Bare ActsThe Workmen Compensation Act, 1923

Section 2

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पिरभाषाएं—(1) इस अिधिनयम मᱶ, जब तक िक िवषय या संदभर् मᱶ कोई बात िवरु᳍ न हो,— 7* * * * (ख) “आयुक् त” से धारा 20 के अधीन िनयुक् त कमर्कार पर्ितकर आयुक् त अिभपर्ेत है; (ग) “पर्ितकर” से इस अिधिनयम ᳇ारा यथा उपबंिधत पर्ितकर अिभपर्ेत है; 8[(घ) “आिशर्त” से मृत कमर्कार के िनम् निलिखत नातेदारᲂ मᱶ से कोई अिभपर्ेत है, अथार्त्:— (i) िवधवा, अपर्ाप् तवय 9[धमर्ज या दᱫक] पुतर्, और अिववािहता 9[धमर्ज या दᱫक] पुतर्ी, या िवधवा माता; तथा (ii) पुतर् या पुतर्ी िजसने 18 वषर् की आयु पर्ाप् त कर ली है और जो िशिथलांग है, यिद वह कमर्कार की मृत्यु के समय उसके उपाजर्नᲂ पर पूणर्तः आिशर्त था या थी; (iii) (क) िवधुर; (ख) माता-िपता िजसके अन्तगर्त िवधवा माता नहᱭ आती है; (ग) अपर्ाप् तवय अधमर्ज पुतर्, अिववािहता अधमर्ज पुतर्ी, या यिद िववािहता है और अपर्ाप् तवय है या यिद िवधवा है और अपर्ाप् तवय है तो पुतर्ी चाहे वह 10[धमर्ज हो या अधमर्ज या दᱫक;] (घ) अपर्ाप् तवय भाई, या अिववािहता बहन, या िवधवा बहन यिद वह अपर्ाप् तवय है; 1 इस अिधिनयम का गोवा, दमण और दीव पर 1962 के िविनयम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची ᳇ारा; दादरा और नागर हवेली पर 1963 के िविनयम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 ᳇ारा तथा पांिडचेरी मᱶ 1963 के िविनयम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 ᳇ारा तथा लक्कादीव, िमिनकोय और अमीनदीवी ᳇ीप पर 1965 के िविनयम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची ᳇ारा, िवस्तार िकया गया है । िशक्षु अिधिनयम, 1961 (1961 का 52) के अधीन िशक्षुᲐ को लागू होने के संबंध मᱶ इस अिधिनयम को उस अिधिनयम की धारा 16 और अनुसूची ᳇ारा उपान्तिरत िकया गया है । 2 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 2 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 3 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 3 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 4 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 4 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 5 िविध अनुकूलन आदेश, 1950 ᳇ारा उपधारा (2) के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 6 1970 के अिधिनयम सं० 51 की धारा 2 और अनुसूची ᳇ारा (1-9-1971 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के िसवाय” शब्दᲂ का लोप िकया गया । 7 1959 के अिधिनयम सं० 8 की धारा 2 ᳇ारा (1-6-1959 से) खंड (क) का लोप िकया गया । 8 1959 के अिधिनयम सं० 8 की धारा 2 ᳇ारा (1-6-1959 से) पूवर्वतᱮ खंड के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 9 1995 के अिधिनयम सं० 30 की धारा 2 ᳇ारा (15-9-1995 से) “धमर्ज” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 10 1995 के अिधिनयम सं० 30 की धारा 2 ᳇ारा (15-9-1995 से) “धमर्ज या अधमर्ज” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 2 (ङ) िवधवा पुतर्-वधु; (च) पूवर्मृत पुतर् की अपर्ाप् तवय संतान; (छ) पूवर्मृत पुतर्ी की अपर्ाप् तवय संतान, यिद उस संतान के माता-िपता मᱶ से कोई भी जीिवत नहᱭ है; (ज) जहां 1[कमर्चारी] के माता-िपता मᱶ से कोई भी जीिवत नहᱭ है वहां िपतामह और िपतामही; यिद वह 1[कमर्चारी] की मृत्यु के समय उसके उपाजर्नᲂ पर पूणर्तः या भागतः आिशर्त था या थी;] 2[स्पष् टीकरण—उपखंड (ii) और उपखंड (iii) की मद (च) और मद (छ) के पर्योजनᲂ के िलए, पुतर्, पुतर्ी या संतान के पर्ित िनदᱷशᲂ के अंतगर्त कर्मशः दᱫक पुतर्, पुतर्ी या संतान है ;] 3[(घघ) “कमर्चारी” से ऐसा कोई ᳞िक् त अिभपर्ेत है, जो— (i) रेल अिधिनयम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (34) मᱶ यथापिरभािषत ऐसा रेल कमर्चारी है, जो िकसी रेल के िकसी पर्शासिनक िजला या उपखंड कायार्लय मᱶ स्थायी रूप से िनयोिजत नहᱭ है और िकसी ऐसी हैिसयत मᱶ िनयोिजत नहᱭ है, जो अनुसूची 2 मᱶ िविनिदष् ट है; अथवा (ii) (क) िकसी पोत का मास्टर, नािवक या कमᱮदल का अन्य सदस्य है; (ख) िकसी वायुयान का केप्टन या कमᱮदल का अन्य सदस्य है; (ग) िकसी मोटर यान के संबंध मᱶ डर्ाईवर, हेल्पर, मैकिनक, क्लीनर के रूप मᱶ या िकसी अन्य हैिसयत मᱶ भतᱮ िकया गया ᳞िक् त है; (घ) ऐसा कोई ᳞िक् त है जो िकसी कंपनी ᳇ारा िवदेश मᱶ काम करने के िलए भतᱮ िकया जाता है, और जो भारत के बाहर िकसी ऐसी हैिसयत मᱶ जो अनुसूची 2 मᱶ िविनिदष् ट है िनयोिजत है, और, यथािस्थित, ऐसा पोत, वायुयान या मोटर यान अथवा कंपनी भारत मᱶ रिजस्टर्ीकृत है, अथवा (iii) िकसी ऐसी हैिसयत मᱶ िनयोिजत है, जो अनुसूची 2 मᱶ िविनिदष् ट है, चाहे िनयोजन की संिवदा इस अिधिनयम के पािरत िकए जाने से पहले या उसके पश् चात् की गई थी और चाहे ऐसी संिवदा अिभ᳞क् त या िवविक्षत हो, मौिखक या िलिखत मᱶ हो; िकतु इसमᱶ ऐसा कोई ᳞िक् त सिम्मिलत नहᱭ है, जो संघ के सशस् तर् बलᲂ के सदस्य की हैिसयत मᱶ कायर् कर रहा है और िकसी कमर्चारी के पर्ित िनदᱷश मᱶ, जो आहत हो गया हो, जहां कमर्चारी की मृत्यु हो गई है, उसके आिशर्तᲂ या उनमᱶ से िकसी के पर्ित िनदᱷश सिम्मिलत है;] (ङ) “िनयोजक” के अन्तगर्त कोई ᳞िक् त-िनकाय, चाहे वह िनगिमत हो या नहᱭ, और िनयोजक का कोई पर्बंध अिभकतार् और मृत िनयोजक का िविधक पर्ितिनिध आता है, और जब िक कमर्कार की सेवाएं उस ᳞िक् त ᳇ारा, िजसके साथ 1[कमर्चारी] ने सेवा या िशक्षुता की कोई संिवदा की है, अन् य व् यिक् त को अस्थायी तौर पर उधार दे दी गई हᱹ या भाड़े पर दी गई हᱹ वहां “िनयोजक” से जब तक वह 1[कमर्चारी] उसके िलए काम करता रहता है, वह अन्य ᳞िक् त अिभपर्ेत है; (च) “पर्बंध अिभकतार्” से कोई ऐसा ᳞िक् त अिभपर्ेत है जो िकसी अन्य ᳞िक् त का ᳞वसाय या कारबार चलाने के पर्योजन के िलए ऐसे अन्य ᳞िक् त के पर्ितिनिध के रूप मᱶ िनयुक् त है या कायर् कर रहा है, िकन्तु इसके अन्तगर्त िनयोजक4 के अधीनस्थ ᳞िष् टक पर्बंधक नहᱭ आता; 5[(चच) “अपर्ाप् तवय” से वह ᳞िक् त अिभपर्ेत है िजसने अᲶारह वषर् की आयु पर्ाप् त नहᱭ की है;] (छ) “आंिशक िनःशक् तता” से जहां वह, िनःशक् तता अस्थायी पर्कार की है वहां ऐसी िनःशक् तता अिभपर्ेत है िजससे कमर्कार की उस िनयोजन मᱶ उपाजर्न सामथ्यर् कम हो जाती है, िजसमᱶ वह उस दुघर्टना के समय िजसके पिरणामस्वरूप िनःशक् तता हुई, लगा हुआ था, और जहां िक िनःशक् तता स्थायी पर्कार की है वहां ऐसी िनःशक् तता अिभपर्ेत है, िजससे हर ऐसे िनयोजन मᱶ उसकी उपाजर्न-सामथ्यर् कम हो जाती है िजसे गर्हण करने के िलए वह उस समय समथर् थाः परन्तु 6[अनुसूची 1 भाग 2 मᱶ] िविनिदष् ट हर क्षित के बारे मᱶ यह समझा जाएगा िक उसके पिरणामस्वरूप स्थायी आंिशक िनःशक् तता होती है; (ज) “िविहत” से इस अिधिनयम के अधीन बनाए गए िनयमᲂ ᳇ारा िविहत अिभपर्ेत है; 1 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 5 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 2 1995 के अिधिनयम सं० 30 की धारा 2 ᳇ारा (15-9-1995 से) अंतःस्थािपत । 3 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 6 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 4 1959 के अिधिनयम सं० 8 की धारा 2 ᳇ारा (1-6-1959 से) अंतःस्थािपत । 5 इस अिधिनयम का बंगाल को लागू होने के िलए कमर्कार पर्ितकर (बंगाल संशोधन) अिधिनयम, 1942 (1942 का 6) की धारा 3 ᳇ारा नया खंड (चच) अंतःस्थािपत । 6 1962 के अिधिनयम सं० 64 की धारा 2 ᳇ारा (1-2-1963 से) “अनुसूची 1 मᱶ” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 3 (झ) “अिहत िचिकत्सा ᳞वसायी” से अिभपर्ेत है िकसी 1[ऐसे केन्दर्ीय अिधिनयम, पर्ान्तीय अिधिनयम या िकसी 2[राज्य] के िवधान-मंडल के अिधिनयम] के अधीन, जो िचिकत्सा-᳞वसािययᲂ का रिजस्टर रखे जाने के िलए उपबंध करता है, 3*** रिजस्टर्ीकृत कोई ᳞िक् त, या िकसी ऐसे क्षेतर् मᱶ, जहां ऐसा अिन्तम विणत कोई भी अिधिनयम पर्वृᱫ नहᱭ है, कोई ऐसा ᳞िक् त, िजसके बारे मᱶ राज्य सरकार ने शासकीय राजपतर् मᱶ अिधसूचना ᳇ारा घोिषत िकया है िक वह इस अिधिनयम के पर्योजनᲂ के िलए अिहत िचिकत्सा ᳞वसायी है; 4* * * * (ट) “नािवक” से िकसी 5*** 6[पोत] के कमᱮदल का कोई ᳞िक् त अिभपर्ेत है, िकन्तु इसके अन्तगर्त 5*** 6[पोत] का मास्टर नहᱭ आता; (ठ) “पूणर् िनःशक् तता” से ऐसी िनःशक् तता अिभपर्ेत है, चाहे वह अस्थायी पर्कार की हो या स्थायी पर्कार की, जो िकसी कमर्कार को ऐसे सब काम के िलए असमथर् कर देती है, िजसे वह उस दुघर्टना के समय, िजसके पिरणामस्वरूप ऐसी िनःशक् तता हुई थी, करने मᱶ समथर् थाः 7[परन्तु अनुसूची 1 के भाग 1 मᱶ िविनिदष् ट हर क्षित के या उसके भाग 2 मᱶ िविनिदष् ट क्षितयᲂ के समुच् चय के बारे मᱶ वहां जहां उपाजर्न-सामथ्यर् की हािन का संकिलत पर्ितशत, जैसा उक् त भाग 2 मᱶ उन क्षितयᲂ के सामने िविनिदष् ट है, सौ या उसके अिधक होता है, यह समझा जाएगा, िक उसके पिरणामस्वरूप स्थायी पूणर् िनःशक् तता हुई है;] (ड) “मजदूरी” के अन्तगर्त, िकसी यातर्ा भᱫे से या िकसी यातर्ा सम्बन्धी के मूल्य से, या कमर्कार के िनयोजक ᳇ारा िकसी पᱶशन या भिवष्य-िनिध मᱶ िदए गए अिभदाय से, या कमर्कार के िनयोजन की पर्कृित के कारण उस पर हुए िकन्हᱭ िवशेष ᳞यᲂ को पूरा करने के िलए उसे दी गई िकसी रािश से िभन् न ऐसा िवशेषािधकार या फायदा आता है, जो धन के रूप मᱶ पर्ाक्किलत िकया जा सकता है; 8* * * * * (2) िकसी स्थानीय पर्ािधकारी की या 9[सरकार की ओर से] कायर् करने वाले िकसी िवभाग की शिक् तयᲂ और कतर्᳞ᲂ के पर्योग और पालन के बारे मᱶ, जब तक िक पर्ितकूल आशय पर्तीत न होता हो, इस अिधिनयम के पर्योजनᲂ के िलए यह समझा जाएगा िक वह ऐसे पर्ािधकारी या िवभाग का ᳞वसाय या कारबार है । 10[(3) केन्दर्ीय सरकार या राज्य सरकार ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना, राजपतर् मᱶ अिधसूचना ᳇ारा, देने के पश् चात्, िकसी ऐसी उपजीिवका मᱶ िनयोिजत ᳞िक् तयᲂ के िकसी वगर् को, िजसके बारे मᱶ उसका समाधान हो गया है िक वह पिरसंकटमय उपजीिवका है, वैसी ही अिधसूचना ᳇ारा, अनुसूची 2 मᱶ जोड़ सकेगी और तदुपिर इस अिधिनयम के उपबंध, केन्दर्ीय सरकार ᳇ारा अिधसूचना की दशा मᱶ, उन राज्यक्षेतर्ᲂ के भीतर िजन पर इस अिधिनयम का िवस्तार है, या राज्य सरकार ᳇ारा िकसी अिधसूचना की दशा मᱶ, ᳞िक् तयᲂ के ऐसे वगᲄ को राज्य के भीतर, लागू हᲂगेः परन्तु ऐसे जोड़ते समय, यथािस्थित, केन्दर्ीय सरकार या राज्य सरकार िनदेश दे सकेगी िक इस अिधिनयम के उपबंध ᳞िक् तयᲂ के ऐसे वगᲄ को केवल िविनिदष् ट क्षितयᲂ के बारे मᱶ ही लागू हᲂगे ।] अध्याय 2 11[कमर्चािरयᲂ] के िलए पर्ितकर

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