Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.
The scanned source for this Act is imperfect — headings or section boundaries may be off. Verify against the official source.
रजिस्ट्रीकरण करिे से इधकार के जिए कारणों को अजभजिजित दकया िाएगा—(1) इस आिार पर के जसवाय दक वह स्पजत्त, जिससे िस्ट्तावेि स्बजधित है, उसके अपिे उपजििे में जस्ट्थत िहीं है, िस्ट्तावेि का रजिस्ट्रीकरण करिे से इधकार करिे वािा हर उपरजिस्ट्रार इधकार का आिेश करेगा और अपिी पुस्ट्तक संखयांक 2 में ऐसे आिेश के अपिे कारणों को अजभजिजित करेगा और िस्ट्तावेि पर “रजिस्ट्रीकरण करिे से इधकार दकया गया” शब्ि पृ ांदकत करेगा; और ऐसे अजभजिजित कारणों की प्रजत, िस्ट्तावेि को जिपादित करिे वािे या उससे व्युत्पध ि अजिकार के अिीि िावा करिे वािे दकसी भी व्यज त के आवेिि पर उसे संिाय के जबिा और अिावयक जवि्ब के जबिा िेगा । (2) यदि और िब तक िस्ट्तावेि का रजिस्ट्रीकरण एतजस्ट्मधप चात अधतर्वण ि उपबधिों के अिीि दकया िािा जिर्िण ि ि दकया िाए कोई भी रजिस्ट्रीकताण आदिसर ऐसे पृ ांदकत िस्ट्तावेि को रजिस्ट्रीकरण के जिए प्रजतगृहीत ि करेगा ।