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Allahabad High Court · body

2026 DAILYLAW 11170 (ALL)

SUGRIV YADAV v. STATE OF U.P.

BAIL/26491/2025 · 2026-09-28

Avnish Saxena

body2026

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 26491 of 2025 Court No. - 69 HON'BLE AVNISH SAXENA, J. 1. List revised. 2. None appeared for the applicant. 3. Sri Ashutosh Kumar Pandey, learned counsel for the informant and learned A.G.A. for the State are present. 4. The present bail application has been moved by the applicant accused- Sugriv Yadav to enlarge him on bail in Case Crime No. 1871 of 2016, under Sections 419, 420, 467, 468, 471, 406, 504 IPC, P.S.- Kotwali, District- Mau, during the pendency of trial. 5. Learned counsel for the informant and learned A.G.A. for the State have opposed the bail application. 6. This Court has taken into consideration the rival submissions made by learned counsel for the parties . 7. The accused-applicant is on interim bail on the condition that he may handover Rs.7.5 lakhs to the informant. The order dated 01.08.2025 is reiterated underneath:- " 1. सूची पुनरीिक्षत। 2. पिरवादी के िवद्वान अिधवक्ता श्री आशुतोष कु मार पाण्डेय की तरफ से आज वकालतनामा दािखल िकया गया, िजसे पत्रावली पर दािखल िकया जाय। Versus Counsel for Applicant(s) : Sanjay Kumar Yadav, Sunil Kumar Singh Counsel for Opposite Party(s) : Ashutosh Kumar Pandey, G.A. Sugriv Yadav .....Applicant(s) State of U.P. .....Opposite Party(s) 3. वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक सुग्रीव यादव की ओर से मु०अ०सं० 1871/2016, अन्तगर्त धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 504 भा.दं.सं ., थाना कोतवाली, िजला मऊ में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है। 4. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता, पिरवादी के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया। 5. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक प्रश्नगत प्रकरण िवलंब से पंजीकृ त कराया गया है, इसका कोई समुिचत स्पष्टीकरण नहीं िदया गया है। प्रश्गनत प्रकरण में आवेदक पर यह आक्षेप आरोिपत है िक उसके द्वारा भूखण्ड हस्तांतिरत करने के नाम पर पैसे ले िलये गये। आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा कथन िकया गया िक उसके द्वारा कोई झूठा वादा करके वादी से पैसे नहीं िलये गये हैं। यहां प्रासंिगक तथ्य है िक किथत धनरािश में से आवेदक के ऊपर बन रहे धनरािश सात लाख, पचास हजार रुपए अिग्रम िनयत ितिथ तक सूचनाकतार् को वापस कर िदया जायेगा, इसके िलए आवेदक को अंतिरम जमानत पर मुक्त कर िदया जाय। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से िवचारण न्यायालय के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएंगे और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है, जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक इस प्रकरण में िद० 04.07.2025 से कारागार में िनरुद्ध है, इसिलए आवेदक को अंतिरम जमानत पर छोड़ िदया जाय। 6. पिरवादी के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा यह तकर् प्रस्तुत िकया गया िक अिभयुक्त के िवद्वान अिधवक्ता के इस कथन िक "अिग्रम िनयत ितिथ तक सात लाख, पचास हजार रूपये, अिभयोगी को वापस कर िदया जायेगा", पर सहमत है। उनका यह भी कथन है िक अिभयुक्त को अंतिरम जमानत पर मुक्त िकये जाने पर उन्हें कोई आपित्त नहीं है। 7. उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकों के पिरप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की प्रकृ ित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को अंतिरम जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है। 8. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के द्वारा प्रस्तुत इस तथ्य िक "अिग्रम िनयत ितिथ तक सात लाख, पचास हजार रूपये, अिभयोगी को वापस कर िदया जायेगा" तथा पिरवादी के िवद्वान अिधवक्ता के उक्त कथन पर सहमित " के क्रम में आवेदक को उक्त धनरािश अिभयोगी को लौटाने हेतु अिग्रम िनयत ितिथ तक का समय प्रदान िकया जाता है। 9. अतः वाद के गुण-दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध-पत्र एवं उसी धनरािश के दो प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ अिग्रम िनयत ितिथ तक अंतिरम जमानत पर मुक्त कर िदया जाय। 1. आवेदक द्वारा कारागार से मुक्त होने के उपरांत अिग्रम िनयत ितिथ तक अिभयोगी को धनरािश अंकन रु० 7,50,000/- (सात लाख, पचास हजार रूपये) का भुगतान करना सुिनिश्चत करेंगे। ii. आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता/िशकायतकतार् को डरायेगा/धमकायेगा नहीं। iii. आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान िबना कोई BAIL No. 26491 of 2025 2 अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा। iv. आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी आपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृ त्य करेगा। v. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पड़े। 10. उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेदक का यह अंतिरम जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है। 11. तद्नुसार, इस वाद को िदनांक 06.10.2025 को सूचीबद्ध िकया जाय। 12. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा उक्त अिग्रत िनयत ितिथ पर इस आदेश की अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रस्तुत िकया जायेगा।" 8. There is supplementary affidavit filed by the accused stating the transaction of Rs.7.5 lakhs and that the informant accepts that he has received Rs.7.5 lakhs. Complying with the condition shows the bonafide intention of accused. 9. The interim bail is confirmed and the bail application is accordingly allowed. 10. The applicant shall be released on the same bail bonds, as is furnished by the accused-applicant while enlarging on interim bail. 11. The accused-applicant shall cooperate in judicial process for fair and speedy disposal. September 29, 2026 Shivangi BAIL No. 26491 of 2025 3 (Avnish Saxena,J.) Digitally signed by :- SHIVANGI YADAV High Court of Judicature at Allahabad