RAHUL KUMAR AND ANOTHER v. STATE OF UP THROUGH PRINCIPAL SECRETARY HOME GOVERNMENT OF UP AT LUCKNOW
BAIL/30673/2025 · 2025-09-08
Gautam Chowdhary
body2025
DailyLaw.ai
[ 2025 DAILYLAW 93500 (ALL) · dailylaw.ai ]
DailyLaw.ai
[ 2025 DAILYLAW 93500 (ALL) · dailylaw.ai ]
Judgment text
Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 30673 of 2025 Court No. - 70 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. आवेदकगण के िवद्वान अिधवक्ता एवं राज्य की तरफ से िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।
2. वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदकगण राहुल कु मार एवं िवनय कु मार की ओर से मु०अ०सं० 87/2025, अंतगर्त धारा 316(5), 317(4), 61(2), 334(2), 45 बी.एन.एस., थाना नखासा, िजला सम्भल में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।
3. आवेदकगण के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदकगण को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फं साया गया है, आवेदकगण द्वारा किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। आवेदकगण प्राथिमकी में नािमत नहीं हैं, दौरान िववेचना आवेदकगण का नाम प्रकाश में आया है। यहां प्रासंिगक तथ्य है िक वतर्मान वाद में अन्य सह-अिभयुक्तगण लखन, छत्रपाल िसह एवं शुभम चौधरी की जमानत, जमानत प्राथर्नापत्र सं० 20276/2025, 25643/2025 एवं 23206/2025 में इस न्यायपीठ एवं िभन्न न्यायपीठ द्वारा िभन्न-िभन्न ितिथ को स्वीकृ त की जा चुकी है। अतः जमानत प्राप्त सह-अिभयुक्तगण से समान भूिमका के आधार पर आवेदकगण भी जमानत पाने के अिधकारी हैं। पुनः उनका यह भी कथन है िक आवेदकगण की तरफ से यह आश्वासन िदया गया है िक वे कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार हैं और जब भी आवश्यकता होगी वे ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएंगे और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार हैं जो न्यायालय उन पर अिधरोिपत करेगी। आवेदकगण िनदोर्ष हैं तथा वे इस प्रकरण में िद० 04.08.2025 से कारागार में िनरुद्ध हैं। इसिलए आवेदकगण को जमानत पर छोड़ िदया जाय।
4. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदकगण के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदकगण द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गंभीर प्रकृ ित का है, इसिलए आवेदकगण को जमानत पर न छोड़ा जाय। Versus Counsel for Applicant(s) : Dwijendra Prasad Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Rahul Kumar And Another .....Applicant(s) State Of Up Through Principal Secretary Home Government Of Up At Lucknow .....Opposite Party(s)
5.
आवेदकगण के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की प्रकृ ित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदकगण को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।
6. अतः वाद के गुण-दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदकगण को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध-पत्र एवं अिधक धनरािश के कोई भी दो-दो प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय। i. आवेदकगण िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ii. आवेदकगण अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता/ िशकायतकतार् को डरायेंगे/धमकायेंगे नहीं। iii. आवेदकगण न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे, वे परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होंगे तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेंगे। iv. आवेदकगण जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेंगे और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होंगे न कोई अपरािधक कृ त्य करेंगे। v. आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे न ही उनसे कोई वायदा करेंगे, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।
7. उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेदकगण की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है। September 9, 2025 Pawan Kumar BAIL No. 30673 of 2025 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- PAWAN KUMAR High Court of Judicature at Allahabad