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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 29276 of 2025 Court No. - 70 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक अिभषेक कु मार उफर् अजुर्न गुप्ता की ओर से मु०अ०स० 279/2025, अन्तगर्त धारा 115(2)/ 309(6)/ 317(2) बी०एन०एस० थाना-सचेण्डी, िजला कानपुर नगर में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।
2. आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता श्री चन्दन िसह को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।
3.
आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है, आवेदक को गलत व फजीर् तरीके से फसाया गया है। वह सीधासादा व्यिक्त है जो कार सं० यूपी 78 के टी-7532 मारूित वैगनआर को लोन पर खरीद कर ओला ऊबर में टैक्सी के रूप में चलाता है और उसी से अपने पिरवार का भरण पोषण करता है। िदनांक 09.07.2025 को वह अपनी उपरोक्त टैक्सी कार से रावतपुर स्टेशन पर सवारी के इंतजार में खड़ा था तभी तीन व्यिक्त आये और उनके द्वारा कहा गया िक िशवली जाना है और जो पैसा होगा दे देगे, उसी समय स्टेशन से मुकदमा वादी आया और मुकदमा वादी ने कल्यापुर नया िशवली रोड के पास छोड़ने के िलये कहा गया िजस पर उसने उक्त तीनो व्यिक्तयो एवं वादी मुकदमा को अपनी टैक्सी कार में बैठा िलया और कल्यानपुर िशवली रोड पर चला तभी किथत घटना स्थल पर कार में बैठ तीनो व्यिक्त मुकदमा वादी के साथ लूटपाट करने लगे िजस पर अिभयुक्त द्वारा बीच बचाव करने पर उक्त तीनो लोगो ने अिभयुक्त को चाकू िदखाकर जान से मारने की धमकी दी गयी और कहा गया िक गाडी चलाते रहो, िजस पर अिभयुक्त कार को चलाता रहा तथा तीनो व्यिक्तयो द्वारा रैके पुर के पास कार रोकने के िलये कहा गया िजस पर उसने वहीं पर कार रोकी और उक्त तीनों व्यिक्तयों द्वारा मुकदमा वादी को धक्का देकर वहीं उतार िदया गया और उक्त तीनों व्यिक्तयों द्वारा आवेदक को चाकू के बल पर कल्यानपुर रेलवे कािसग के पास छोडने के िलये कहा गया िजस पर अिभयुक्त ने उक्त तीनो लूट पाट करने वाले लोगो के भय व डर के कारण कल्यानपुर कािसग के पहले उक्त लोग उतर कर भाग गये। अिभयुक्त अत्यिधक भयभीत हो गया था और उसके द्वारा िदनांक 09.07.2025 को समय लगभग 9.21 पी०एम० आई०जी०आर०एस० के माध्यम से उपरोक्त घटनाकम की िशकायत दजर् करायी। िदनांक 11.07.2025 को सम्बिन्धत थाने की पुिलस समय लगभग 7 बजे शाम को अिभयुक्त के घर आयी और पूंछतांछ के बहाने उसे अपने साथ थाने ले गयी और थाने में बैठाकर अवैध धन की मांग करने लगी िजस पर अिभयुक्त ने बताया िक Versus Counsel for Applicant(s) : Ravi Sahu, Sanjay Kumar Rai Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Abhishek Kumar Alias Arjun Gupta .....Applicant(s) State of U.P. .....Opposite Party(s) उसने उक्त घटना के सम्बन्ध मे आई०आर०एस० के माध्यम से िशकायत दजर् करा दी
है उक्त घटना में उसका कोई लेना देना नही है। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 13.07.2025 से कारागार में िनरुद्ध है इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय। 4. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर् का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िकः- िदनांक 09.07.2025 को वादी अपनी दुकान का सामान लेकर लौट रहा था तो अिभयुक्त द्वारा अन्य सह अिभयुक्तगण के साथ िमलकर उसे कार सं० यूपी 78 के टी 7532 से ले जाकर सुिनयोिजत षड्यंत्र के तहत उसका मोबाइल लावा जेड3.
दुकान का सामान, 10,600/- रू० व अन्य सामान लूट िलया तथा वादी को धक्का मारकर गाड़ी से नीचे उतार िदया तथा वादी के यूपीआई खातो के िपन नम्बर भी पूछ िलए। िदनांक 12.07.2025 को बाबा माकेर् ट ितराहा कल्यानपुर-िशवली मागर् पर वैगनआर कार सं० यूपी 78 के टी 7532 में सवार चार व्यिक्तयों को िगरफ्तार िकया गया तथा अिभयुक्त अिभषेक कु मार उफर् अजुर्न की जामा तलाशी में 100/-रू० व एक मोबाइल िरयलमी कम्पनी, अिभयुक्त उत्कषर् की जामा तलाशी में 50/-रू० एक मोबाइल एमआई कम्पनी व एक मोबाइल सैमसंग कम्पनी, अिभयुक्त िदनेश कु मार उफर् सीटू यादव की जामा तलाशी में 110/-रू0 व एक लावा कम्पनी का मोबाइल तथा अिभयुक्त श्रेयांश िसह की जामा तलाशी में एक मोबाइल मोटो जी 85 बरामद हुआ। कार की तलाशी लेने पर वादी मुकदमा से लूटा गया अन्य सामान काला िपट्दू बैग, वालफ्रे म, कप, अगरबत्ती, टीशटर्, टोपी, पायजामा, ट्राली बैग, माउस मैट व टैडी बरामद हुआ। िववेचक द्वारा यह बताया गया िक अिभयुक्त िदनेश उफर् सीटू के कब्जे से वादी का लूटा हुआ मोबाइल बरामद िकया गया है। अिभयुक्त व अन्य अिभयुक्तगण के कब्जे से बरामद सामान वही सामान था जो वादी से बलपूवर्क लूटा गया था। उन्होंने आगे यह भी कहा िक आवेदक का कहना है िक उसकी गाड़ी ओला के साथ सम्बद्ध है जबिक इसका कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं है। आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गंम्भीर प्रकृ ित का है, इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।
5. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य में इस प्रकार मामले के समस्त तथ्यों एवं पिरिस्थितयों को देखते हुए आवेदक को जमानत पर छोड़ने का कोई औिचत्य प्रतीत नहीं होता है।
6. तदनुसार वाद के गुण-दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकये हुए आवेदक का जमानत आवेदन पत्र िनरस्त िकया जाता है। September 1, 2025 S.Mishra BAIL No. 29276 of 2025 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad