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Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 88410 (ALL)

RAM NAVAL v. STATE OF U.P.

BAIL/30995/2024 · 2025-10-08

Gautam Chowdhary

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 30995 of 2024 Court No. - 65 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. वतर्मान दािण्डक ्ऺकीणर् जमानत ्ऺाथर्ना प्ऴ आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 286/2024 , अन्तगर्त धारा 376(2)(एन), 506 भा०दं०िव०, थाना खजनी, िजला गोरखपुर में जमानत पर मु्व करने हेतु ्ऺस्तुत िकया गया है। 2. आवेदक के िव्षान अिधव्वा, पिरवादी के िव्षान अिधव्वा एवं िव्षान अपर शासकीय अिधव्वा को सुना तथा प्ऴावली का पिरशीलन िकया। 3. आवेदक के िव्षान अिधव्वा ने तकर् ्ऺस्तुत िकया िक आवेदक को इस ्ऺकरण में गलत एवं फजर् ढंग से झूठा फं साया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। ्ऺथम सूचना िरपोटर् अित िवलंिबत है, इसका कोई समुिचत स्प्िीकरण नहीं िदया गया है। ्ऺासंिगक तथ्य यह भी है िक इस मामलें की पीिड़ता ्षारा अिभकिथत कथन िक उसे आठ माह तक गभर्वती होने की जानकारी नहीं हुई, अस्पताल लेकर गये िफर पता चला िक वह आठ माह की गभर्वती है, संभव ्ऺतीत नहीं हो रहा है। आगे यह भी कहा गया िक किथत पीिड़ता बािलग है व अपना अच्छा-बुरा समझने में पूणर्तः स्षम है तथा किथत पीिड़ता के बयानों से दिशत है िक वह सहमत प्षकार है, िकतु दुराशय के तहत आवेदक को इस मामलें में अिभयु्व नािमत कर िदया गया है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आ्षासन िदया गया है िक वह कानून की ्ऺि्वया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के सम्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतॏल को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदरॏष है तथा वह इस ्ऺकरण में िद० 16.07.2024 से कारागार में िनरु्ध है। इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय। 4. पिरवादी के िव्षान अिधव्वा एवं िव्षान अपर शासकीय अिधव्वा ने अिभयु्व के जमानत का ्ऺबल िवरोध करते हुए तकर् ्ऺस्तुत िकया िक अिभयु्व िववािहत पुरूष है तथा उसके ्षारा Versus Counsel for Applicant(s) : Manoj Kumar, Sandeep Kumar Yadav, Shweta Nishad, Subhash Chandra Pandey Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Vikrant Pratap Singh Ram Naval .....Applicant(s) State of U.P. .....Opposite Party(s) पीिड़ता के साथ उ्व अपराध कािरत िकया गया है, िजसके कारण पीिड़ता गभर्वती हो गयी तथा उसने मृत संतान को जन्म भी िदया। पीिड़ता ्षारा अपने बयानों में अिभयु्व की भूिमका स्प्ि अिभकथन िकया गया है। इससे पिरलि्षत हो रहा है िक अिभयु्व ्षारा मौके का फायदा उठाकर उ्व अपराध कािरत िकया गया है। आवेदक ्षारा कािरत अपराध सं्ञेय एवं गंभीर ्ऺकृ ित का है, इसिलए अिभयु्व को जमानत पर न छोड़ा जाय। 5. उभय प्ष के िव्षान अिधव्वा के तकॏल के पिर्ऺेष्य एवं प्ऴावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का सम्ष रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की ्ऺकृ ित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक साम्षी की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध साम्षी से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मु्व करने का उपयु्व आधार है। 6. अतः वाद के गुण-दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरो्व विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुि्ि पर ्िि्वगत बंध-प्ऴ एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय ्ऺितभू ्ऺस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतॏल के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय। आवेदक िववेचना या परी्षण के दौरान अिभयोजन साष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। 1. आवेदक अिभयोजन साि्षयों व पीिड़ता/ िशकायतकतार् को डरायेगा/धमकायेगा नहीं। 2. आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परी्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परी्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा। 3. आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतं्ऴता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृ त्य करेगा। 4. आवेदक ्ऺत्य्ष या अ्ऺत्य्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी ्िि्व या पुिलस अिधकािरयों को कोई ्ऺलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा , िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़। 5. 7. उपरो्व शतॏल में से िकसी के उल्लंघन के मामले में, िवचारण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार र्द करने को स्वतं्ऴ है। 8. िवचारण न्यायालय को िनदरॏिशत िकया जाता है िक इस वाद से संबंिधत स्ऴ परी्षण/परी्षण का िनस्तारण शी्सता के आधार पर अितशी्स करना सुिनि्ात करें। October 9, 2025 CP.sahani BAIL No. 30995 of 2024 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad