Research › Search › Judgment

Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 97561 (ALL)

MANOJ KUMAR YADAV v. STATE OF U.P. AND ANOTHER

NA528/36166/2025 · 2025-09-18

Saurabh Srivastava

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 36166 of 2025 न्यायालय सं. - 77 माननीय सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूित. 1- प्राथीर् की ओर से िवद्वान अिधवक्ता एवं राज्य की ओर से िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को िवस्तारपूवर्क सुना एवं पत्रावली का अवलोकन िकया। 2- प्राथीर् की ओर से यह प्राथर्ना पत्र अन्तगर्त धारा 528 बी.एन.एस.एस., दािण्डक प्रकीणर् अपील संख्या 21 वषर् 2024 (मनोज कु मार यादव प्रित उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), अन्तगर्त धारा 6-C आवश्यक वस्तु अिधिनयम, 1955 में िवद्वान िवशेष न्यायाधीश डी.ई.ए./ई.सी. एक्ट मैनपुरी द्वारा पािरत आदेश िदनांिकत 14.07.2025 को िनरस्त करने हेतु योिजत िकया गया है। 3- प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा यह कथन िकया गया िक पूवर् में प्राथीर् द्वारा आदेश िदनांक 28.08.2023, िजसके द्वारा अितिरक्त िजला मिजस्ट्रेट (िवत्त एवं राज्य) द्वारा प्राथीर् द्वारा भण्डािरत रसायिनक खाद को जब्त कर िलया गया था, उक्त आदेश को प्राथीर् द्वारा िरट संख्या 44077 वषर् 2023 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी थी। 4- समकक्ष न्यायालय द्वारा प्राथीर् की ओर से दािखल िरट संख्या 44077 वषर् 2023 (मनोज कु मार यादव प्रित उत्तर प्रदेश राज्य एवं तीन अन्य) को आदेश िदनांक 21.12.2023 द्वारा िनणीर्त िकया गया, िजसके माध्यम से प्राथीर् को एक माह के अन्दर सम्बिन्धत िवद्वान न्यायालय के समक्ष अपील अन्तगर्त धारा 6-C आवश्यक वस्तु अिधिनयम, 1955 दािखल करने का अवसर प्रदान िकया गया। प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा स्पष्टतः यह कथन िकया गया िक समकक्ष न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी समयाविध में अपील संख्या 21 वषर् 2024, अन्तगर्त धारा 6-C आवश्यक वस्तु अिधिनयम, 1955 दािखल न होने के कारण आदेश िदनांक 14.07.2025 को अस्वीकार कर दी गयी। प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकिषत कराया गया िक समयाविध के 4 िदन के िवलम्ब के कारण प्राथीर् की Versus Counsel for Applicant(s) : Ravesh Kumar Singh Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Manoj Kumar Yadav .....Applicant(s) State of U.P. and Another .....Opposite Party(s) अपील गुणदोष के आधार पर िनस्तािरत न करके मात्र समयाबािधत होने के कारण खािरज कर दी गयी। 5- राज्य की ओर से िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता द्वारा प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा प्रस्तुत अिभकथनों का खण्डन िकया गया तथा आदेश िदनांक 14.07.2025 को िविधसम्मत बताया गया। 6- प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता एवं राज्य की ओर से िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता के अिभकथनों को सुनने के उपरान्त यह पूणर्तया स्पष्ट है िक प्राथीर् द्वारा योिजत अपील संख्या 21 वषर् 2024 गुणदोष के आधार पर िनस्तािरत नहीं की गयी है, अिपतु खिण्डत करने का आधार मात्र चार िदन के िवलम्ब से अपील योिजत करना बताया गया है। 7- उपरोक्त विणत तथ्यों के आधार पर िवद्वान िवशेष न्यायाधीश डी.ई.ए./ई.सी. एक्ट मैनपुरी द्वारा पािरत आदेश िदनांक 14.07.2025 अपास्त िकया जाता है एवं िवद्वान िवशेष न्यायाधीश डी.ई.ए./ई.सी. एक्ट मैनपुरी को आदेिशत िकया जाता है िक प्राथीर् द्वारा योिजत अपील संख्या 21 वषर् 2024 (मनोज कु मार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) को पुनः सीिमत समयाविध में पक्षों को पयार्प्त अवसर प्रदान करते हुए नवीन रूप से गुणदोष के आधार पर िनस्तािरत करें। 8- तदनुसार वतर्मान प्राथर्ना पत्र उक्त िटप्पिणयों के साथ अिन्तम रूप से िनस्तािरत िकया जाता है। िसतम्बर 19, 2025 राहुल NA528 No. 36166 of 2025 2 (सौरभ श्रीवास्तव,न्यायमूित.) Digitally signed by :- RAHUL KUMAR High Court of Judicature at Allahabad