Bare ActsThe Registration ACT 1908

Section 49

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जिि िस्ट्तावेिों का रजिस्ट्रीकरण अपेजित है उिके अरजिस्ट्रीकरण का पररणाम—कोई भी िस्ट्तावेि िो िारा 17 द्वारा 1[या स्पजत्त अधतरण अजिजियम, 1882 (1882 का 4) के दकसी भी उपबधि द्वारा] रजिस्ट्रीकृत दकए िािे के जिए अपेजित है िब तक दक उसका रजिस्ट्रीकरण ि हो गया हो,— (क) उसमें समाजव‍ ि दकसी भी स्ट्थावर स्पजत्त पर प्रभाव िहीं िािेगी; (ि) ित्तकग्रहण की कोई भी शज‍ त प्रित्त ि करेगी; अथवा (ग) ऐसी स्पजत्त पर प्रभाव िाििे वािे या ऐसी शज‍ त को प्रित्त करिे वािे दकसी भी संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में िी िाएगीः 1[परधतु स्ट्थावर स्पजत्त पर प्रभाव िाििे वािी और इस अजिजियम या स्पजत्त अधतरण अजिजियम, 1882 (1882 का 4) द्वारा रजिस्ट्रीकृत दकए िािे के जिए अपेजित अरजिस्ट्रीकृत िस्ट्तावेि स्ट्पेजसदिक ररिीि ऐ‍ि, 18772 (1877 का 1) के अध्याय 2 के अिीि जवजिर्िण‍ ि पािि के वाि में संजविा के साक्ष्य के तौर पर 3*** या दकसी ऐसे सांपार्‍ वणक संव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर, िो रजिस्ट्रीकृत जिित द्वारा जिए िािे के जिए अपेजित ि हो, िी िा सकेगी ।]

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