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निरसन और व्यावृति-(1) बिहार मोटर वाहन करारोपण अध्यादेश, 1994 (बिहार अध्यादेश संख्या 2, 1994) को एतदुद्वारा निरसित किया जाता है। . (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन निर्गत कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश, सूचना या की गयी कोई नियुक्ति, या घोषणा, दी गई छूट, या की गई अधिग्रहण या [11 मुक्ति का विनियमन; T शुल्क एवं उसकी दाधिकारी के अभिलेख की प्रमाणित प्रति कार्य, या की गयी कोई कार्रवाई जहां तक अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये, की गई, f अधिनियम उस तिथि को प्रवृत्त था जिस दिन या बैसी कार्रवाई की गई थी। (3) निरसित अध्यादेश के ग्रावधानों के ) NN के अतुसार वसूल किये जा सकते हैं।, किन उसका बॉ विश का है. d प्राधिकारी दंड वसूली हेतु की गई कार्रवाई पर नहीं होगा। जनरल T (4) इस हि कसी विशिष्ट वि्य के वर्णन का कर मी विश फार अधिनियम, 1897 (अधिनियम 10, 1897) की धारा 6 [अनुसूची -1 भाग-क मुस्त कर की दर तालिका वैयबितक वाहनों के लिए T वाहनों की उप-धारा (1) देखें? 1, अनुसूची हु व रा |