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रजिस्ट्रीकताण आदिसर कुछ पुस्ट्तकों और अिुक्रमजणकाओं का जिरीिण करिे िेंगे और प्रजवज ियों की प्रमाजणत प्रजतयां िेंगे—(1) इस जिजमत्त संिेय िीसों का पूवण संिाय दकए िािे की शतण के अध्यिीि रहते हुए पुस्ट्तक संखयांक 1 और 2 और पुस्ट्तक संखयांक 1 से संबंजित अिुक्रमजणकाएं ऐसे दकसी व्यज त द्वारा सब समयों पर जिरीिण के जिए िुिी रहेंगी िो उिका जिरीिण करिे के जिए आवेिि करे और िारा 62 के उपबधिों के अध्यिीि रहते हुए ऐसी पुस्ट्तकों में की प्रजवज ियों की प्रजतयां ऐसी प्रजतयां के जिए आवेिि करिे वािे सब व्यज तयों को िी िाएंगी । 1 2001 के अजिजियम सं० 48 की िारा 7 द्वारा (24-9-2001 से) अधतःस्ट्थाजपत । 14 (2) उधहीं उपबंिों के अध्यिीि रहते हुए पुस्ट्तक संखयांक 3 की और उससे संबंजित अिुक्रमजणकाओं में की प्रजवज ियों की प्रजतयां उि िस्ट्तावेिों का, जििसे दक ऐसी प्रजवज ियां संबंजित हैं, जिपािि करिे वािे व्यज तयों को या उिके अजभकताणओं को और जिपादियों की मृत्यु के प चात (ि दक उसके पूवण) ऐसी प्रजतयों के जिए आवेिि करिे वािे दकसी भी व्यज त को िी िाएंगी । (3) उधहीं उपबंिों के अध्यिीि रहते हुए पुस्ट्तक संखयांक 4 में की और उससे संबंजित अिुक्रमजणका में की प्रजवज ियों की प्रजतयां, उि िस्ट्तावेिों को, जििके प्रजत ऐसी प्रजवज ियां क्रमशः जििेश करती हैं, जिपादित करिे वािे या उससे व्युत्पध ि अजिकार के अिीि िावा करिे वािे दकसी भी व्यज त को या उसके अजभकताण या प्रजतजिजि को िी िाएंगी । (4) पुस्ट्तक संखयांक 3 और 4 में की प्रजवज ियों के जिए इस िारा के अिीि अपेजित तिाशी केवि रजिस्ट्रीकताण आदिसर द्वारा िी िाएगी । (5) इस िारा के अिीि िी गई सब प्रजतयां रजिस्ट्रीकताण आदिसर द्वारा हस्ट्तािररत और मुद्रांदकत की िाएंगी और मूि िस्ट्तावेिों की अधतवणस्ट्तुओं को साजबत करिे के प्रयोििों के जिए ग्राह्रा होंगी । (ि) रजिस्ट्रीकरण के जिए ग्रहण करिे पर प्रदक्रया के जवषय में