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जविों का और ित्तकग्रहण प्राजिकारों का रजिस्ट्रीकरण—(1) वसीयतकताण या िाता द्वारा रजिस्ट्रीकरण करिे के जिए उपस्ट्थाजपत की गई जवि या ित्तकग्रहण प्राजिकार, दकसी भी अधय िस्ट्तावेि के रजिस्ट्रीकरण की रीजत, को वैसी ही रीजत से रजिस्ट्रीकृत दकया िाएगा । (2) उस जवि या ित्तकग्रहण प्राजिकार का, िो उसे उपस्ट्थाजपत करिे के हकिार दकसी अधय व्यज त द्वारा रजिस्ट्रीकरण के जिए उपस्ट्थाजपत दकया िाए उस िशा में रजिस्ट्रीकरण दकया िा सकेगा जिसमें रजिस्ट्रीकताण आदिसर का समािाि हो िाए दक— (क) जवि या प्राजिकार, यथाजस्ट्थजत, वसीयतकताण या िाता द्वारा जिपादित दकया गया था; (ि) वसीयतकताण या िाता मर गया है; तथा (ग) जवि या प्राजिकार को उपस्ट्थाजपत करिे वािा व्यज त उसे उपस्ट्थाजपत करिे का िारा 40 के अिीि हकिार है । भाग 9 जविों के जििेप के जवषय में