाम, पता, उs एवं :नयोजन- Nथल स,हत अयतन सूची संलन रहेगी। (3) सम:त यथावyयक जाँच-पड़ताल करने के पyचात अ3धव6ता ल7पक संघ के hप मc संघ को मा]यता दान करेगी तथा यथा7व,हत फारम मc मा]यता एवं :नबंधन का माण पZ :नगDत करेगी। (4) संघ कA मा]यता एवं :नबंधन के संबंध मc सम:त का :नणDय अं:तम होगा। 14- अधवता +लपक संघ के कJतHYय :- (1) हर अ3धव6ता ल7पक संघ Yयेक वषD के 15 अैल के पूवD उस वषD 31 माचD तक बने अपने सदNयX कA सूची संसू3चत करेगा। (2) हर अ3धव6ता ल7पक संघ सम:त को संसू3चत करेगा - (क) अ3धव6ता ल7पक संघ के पदधाQरयX मc कोई पQरवतDन होने पर पQरवतDन होने से प]wह ,दनX के भीतर ; (ख) नामांकन एवं पुननाDमांकन स,हत सदNयX कA सं#या मc कोई पQरवतDन होने पर पQरवतDन से तीस ,दनX के भीतर ; (ग) Fकसी सदNय कA मृYयु या सेवा :नवृिYत होने पर 30 ,दनX के भीतर ; (घ) सम:त वारा समय-समय पर यथापेKLत अ]य मामले। 15- 0नध कF सद<यता :- (1) रा>य का हरेक अ3धव6ता ल7पक :न3ध के सदNय के hप मc नामांकन हेतु यथा 7व,हत फारम एवं र^:त से सम:त को आवेदन करेगा। (2) सम:त उप-धारा-(1) के अधीन ाMत आवेदनX कA इस कार जाँच-पड़ताल करेगी जो वह उपयु6त समझे तथा या तो :न3ध हेतु आवेदक का नामांकन करेगी या कारणX को अभल;खत करते हुए आवेदन को नामंजूर करेगी। पर]तु आवेदन को नामंजूर करने का आदेश तबतक पाQरत नह^ं Fकया जाएगा जब तक Fक आवेदक को सुने जाने का अवसर न ,दया जाए I (3) हर आवेदक सम:त के लेखा के लए आवेदन के साथ एक सौ hपये का आवेदन शुTक भुगतान करेगा। (4) हर आवेदक :न3ध मc नामांकन या पुननाDमांकन के समय एक सौ hपये नामांकन शुTक का भुगतान करेगा। (5) :न3ध के सदNय के hप मc नामांFकत हर aयि6त 2000/- h० सदNयता शुTक का भुगतान करेगा, जो दो अधDवा7षDक FकNतX मc भुगतेय होगा। (6) :न3ध का Yयेक सदNय नामांकन के समय अपने पQरवार से एक या अ3धक आ3qतX को मनोनीत कर सकता है जो उसकA मृYयु कA दशा मc रकम ाMत करेगा ; पर]तु य,द उसका कोई पQरवार नह^ं हो तो वह ऐसे Fकसी aयि6त को मनोनीत कर सकता है िजसे वह पसंद करता है। (7) य,द एक से अ3धक aयि6त मनोनीत ह तो Yयेक नामती को भुगतेय ,हNसेदार^ कA रकम मनोनयन मc 7व:न,दD{ट कA जाएगी। 10 झारखड गजट (असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018 (8) :न3ध का कोई सदNय नये मनोनयन के साथ-साथ सम:त को ल;खत सूचना भेजकर Fकसी भी समय मनोनयन रI कर सकता है। (9) Fकसी सेवा से सेवा:नवृYत और पcशन पाने वाला कोई aयि6त :न3ध कA सदNयता हण नह^ं करेगा। (10) शकायत ाMत होने पर या अ]यथा सम:त को ऐसा 7वyवास करने का कारण हो Fक कोई अ3धव6ता ल7पक दुaयDपदेशन, कपट या अनु3चत भाव के चलते :न3ध के सदNय के hप मc नामांकन करा लया है तो सम:त के पास ऐसे अ3धव6ता ल7पक को :न3ध कA सदNयता से नाम हटाने का अ3धकार होगा ; पर]तु ऐसे aयि6त, िजस पर :तकूल भाव पड़ने कA स.भावना हो, के 7वhn ऐसा आदेश तबतक पाQरत नह^ं Fकया जाएगा जबतक Fक उसे सुने जाने का अवसर न दान Fकया गया हो। 16- 0नयोजन समा;त होने पर 0नध से भुगतान :- (1) :न3ध का कोई सदNय :नयोजन कA समािMत के पyचात अनुसूची मc 7व:न,दD{ट दर पर :न3ध से रकम ाMत करने का हकदार होगा। (2) सदNय कA मृYयु हो जाने कA दशा मc नामती को या जहाँ नामती नह^ं हX वहाँ उसके आ3qत को पचास हजार hपये कA समेFकत रकम का भुगतान Fकया जाएगा। (3) :न3ध का कोई सदNय :न3ध कA सदNयता के hप मc अपने नामांकन के पाँच वष के पyचात Fकसी भी समय अपनी सदNयता वापस ले सकेगा तथा ऐसी सदNयता वापस लेने पर वह अनुसूची से 7व:न,दD{ट दर पर :न3ध से रकम ाMत करने का हकदार होगा और वह नए सदNय के hप मc :न3ध मc नामांकन के लए यथा 7व,हत शत के अ|यधीन पाZ भी होगा ; पर]तु Nथायी :नःश6तता से Nत कोई सदNय :न3ध मc अपने नामांकन के पाँच वष के भीतर भी अपनी सदNयता वापस ले सकता है। (4) इस अ3ध:नयम के अधीन भुगतान के योजनाथD :नयोजन- अव3ध कA गणना के लए :न3ध मc सदNय के नामांकन के पूवD Fकसी अ3धव6ता के अधीन :नयोजन का हर चार वषD, य,द कोई हो, :नयोजन का एक वषD के hप मc संग;णत Fकया जाएगा तथा ऐसे नामांकन के पyचात :नयोजन के वष कA सं#या मc इसे जोड़ ,दया जाएगा। (5) :न3ध से भुगतान के लए सम:त के पास कोई आवेदन यथा 7व,हत फारम मc Fकया जाएगा। (6) उप-धारा-(5) के अधीन ाMत आवेदन का :नपटान सम:त वारा यथावyयक जाँच पड़ताल के पyचात Fकया जाएगा। 17- 0नध के सद<यE के Rहत म[ अSयसं\ामण, ज]ती आRद पर पाबंदT :- (1) :न3ध से कोई रकम ाMत करने के लए :न3ध के सदNय या उसके नामती या 7व3धक उYतरा3धकार^ के ,हत या अ3धकार का समनुदेशन, अ]यसं*ामण या भायD नह^ं Fकया जाएगा तथा न Fकसी ]यायालय, ]याया3धकरण या अ]य ा3धकार कA ड*A या आदेश के अधीन जdत Fकया जाएगा। (2) कोई जमाकताD :न3ध या उसमc :न3ध के Fकसी सदNय या उसके नामती या 7व3धक उYतरा3धकार^ के ,हत के 7वhn कायDवाह^ चलाने का हकदार नह^ं होगा। झारखड गजट (असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018 11 <प^टTकरण- इस धारा के योजनाथD जमाकताD मc रा>य या कोई शासकAय समनुदेशती या तYसमय वृYत ,दवालयापन से संबं3धत 7व3ध के अधीन :नयु6त शासकAय Qरसीवर शामल है। 18- सद<यE के +लए समूह जीवन बीमा और अSय लाभ :- (क) :न3ध के सदNयX के कTयाण के लए सम:त भारतीय जीवन बीमा :नगम या Fकसी अ]य बीमा क.प:नयX से :न3ध के सदNयX के जीवन पर समूह बीमा कA पाWलसी लेगी ; और (ख) :न3ध के सदNयX और उनके आ3qतX के लए यथा 7व,हत 3चFकYसीय एवं शैL;णक सु7वधा तथा अ]य सु7वधाएँ उपलdध कराएगी। 19- स+म0त कF बैठक :- (1) इस अ3ध:नयम या एतnीन बनाए गए :नयम के अधीन अपने कायD स.aयवहार के लए सम:त तीन माह मc कम-से-कम एक बार या अवyयक होने पर उससे अ3धक बैठक करेगी। (2) सम:त कA बैठक कA गणपू:तD उसके पाँच सदNयX से पूर^ होगी। (3) अ|यL या उसकA अनुपिNथ:त मc बैठक मc उपिNथत सदNयX वारा :नवाD3चत कोई सदNय सम:त कA बैठक कA अ|यLता करेगा। (4) सम:त कA बैठक के समL लाये गये Fकसी मामले पर बैठक मc उपिNथत और मत देने वाले सदNयX के बहुमत से :नणDय लया जाएगा तथा बराबर मत पड़ने कA दशा मc अ|यL या बैठक कA अ|यLता करने वाले सदNय को :नणाDयक मत देने का अ3धकार होगा। 20- स+म0त के सद<यE के +लए याKा एवं दै0नक भJता :- सम:त के मनोनीत सदNय यथा 7व,हत पQरवहन एवं दै:नक भYता ाMत करने के पाZ हXगे। 21- पुनवHलोकन :- सम:त Fकसी भी समय Nवेरणा या Fकसी ,हतबn aयि6त से आवेदन ाMत होने पर अपने वारा पाQरत Fकसी आदेश का नdबे ,दनX के भीतर पुन7वDलोकन कर सकती है; पर]तु सम:त Fकसी aयि6त पर :तकूल भाव वाला कोई आदेश तबतक पाQरत नह^ं करेगी जबतक Fक ऐसे aयि6त को अपना :त:न3धYव करने का अवसर न ,दया गया हो। 22- स`ाव पूवHक कF गयी कारHवाई का संर:ण :- (1) इस अ3ध:नयम या एतnीन बनाए गए Fकसी :नयम के अनुपालन मc सeाव पूवDक कA गयी या कA जाने से आश:यत Fकसी बात के लए Fकसी aयि6त के 7वhn कोई वाद] अभयोजन या 7व3धक कायDवाह^ नह^ं चलायी जाएगी। (2) इस अ3ध:नयम या एतnीन बनाए गए Fकसी :नयम के अनुपालन मc सeाव पूवDक कA गयी या कA जाने से आश:यत Fकसी बात से हुई L:त या L:त कA संभावना के लए सम:त या 7व3धl पQरष के 7वhn कोई वाद या 7व3धक कायDवाह^ नह^ं चलायी जाएगी। 23- +सवल Sयायालय कF अधका>रता का वजHन :- Fकसी स7वल ]यायालय को Fकसी ऐसे yन या मामले को पQर:नधाDQरत, 7व:निyचत या अवधाQरत करने कA अ3धकाQरता नह^ं होगी िजनको इस अ3ध:नयम के अधीन पQर:नधाDQरत, 7व:निyचत या कारDवाई करना या अवधाQरत करना अपेKLत है। 12 झारखड गजट (असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018 24- सा9:यE को सaमन देने और साbय लेने कF शित :- इस अ3ध:नयम के अधीन Fकसी जाँच-पड़ताल के योजनाथD सम:त को वह^ शि6त होगी जो :न.नल;खत मामले के संबंध मc स7वल F*या सं,हता, 1908 के अधीन Fकसी वाद का 7वचारण करते समय स7वल ]यायालय मc :न,हत है - क. Fकसी aयि6त को हािजर कराना तथा शपथ पZ पर पर^Lण कराना ख. दNतावेजX को कट^करण एवं Nतुतीकरण ग. शपथ पZ पर साfय ाMत करना ; और घ. साKLयX के पर^Lण के लए कमीशन जार^ करना। 25- 0नयम बनाने कF शित:- 1- सरकार इस अ3ध:नयम के योजनX को पूरा करने के लए अ3धसूचना वारा :नयम बना सकती है। 2- इस अ3ध:नयम के अधीन बनाया गया Yयेक :नयम बनाए जाने के तुरंत बाद 7वधान सभा के समL, जब वह चौदह ,दनX कA कुल अव3ध के लए सZ मc हो, जो एक सZ या दो उYतरवत} सZX मc पूर^ हो सकती है, रखा जाएगा तथा य,द उस सZावसान के पूवD िजसमc यह रखा गया है या उसके ठक बाद आने वाले सZ मc 7वधान सभा इस :नयम मc कोई उपांतरण करती है अथवा 7व:निyचत करती है Fक यह :नयम नह^ं बनाया जाए तो यह :नयम यथािNथ:त, उपांतQरत hप मc ह^ भावी होगा अथवा भावी ह^ नह^ं होगा तथा7प ऐसा उपांतरण या बा:तल^करण उस :नयमावल^ के अधीन पूवD मc कA गयी Fकसी बात कA 7व3धमा]यता पर :तकूल भाव डाले xबना होगा। झारखंड रा>यपाल के आदेश से, संजय =साद, धान स3चव-सह-7व3ध परामश} 7व3ध 7वभाग, झारखंड, राँची। झारखड गजट (असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018 13 वध (वधान) वभाग ----------- अ3धसूचना 26 अ6टूबर, 2018 संया-एल०जी०-13/2017-164/लेज०-- झारखंड 7वधान मंडल वारा यथा पाQरत और माननीया रा>यपाल वारा ,दनांक 12 अटूबर, 2018 को अनुमत झारखड अ3धव6ता ल7पक कTयाण :न3ध अ3ध:नयम, 2018 का :न.नांFकत अंेजी अनुवाद झारखंड रा>यपाल के ा3धकार से इसके वारा काशत Fकया जाता है िजसे भारतीय सं7वधान के अनुrछेद 348 के खंड (3) के अधीन उ6त अ3ध:नयम का अंेजी भाषा मc ा3धकृत पाठ समझा जाएगा। THE JHARKHAND ADVOCATES' CLERKS WELFARE FUND ACT, 2018 (Jharkhand Act, 16, 2018) TABLE OF CONTENTS PREAMBLE SECTION