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जविों को और ित्तकग्रहण प्राजिकारों को उपस्ट्थाजपत करिे के हकिार व्यज त—(1) वसीयतकताण या उसकी मृत्यु के प चात जवि के अिीि जिपािक के रूप में या अधयथा िावा करिे वािा कोई भी व्यज त उसे रजिस्ट्रीकरण के जिए दकसी भी रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार के समि उपस्ट्थाजपत कर सकेगा । (2) दकसी भी ित्तक प्राजिकार का िाता या उसकी मृत्यु के प चात उस प्राजिकार का आिाता या ित्तक पुत्र उसे रजिस्ट्रीकरण के जिए दकसी भी रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार के समि उपस्ट्थाजपत कर सकेगा । 1 1926 के अजिजियम सं० 13 की िारा 2 द्वारा अधतःस्ट्थाजपत । 11