Bare ActsThe Registration ACT 1908

Section 50

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भूजम संबंिी कजतपय रजिस्ट्रीकृत िस्ट्तावेिें अरजिस्ट्रीकृत िस्ट्तावेिों के मुकाबिे में प्रभावी होंगी—(1) िारा 17 की उपिारा (1) के िंि (क), (ि), (ग) और (घ) में और िारा 18 के िंि (क) और (ि) में वर्णणत दकस्ट्मों की हर िस्ट्तावेि यदि स्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत है तो वह अपिे में समाजव‍ ि स्पजत्त के बारे में उसी स्पजत्त से संबंजित हर अरजिस्ट्रीकृत ऐसी िस्ट्तावेि के मुकाबिे में, िो जिक्री या आिेश िहीं है, प्रभावी होगी चाहे ऐसी अरजिस्ट्रीकृत िस्ट्तावेि उसी प्रकृजत की हो या ि हो िैसी प्रकृजत की रजिस्ट्रीकृत िस्ट्तावेि है । (2) उपिारा (1) की कोई भी बात िारा 17 की उपिारा (1) के परधतुक के अिीि छूि-प्राप् त पट्टों को या उसी िारा की उपिारा (2) में वर्णणत दकसी भी िस्ट्तावेि को या इस अजिजियम के प्रार्भ के समय प्रवृत्त जवजि के अिीि पूर्वणकता ि रििे वािी दकसी भी रजिस्ट्रीकृत िस्ट्तावेि को िागू ि होगी । स्ट्प‍ िीकरण—उि िशाओं में, जििमें दक 1864 का ऐ‍ि सं० 16 या इंजियि रजिस्ट्रेशि ऐ‍ि, 1866 (1866 का 20) उस स्ट्थाि में और उस समय प्रवृत्त था जिसमें और िबदक ऐसी अरजिस्ट्रीकृत िस्ट्तावेि जि‍पादित की गई थी, “अरजिस्ट्रीकृत” से ऐसे ऐ‍ि के अिुसार रजिस्ट्रीकृत ि की गई और िहां दक िस्ट्तावेि 1871 की िुिाई के प्रथम दिि के प‍ चात जि‍पादित की गई है, वहां इंजियि रजिस्ट्रेशि ऐ‍ि, 1871 (1871 का 8) या इंजियि रजिस्ट्रेशि ऐ‍ि, 1877 (1877 का 3) या इस अजिजियम के अिीि रजिस्ट्रीकृत ि की गई अजभप्रेत है । भाग 11 रजिस्ट्रीकताण आदिसरों के कतणव्यों और उिकी शज‍ तयों के जवषय में (क) रजिस्ट्री की पुस्ट्तकों और अिुक्रमजणकाओं के जवषय में

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