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राज्य सरकार द्वारा िीसें जियत की िाएंगी—1*** राज्य सरकार— (क) िस्ट्तावेिों के रजिस्ट्रीकरण के जिए, (ि) रजिस्ट्िरों की तिाशी के जिए, (ग) कारणों, प्रजवज ियों या िस्ट्तावेिों की प्रजतयां रजिस्ट्रीकरण से पूवण, रजिस्ट्रीकरण पर या रजिस्ट्रीकरण के प चात तैयार करिे या िेिे के जिए, संिेय िीसों की, तथा— (घ) िारा 30 के अिीि हर रजिस्ट्रीकरण के जिए, (ङ) कमीशि जिकाििे के जिए, (च) अिुवािों को िाइि करिे के जिए, (छ) प्राइवेि जिवास-स्ट्थािों पर हाजिर होिे के जिए, (ि) िस्ट्तावेिों की सुरजित अजभरिा के जिए और उधहें िौिािे के जिए, तथा (झ) ऐसी अधय बातों के जिए िैसी इस अजिजियम के प्रयोििों को प्रभावी करिे के जिए राज्य सरकार को आवयक प्रतीत हों, संिेय अपर या अजतरर त िीसों की सारणी तैयार करेगी ।