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Allahabad High Court · body

2026 DAILYLAW 7240 (ALL)

MUBARAK ALI AND ANOTHER v. STATE OF U.P. AND ANOTHER

NA528/19638/2026 · 2026-09-16

Gautam Chowdhary

body2026

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 19638 of 2026 Court No. - 75 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. आवेदकगण की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तगर्त यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 244/2022 से उद्भूत वाद सं० 7752/2022, अंतगर्त धारा 429 भा.दं.सं. एवं धारा 11 पशुओं के प्रित क्रू रता िनवारण अिधिनयम, थाना हाटा, िजला कु शीनगर, जो िवद्वान अपर मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट, कसया, कु शीनगर के न्यायालय में लिम्बत है, में प्रेिषत आरोपपत्र िदनांिकत 11.06.2022 एवं प्रसंज्ञान आदेश िदनांक 07.12.2022 के िवरूद्ध दायर िकया गया है। 2. आवेदकगण के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया। 3. आवेदकगण के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं को श्रवणोपरान्त, पत्रावली के पिरशीलन से न्यायालय ने पाया िक प्रथम सूचना िरपोटर् में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करते हैं और वह आरोप, की गयी िववेचना के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों को इस न्यायालय द्वारा धारा 528 भारतीय सुरक्षा संिहता के तहत अपनी शिक्त का प्रयोग करते हुए, जॉच के दौरान एकत्र की गयी सामग्री के आरोपों की शुद्धता और िवश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदकगण के िववािदत बचाव पर िवचार नहीं िकया जा सकता है। तद्नुसार आरोप पत्र या उपरोक्त वाद की कायर्वाही को रद्द करने की प्राथर्ना और पिरणामी कायर्वाही अस्वीकृ त की जाती है। 4. इस स्तर पर, आवेदकगण के िवद्वान अिधवक्ता का अनुरोध है िक आवेदकगण को अभी तक उपरोक्त मामले में िगरफ्तार नहीं िकया गया है और पुिलस आवेदकगण को िगरफ्तार करने के प्रयास में है, और संबंिधत िवचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के िखलाफ दण्डात्मक प्रिक्रया जारी की जा सकती है, इसिलए आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्र पर िवचार करने के िलए संबंिधत अवर न्यायालय को िनदेर्श जारी कर िदया जाय। Versus Counsel for Applicant(s) : M.J. Akhtar Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Mubarak Ali And Another .....Applicant(s) State of U.P. and Another .....Opposite Party(s) 5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satendra Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and another (Apecial Leave to Appeal (Crl.) No. 5191 of 2021 के प्रकरण को आदेश िद० 7-10-2021 द्वारा पहले ही जमानत हेतु िदशा िनदेर्श देते हुए िनस्तािरत िकया जा चुका है, इसके पश्चात् अब संबंिधत िवचारण न्यायालय को जमानत देने के िलए उनके िववेक और िवचार को िनयंित्रत करने वाले वैधािनक प्रािवधानों को प्रभािवत िकए िबना, इस न्यायालय द्वारा कोई िविशष्ट िनदेर्श जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंिक यह अपेक्षा की जाती है िक संबंिधत िवचारण न्यायालय आवेदकगण के जमानत प्राथर्ना पत्र को िनस्तािरत करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले से जारी आवश्यक िदशािनदेर्शों को ध्यान में रखेगा। 6. उपरोक्त िटप्पिणयों के साथ, यह आवेदन पत्र अंतगर्त धारा धारा 528 भारतीय सुरक्षा संिहता अिन्तम रूप से िनस्तािरत िकया जाता है। September 17, 2026 Pawan Kumar/S.Ali NA528 No. 19638 of 2026 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- PAWAN KUMAR High Court of Judicature at Allahabad