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Allahabad High Court · body

2026 DAILYLAW 7955 (ALL)

KALLU v. STATE OF U.P.

BAIL/30980/2026 · 2026-09-15

Gautam Chowdhary

body2026

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 30980 of 2026 Court No. - 75 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. यह आवेदक का िद्वतीय जमानत प्राथर्नापत्र है। आवेदक का प्रथम जमानत प्राथर्नापत्र सं० 6069/2026, आदेश िदनांिकत 02.07.2026 को िनरस्त िकया जा चुका है। 2. आवेदक की िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता श्री चंदन िसह को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया। 3. वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 141 वषर् 2025, अन्तगर्त धारा 103(1), 351(3), 352, 3/5 बी.एन.एस. एवं धारा 3/25/27 आयुध अिधिनयम, थाना परौर, िजला शाहजहाँपुर में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है। 4. आवेदक की िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फं साया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। अिग्रम आवेदक की िवद्वान अिधवक्ता द्वारा कथन िकया गया िक प्रश्नगत वाद में अभी तक िविध िवज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्राप्त नहीं हुई है। उनके द्वारा यह भी कथन िकया गया िक वतर्मान वाद में सत्र परीक्षण प्रारम्भ नहीं हुआ है, िजससे िनकट भिवष्य में सत्र परीक्षण पूणर् होने की सम्भावना परीलिक्षत नहीं हो रही है। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 09.11.2025 से कारागार में िनरुद्ध है। इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय। 5. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता श्री चंदन िसह ने आवेदक के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक यह आवेदक का िद्वतीय जमानत प्राथर्नापत्र है तथा िदनांक 02.07.2026 को आवेदक का प्रथम जमानत प्राथर्नापत्र िनरस्त िकया जा चुका है एवं उक्त जमानत प्राथर्नापत्र िनरस्तीकरण के बाद कोई नवीन तथ्य पत्रावली पर संलग्न नहीं िकया गया है। आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय प्रकृ ित का है, इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा Versus Counsel for Applicant(s) : Madhu Tandon, Pratibha Singh Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Kallu .....Applicant(s) State of U.P. .....Opposite Party(s) जाए। 6. वतर्मान मामले में जमानत संबंधी िविध के िसद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया आवेदक की िवद्वान अिधवक्ता द्वारा जमानत प्राथर्नापत्र के संबंध में कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं िकए गए हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त िकए जाने का कोई औिचत्य नहीं है तथा यह जमानत प्राथर्नापत्र िनरस्त िकये जाने योग्य है। 7. उपरोक्तानुसार, वाद के गुण-दोष को प्रभािवत िकये बगैर यह जमानत प्राथर्नापत्र िनरस्त िकया जाता है। September 16, 2026 Pawan Kumar BAIL No. 30980 of 2026 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- PAWAN KUMAR High Court of Judicature at Allahabad