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Allahabad High Court · body

2026 DAILYLAW 9151 (ALL)

AJEET SINGH v. STATE OF U.P. AND 2 OTHERS

NA528/40451/2026 · 2026-09-22

Gautam Chowdhary

body2026

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 40451 of 2026 Court No. - 75 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया गया। 2. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तगर्त यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 155/2026 में अन्तगर्त धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना मीरगंज, िजला बरेली, िजसमें एिडशनल सेशन जज कोटर् न. 03 बरेली द्वारा पािरत प्रसंज्ञान आदेश िदनांक 03.07.2026 को अपास्त करने एवं साथ ही संबंिधत ऑथािरटी को वाहन सं. यूपी25ई.एम2866 को िरलीज करवाने के िनदेर्श देने हेतु योिजत िकया गया है। 3. आवेदक के िवद्वान वकील का तकर् है िक आवेदक वाहन संख्या यूपी25ई.एम2866 का मािलक है और उक्त वाहन को उपरोक्त मामले में झूठा फं साया गया है। उनका यह भी कहना है िक वाहन को पुिलस स्टेशन में रखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंिक इससे वाहन कबाड़ हो जाएगा। आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने अपने तकर् के समथर्न में माननीय सवोर्च्च न्यायालय के सुंदर भाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003 (46) ए.सी.सी. 223 मामले में िदए गए िनणर्य का हवाला िदया है, िजसमें यह कहा गया है िक मोटर वाहन के मामले में, वाहन को लंबे समय तक पुिलस स्टेशन में रखना उिचत नहीं है, क्योंिक इससे वाहन कबाड़ हो जाता है। इसिलए, िनचली अदालत द्वारा उिचत समझे जाने वाले िनयमों और शतोर्ं पर उक्त वाहन को पंजीकृ त मािलक को सौंप िदया जाना चािहए। आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने अपने तकर् समथर्न में इस न्यायालय के 2012 (77) एसीसी 381 श्याम िसह कु शवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के फै सले पर भी भरोसा जताया है। 4. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता, िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता के तकर् सुनने के बाद और चुनौती िदए गए आदेश के साथ-साथ वतर्मान आवेदन में िकए गए कथनों का अवलोकन करने Versus Counsel for Applicant(s) : Ramesh Kumar Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Ajeet Singh .....Applicant(s) State Of U.P. And 2 Others .....Opposite Party(s) के बाद, इस न्यायालय की राय है िक आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा उठाए गए तकोर्ं में सार है। 5. तदनुसार, बरेली के िजला मिजस्ट्रेट द्वारा िदनांक 03.07.2026 को पािरत आदेश को रद्द िकया जाता है और आवेदक को वाहन के स्वािमत्व को दशार्ने वाले सभी प्रासंिगक दस्तावेजों सिहत उिचत आवेदन संबंिधत िनचली अदालत के समक्ष दािखल करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यिद ऐसा आवेदन आज से एक महीने के भीतर दािखल िकया जाता है, तो उस पर यथाशीघ्र, कानून के अनुसार, िवचार िकया जाएगा और यथाशीघ्र, एक महीने के भीतर उसका िनपटारा िकया जाएगा। 6. उपरोक्त िनदेर्शों के साथ, धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के तहत यह आवेदन अंततः िनपटाया जाता है। September 23, 2026 S.Mishra NA528 No. 40451 of 2026 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad