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केवल कृषि कार्य में व्यवहहत वाहनों को छूट।-यह अधिनियम ऐसे वाहन पर लागू नहीं - जो मात्र कृषि में व्यवहत हों। . स्पष्टीकरण-ऐसे वाहन जो कृषि द्वारा उत्पादित सामानों को ढोने के काम में प्रयुक्त हों, gy . धारा के अन्तर्गत मात्र कृषि कार्य में व्यवहत नहीं माना जायेगा। :