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2 19 143 .28 2247 20 17 A e - St पर ', 'सेमी डिलक्स बसों को नियमावली में यात्री सुविधा और व बसों की * को उम्र के अनुसार "एक्सप्रेस बस', 'सेः - w बसों में श्रेणीकृत किया वाहनों से भिन्न वाह : 4) मोटर वाहन के रुप में 1988 की धारा 43 के अधीन वैयवितक व कर उद्ग्रहित होगा। : %m;% निबंधन की स्थिति में उन वाहनों से वार्षिक भुगतेय कर i अस्थायी निबंधन की अवधि - W की धारा 43 कीं उप-धारा (2) के पर्तुक के प्रत्येक विस्तार पर वार्षिक भुगतेय कर ; ‘k बिस्तर il पी स्थिति में 30 दिनों अथवा इसके अंश, की अवधि को प्र b गेंधि सं. ,, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित। 2 'परतुक'' अधि० g 6, 2003 द्वारा जोड़ा गया (1672 002) के प्रभाव से) 4] बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 [चार द 1/12 की दर से कर देय होगा: o - /nq 'यह कि वैयक्तिक वाहनों के अस्थायी निबंधन अथवा उसके प्रत्येक अवधि विस्तार के लिए मोटर साइकिल (जिसमें मोपेड, स्कूटर, साइकिल जो यांत्रिक, शक्ति द्वारा चालित हो, सम्मिलित है) लिए 50 रुपये री मोटरकार के लिए 100 रुपये कर देय होगा। के (5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचना हारा ity दे सकेगी कि इस राज्य में अस्थायी रूप से चलनेवाले दूसरे राज्यों में निबंधित परिवहन वाहनों के लिए, उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर पर कर भुगतान करने पर एवं विनिर्दिष्ट शत्तों के अध्ययधीन अस्थायं कर प्रतीक निर्गत किया जा सकंगा: . से परिचालन की इच्छा से अन्य राज्यों से आने वाले परन्तु यह कि, राज्य में अस्थाई रूप से परिचालन को इ आने वा e से तिमाही कर की वसूली नहीं की जायेगी और कर की. दर किसी भी दशा में निम्ललि से अधिक नहीं होगी- (क) यदि कर प्रतीक सात दिन से अधिक के लिये न हो तो भुगतेय कर इस राज्य में नि्बोधत वाहनों के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के बीस प्रतिशत के बराबर; (@) यदि कर प्रतीक चौदह दिनों से अधिक के लिये न हो तो भुगतेय कर इस राज्य में निबंधित वाहन के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के तीस प्रतिशत के बराबर; (ग) यदि कर प्रतीक चौदह दिनों से अधिक तथा तीस दिनों से कम के लिये है तो भुगतेय- कर इस राज्य में नि्बंधित वाहन के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के पैतालीस प्रतिशत बराबर; (घ) यदि *“कर प्रतीक '” एक समय में तीस दिनों से अधिक. के लिये हो तो भुगतेय कर की *.. कुल राशि प्रथम 30 दिनों के लिए इस राज्य में निबंधित वाहन के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के पैतालीस प्रतिशत तथा बाद के प्रत्येक 14 दिनों या अंश की अवधि के लिये इस राज्य में निबंधित वाहन के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के तीस प्रतिशत 'बराबर। ) (6) उप-धारा (1), (2) अथवा (3) के अन्तर्गत किसी अवधि के कर भुगतान के समय- (%) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुरूप संबंधित वाहन का मान्य निबंधन प्रमाण-पत्र एवं बीमा का मान्य प्रमाण-पत्र करारोपण पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा; एवं (@) करारोपण पदाधिकारी के समक्ष विहित प्रपत्र की दो प्रतियों में घोषणा-पत्र पूर्व के कर प्रतीक, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करना होगा। . 1[*(7) कृषि उत्पादों के परिवहन कार्यों के निमित टैक्टर एवं ट्रेलर के लिये सम्मिलित रूप से एक मुश्त कर की व्यवस्था होगी जिसकी दर तीन हजार रुपये प्रति टैक्टर टेलर होगी यदि ट्रैक्टर की शक्ति 25 एच० पी० तक हो तथा ट्रेलर की I तीन टन से अधिक न हो और यह दर पाँच हजार रुपये प्रति ट्रेक्टर ट्रेलर होगी यदि ट्रैक्टर की शक्ति 25 एच० पी० से अधिक हो तथा ट्रेलर की क्षमता 5 टन से अधिक न हो। राज्य सरकार को एक विहित समय सीमा के भीतर प्रभारित होने वाली कम्पाउन्डिंग फीस से सम्बन्धित एक योजना अधिसूचित करने की शक्ति होगी ताकि कृषि कार्यों के 'लिए व्यवहार में लायी जा रही अरजिस्ट्रीकृत ट्रैक्टर ट्रेलर रजिस्ट्रीकृत किये जा. सकें। तत्संबंधी योजना प्रवृत्त करारोपण नियमावली के अधीन अधिसूचित की जा सकेगी। थू(8)(क) गैर-कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये ट्रैक्टर पर इसके क्रय मूल्य, वैट को छोड़कर, का एक प्रतिशत आजीवन कर देय होगा। ये गे परन्तु यह कि, पूर्व से निबंधित ट्रैक्टर के द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना पूर्व में जमा किये ग कर को घटा कर की जायेगी। E ¥ (@) 3000 कि० ग्रा० तक के निबंधित 'लदान क्षमता वाले सभी ट्रैलर जिन्हें गैर-कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है या रखा गया है, से एक मुश्त रु० 4,000.00 कर देय होगा तथा 3000 किंग" से अधिक निरबंधत लदान क्षमता वाले सभी टरैलर से % 6,000.00 एकमुश्त कर देय होगा। 1.“ उपधारा (7)" अधि« सं: 11, 2002 द्वारा अन्तःस्थापित।