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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 31131 of 2025 Court No. - 70 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
Order on Criminal Misc. Amendment Application
1. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा पिरवधर्न प्राथर्ना पत्र दािखल िकया गया, िजसे पत्रावली पर रखा जाए,
2. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा कथन िकया गया िक उनके मूल प्राथर्नापत्र की प्राथर्ना में
"अन्तगर्त धारा 190(1) भारतीय न्याय संिहता" की जगह "109 (1)" होना चािहए अतः उन्हें मूल प्राथर्नापत्र में उपरोक्त पिरवधर्न करने की अनुमित प्रदान की जाए।
3. पिरवधर्न प्राथर्ना पत्र स्वीकार िकया जाता है।
4. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता को िनदेर्िशत िकया जाता है िक यह 24 घण्टे के अंदर आवश्यक पिरवधर्न, जमानत प्राथर्ना पत्र के प्राथर्ना में करें।
Order on Bail Application
1. वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक सौरभ चौहान की ओर से मु०अ०स० 60/2025, अन्तगर्त धारा 140(1) / 109 (1)/ 3(5)/ 303(2)/ 317(2) बी.एन.एस, थाना फे ज 3, िजला गौतम बुद्ध नगर में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।
2. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।
Versus Counsel for Applicant(s) : Akash Balmik, Jai Raj Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Saurabh Chauhan .....Applicant(s) State of U.P. .....Opposite Party(s)
3. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढ़़़ंग से झूठा फं साया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। इस प्रकरण में सह अिभयुक्त lakky @ Kakasi Rathor की जमानत, जमानत आवेदन पत्र सं. 28255 सन 2025 में इस न्यायालय की इसी न्यायपीठ के आदेश िद. 19.08.2025 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है एवं सह अिभयुक्त सत्यम की जमानत, जमानत आवेदन पत्र सं. 14277 सन 2025 में इस न्यायालय की इसी न्यायपीठ के आदेश िद. 29.07.2025 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है आवेदक का के स भी उक्त सहअिभयुक्तों के समान है, इसिलए आवेदक भी सह अिभयुक्तों से समानता के आधार पर जमानत पाने का अिधकारी है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतों को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 07.02.2025 से कारागार में िनरुद्ध है इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।
4. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गंम्भीर प्रकृ ित का है, इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।
5. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की प्रकृ ित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।
6.
अतः वाद के गुण दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की सन्तुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध-पत्र एवं उसी धनरािश के दो प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।
1. आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता/ िशकायतकतार् को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।
3. आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगी, वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा। BAIL No. 31131 of 2025 2
4. आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृ त्य करेगा।
5. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पड़े।
उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है। September 11, 2025 S.Mishra BAIL No. 31131 of 2025 3 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad