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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 22188 of 2025 न्यायालय सं. - 77 माननीय सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूित. 1- प्राथीर् की ओर से िवद्वान अिधवक्ता एवं राज्य की ओर से िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को िवस्तारपूवर्क सुना एवं पत्रावली का अवलोकन िकया। 2- प्राथीर् की ओर से यह प्राथर्ना पत्र अन्तगर्त धारा 528 बी.एन.एस.एस., वाद संख्या 5727 वषर् 2023 (राज्य प्रित िवनीत गोयल), मु०अ०सं० 285 वषर् 2025 अन्तगर्त धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अिधिनयम एवं धारा 285, 286 भा०दं०सं०, थाना नई मण्डी, िजला मुजफ्फर नगर में िवद्वान अपर मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट, कक्ष सं.-1 मुजफ्फर नगर में पािरत आदेश िदनांिकत 03.06.2024 एवं उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्राथीर् द्वारा दािखल दािण्डक पुनरीक्षण सं. 246 वषर् 2024 (िवनीत गोयल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में िवद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.-4 मुजफ्फर नगर द्वारा पािरत प्रश्नगत आदेश िदनांक 08.05.2025, जो िवद्वान अपर मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट, कक्ष सं.-1, मुजफ्फर नगर के समक्ष लिम्बत है, को िनरस्त करने हेतु योिजत िकया गया है। 3- प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा तकर् प्रस्तुत िकया गया िक आदेश िदनांक 22.02.2023 के अनुपालन में प्राथीर् द्वारा िवद्वान सम्बिन्धत न्यायालय के समक्ष उपिस्थत होकर अपने बचाव में जमानत आदेश प्राप्त िकया। तत्पश्चात प्राथीर् द्वारा िवद्वान सम्बिन्धत न्यायालय के समक्ष उन्मोचन प्राथर्ना पत्र अन्तगर्त धारा 239 दं०प्र०सं० प्रस्तुत िकया। प्राथीर् के द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्राथर्ना पत्र के मुख्य आधार िनम्नवत हैं- i. प्राथीर् गैस भण्डारण एवं िवतरण का वैध अनुज्ञापी है तथा सम्बिन्धत गैस कम्पनी के द्वारा प्राथीर् को भण्डारण एवं िवतरण के सभी अिधकार प्राप्त हैं। ii.
प्राथीर् के द्वारा िकसी भी प्रिक्रया का उल्लंघन एवं दुरुपयोग नहीं िकया गया है तथा प्राथीर् के िवरूद्ध जांच अिधकारी के द्वारा िकसी भी ऐसे साक्ष्य को िवद्वान सम्बिन्धत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं िकया गया है, िजससे प्राथीर् के िवरूद्ध लगाए गए आरोपों की पुिष्ट सम्भव हो, क्योंिक प्राथीर् की संिलप्तता मु०अ०सं० 285/2022 अन्तगर्त धारा 285, 286 भा०दं०सं० एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अिधिनयम के अन्तगर्त Versus Counsel for Applicant(s) : Jagdish Prasad Mishra Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Vineet Goel .....Applicant(s) State of U.P. and Another .....Opposite Party(s)
सुिनिश्चत की गयी है। 4- प्राथीर् द्वारा अपने उन्मोचन प्राथर्ना पत्र में यह भी आधार िलया गया िक कन्ट्रोल आदेश के अन्तगर्त मानक 4(1)(a) यह सुिनिश्चत करता है िक यिद िकसी गैस िसलेण्डर को िकसी दूसरे गैस िसलेण्डर या एक कं टेनर से दूसरे कं टेनर में िबना मुख्य िवस्फोटक िनयंत्रण के आदेश प्राप्त िकये स्थानान्तिरत िकया जाता है तो सम्बिन्धत व्यिक्त के ऊपर अन्तगर्त धारा मानक 4(1)(a) की कायर्वाही सुिनिश्चत हो सकती है। 5- प्राथीर् के िवरूद्ध िकसी भी प्रकार का अपराध बाँट एवं माप अिधिनयम के अऩ्तगर्त आरोिपत नहीं िकया गया है जबिक प्राथीर् पर मुख्य रूप से गैस िसलेण्डर में मानक तौल से कम गैस के होने का आरोप लगया गया है। 6- िवद्वान अपर मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट-1 मुजफ्फर नगर ने प्राथीर् के उन्मोचन प्राथर्ना पत्र पर सम्यक िवचारोपरान्त अपने अभिमत में उपरोक्त मुख्य आधारों का पिरशीलन न करते हुए प्राथीर् के द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्राथर्ना पत्र को िदनांक 03.06.2024 को िनरस्त कर िदया। प्राथीर् उक्त आदेश िदनांक 03.06.2024 से क्षुब्ध होकर दािण्डक पुनरीक्षण संख्या 246 वषर् 2024 िवद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, िजसे पूवर् के आधारों के क्रम में िवद्वान अपर मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट के आदेश में सम्बिन्धत िविधक त्रुिटयों को लिक्षत करते हुए उन्मोचन प्राथर्ना पत्र की वैधािनकता एवं पोषणीयता पर बहस की गयी। िवद्वान अितिरक्त सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 मुजफ्फर नगर द्वारा, प्राथीर् द्वारा प्रस्तुत दािण्डक पुनरीक्षण को िनरस्त करते हुए अपर मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट कक्ष सं.-1 मुजफ्फर नगर द्वारा पािरत आदेश िदनांिकत 03.06.2024 की पुिष्ट करते हुए प्राथीर् के आधारों को खिण्डत करते हुए आदेश िदनांक 08.05.2025 पािरत िकया। 7- प्रस्तुत प्राथर्ना पत्र अन्तगर्त धारा 528 बी.एन.एस.एस.
के माध्यम से आरोप पत्र िदनांिकत 09.06.2022 एवं प्रसंज्ञान आदेश िदनांिकत 22.02.2023, उन्मोचन प्राथर्ना पत्र में िवद्वान अपर मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट द्वारा पािरत आदेश िदनांिकत 03.06.2024 एवं िवद्वान अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं.-4 मुजफ्फर नगर द्वारा दािण्डक पुनरीक्षण पर पािरत आदेश िदनांिकत 08.05.2025 को अपास्त करने की प्राथर्ना की गयी। 8- प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता श्री जे.पी.
िमश्रा ने मुख्यता अपने अिभकथनों में उन्मोचन प्राथर्ना पत्र में िलये गए तकोर्ं के आधार पर बल िदया िक जाँच अिधकारी द्वारा प्रस्तुत बरामदगी ( िरकवरी) मेमो के द्वारा एक भी ऐसे साक्ष्य का संकलन नहीं िकया गया है, िजसके द्वारा यह प्रदिशत िकया जा सके िक प्राथीर् की संिलप्तता एक िसलेण्डर से दूसरे गैस िसलेण्डर में गैस के स्थानान्तरण का आरोप तय िकया जा सके । गैस का मानक मात्रा से कम पाया जाना के वल एक ही कारण सुिनिश्चत नहीं करता िक गैस का स्थानान्तरण प्राथीर् द्वारा िकया जा रहा है, अथवा गैस िसलेण्डर में गैस का मानक मात्रा से कम पाया कई अन्य कारणों पर आधािरत हो सकता है, अतः मात्र एकल अवधारणा पर िक प्राथीर् की संिलप्तता अन्तगर्त धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अिधिनयम एवं धारा 285, 286 भा०दं०सं० के अन्तगर्त तय िकया जाना िविध िवरूद्ध है। 9- प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा यह भी तकर् प्रस्तुत िकया गया िक उपरोक्त आधारों पर NA528 No. 22188 of 2025 2 प्रस्तुत उन्मोचन प्राथर्ना पत्र प्राथीर् द्वारा िलये गए िकसी भी आधार का परीक्षण एवं परीशीलन िकये िबना आदेश िदनांक 03.06.2024 पोषणीय नहीं है, अतः उस पर िवद्वान अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं.-4 मुजफ्फर नगर द्वारा प्राथीर् की दािण्डक पुनरीक्षण पर िवद्वान अपर मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट द्वारा पािरत आदेश िदनांिकत 03.06.2024 की पुिष्ट करना िकसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है और जोिक िनरस्त होने योग्य है। 10- राज्य की ओर से िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता द्वारा प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा प्रस्तुत तकोर्ं का प्रबल िवरोध िकया गया परन्तु प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा िलये गये न्याियक आधारों पर अपना अिभमत प्रस्तुत िकया िक यिद प्राथीर् द्वारा आवासीय क्षेत्र से प्राप्त िकये गये गैस िसलेण्डर मानक मात्रा से कम पाये गये तो िकस आधार पर प्राथीर् के िवरूद्ध बांट एवं माप अिधिनयम के अन्तगर्त आरोप अवधािरत नहीं िकया गया है तथा मानक से कम प्राप्त गैस कं ट्रोल आदेश 4(1)(a) प्राथीर् के िवरूद्ध प्रितस्थािपत करना के वल एक अवधारणा के आधार पर उपयुक्त नहीं है। 11- उपरोक्त िवश्लेषण के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर िजसमें मुख्य रूप से िरकवरी/बरामदगी मेमो यह प्रदिशत करता है िक जांच अिधकारी द्वारा िबना िकसी ठोस साक्ष्यों के आधार पर प्राथीर् की संिलप्तता 3/7 आवश्यक वस्तु अिधिनयम में इस आधार पर तय की िक प्राप्त गैस िसलेण्डर में मानक मात्रा से कम पायी गयी, जब िक ऐसे अपराध में प्राथीर् की संिलप्तता बांट एवं माप अिधिनयम में आवश्यक रूप
से वांिछत थी, िबना इन आधारों का पिरशीलन िकये िवद्वान अपर मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट द्वारा पािरत आदेश िदनांिकत 03.06.2024 का संज्ञान िलया जाना भी िविध की स्थािपत अवधारणा अन्तगर्त धारा 170 बी.एन.एस.एस. के िवरूद्ध है। 12- प्राथीर् द्वारा उन्मोचन प्राथर्ना का उपरोक्त आधारों पर पिरशीलन न करते हुए मात्र आरोप पत्र एवं प्रसंज्ञान आदेश के आधार पर अपर मुख्य न्याियक मिजस्ट्रेट द्वारा िनस्तारण आदेश िदनांक 03.06.2024 भी िनरस्त होने योग्य है। 13- उपरोक्त आधारों को दृिष्टगत रखते हुए िवद्वान अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं.-4 मुजफ्फर नगर द्वारा पािरत आदेश िदनांक 08.05.2025 भी िनरस्त होने योग्य है। 14- अतः अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं.-4 को प्राथीर् द्वारा प्रस्तुत दािण्डक पुनरीक्षण इस आदेश के साथ प्रत्यावितत की जाती है की उपरोक्त आधारों का सम्यक पिरशीलन करने के उपरान्त प्राथीर् द्वारा प्रस्तुत दािण्डक पुनरीक्षण को पक्षों को पयार्प्त सुनवायी का अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः नवीन रूप से िनणीर्त करे। 15- तदनुसार वतर्मान प्राथर्ना स्वीकार िकया जाता है। िसतम्बर 18, 2025 राहुल NA528 No. 22188 of 2025 3 (सौरभ श्रीवास्तव,न्यायमूित.) Digitally signed by :- RAHUL KUMAR High Court of Judicature at Allahabad