TARA TIWARI AND 2 OTHERS v. STATE OF U.P. AND 4 OTHERS
WRIC/24815/2022 · 2025-09-23
Prashant Bilgaiyan Registrar J Criminal, Shekhar B Saraf
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[ 2025 DAILYLAW 37250 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD WRIT - C No. - 24815 of 2022 Court No. - 3 HON'BLE SHEKHAR B. SARAF, J.
HON'BLE PRAVEEN KUMAR GIRI, J.
1. Heard learned counsel appearing on behalf of the parties. 2. This is a writ petition under Article 226 of the Constitution of India wherein the writ petitioners are aggrieved by the inaction on the part of the respondents authority in considering the prayer of the petitioners for payment of ex gratia in relation to the Government Order dated June 21/22, 2021. The said government order is delineated below:
अित महत्वपूणर् संख्या-411/एक-11-2021-4 (जी) / 2015 टी०सी०
प्रेषक, रेणुका कु मार अपर मुख्य सिचव उ०प्र० शासन।
सेवा में,
1. समस्त िजलािधकारी, उत्तर प्रदेश।
2. पुिलस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी एवं कानपुर।
3. समस्त विरष्ठ पुिलस अधीक्षक/पुिलस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश। राजस्व अनुभाग-11 Versus Counsel for Petitioner(s) : Alok Kumar Yadav, Arvind Kumar Tewari Counsel for Respondent(s) : C.S.C. Tara Tiwari And 2 Others .....Petitioner(s) State Of U.P. And 4 Others .....Respondent(s)
लखनऊ: िदनांक: 22 जून, 2021 िवषयः- कोिवड-19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगाये गये कािमकों की कोिवड संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आिश्रतों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनरािश िदये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपयुर्क्त िवषय पर अवगत कराना है िक वषर् 2020-21 में कोिवड-19 की रोकथाम, बचाव व उपचार के िलये कायर्रत कािमकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आिश्रतों को रु० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनरािश स्वीकृ त िकये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04 (जी) / 2015-टी०सी० िदनांक 11.04.2020 एवं यथासंशोिधत शासनादेश संख्या-249 (2) / एक-11- 2020-04 (जी)/2015-टी०सी० िदनांक 11.04.2020 द्वारा िदशा-िनदेर्श िनगर्त िकये गये थे।
2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है िक वतर्मान िवत्तीय वषर् 2021-22 में भी कोिवड-19 के रोकथाम, बचाव व उपचार में िचिकत्सा िवभाग के कािमकों के अलावा ऐसे कािमकों को िजनकी ड्यूटी कायार्लयाध्यक्ष/िजलािधकारी द्वारा कोिवड की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी है, की कोिवड संकमण से मृत्यु की दशा में उनके आिश्रतों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनरािश िदये जाने का िनणर्य िलया गया है।
3.
िजलािधकारी द्वारा सम्बिन्धत कािमक की कोिवड संक्रमण से मृत्यु पर उसके आिश्रतों को अनुग्रह धनरािश की स्वीकृ ित करके सभी अिभलेखों सिहत धनरािश अवमुक्त करने हेतु शासन को संस्तुित प्रेिषत की जायेगी। िजलािधकारी द्वारा के वल उन्हीं कािमकों के आिश्रतों को अहेतुक सहायता रािश (रू० 50.00 लाख) स्वीकृ त की जायेगी, िजनकी ड्यूटी कायार्लयाध्यक्ष/िजलािधकारी द्वारा कोिवड की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी है एवं कोिवड संक्रमण से उनकी मृत्यु हुई है। इस हेतु कायार्लयाध्यक्ष द्वारा संलग्न प्रारूप-1 पर इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा िक संबंिधत कािमक कोिवड-19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार के कायोर्ं के िलये िनयुक्त था एवं मुख्य िचिकत्सािधकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-2 पर इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा िक सम्बिन्धत कािमक की मृत्यु कोिवड-19 के संक्रमण से हुयी है। सम्बिन्धत कािमक की सेवा पुिस्तका में दजर् सभी आिश्रतों को बराबर-बराबर अहेतुक सहायता की धनरािश िजलािधकारी द्वारा िवतिरत करायी जायेगी। यिद सेवा पुिस्तका में आिश्रतों के नाम दजर् नहीं हैं तो मृतक कािमक के उत्तरािधकािरयों में अहेतुक सहायता की धनरािश बराबर-बराबर िजलािधकारी द्वारा िवतिरत करायी जायेगी।
4. उक्त व्यवस्था का लाभ िचिकत्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-533/पांच-1-2020 आर0 (533)/2020 िदनांक 07.04.2020 से आच्छािदत कािमकों से िभन्न समस्त िवभागों, िनगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्रािधकरणों आिद अन्य सभी सरकारी, अद्धर्-सरकारी, संिवदा कमीर्, दैिनक वेतन भोगी , आउटसोसर्, स्थायी/अस्थायी कािमकों के आिश्रतों को अनुमन्य / देय होगी, िजनकी ड्यूटी कायार्लयाध्यक्ष/ िजलािधकारी द्वारा कोिवड-19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगायी गयी हो।
5. कोिवड-19 की िद्वतीय लहर के दौरान अब तक मृत सरकारी कािमकों का िववरण एवं संगत अिभलेखों को राहत आयुक्त कायार्लय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर िदनांक 30 जून, 2021 तक अिनवायर् रूप से WRIC No. 24815 of 2022 2
फीड एवं अपलोड करा िदया जाय और भिवष्य में भी उक्त वेबसाइट पर कोिवड से मृत सभी कािमकों का िववरण फीड िकया जाता रहेगा।
6.
उक्त व्यय िवत्तीय वषर् 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 51 के अन्तगर्त लेखाशीषर्क
"2245-प्राकृ ितक िवपित्त के कारण राहत-05-स्टेट िडजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट िडजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोिषत अन्य आपदाओं हेतु स्टेट िडजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा। उपयुर्क्त आदेश िवत्त िवभाग के अशासकीय संख्या-591/दस-5-2021 िदनांक 18 जून, 2021 में प्राप्त उनकी सहमित से जारी िकये जा रहे हैं। भवदीया, (रेणुका कु मार) अपर मुख्य सिचव।
3. Upon consideration of the facts and circumstances and perusal of the affidavits filed by the parties, we are of the view that the respondents authority should grant an opportunity to the petitioners to file a fresh application seeking ex gratia payment. Once such an application is filed within a period of four weeks from date, the authorities concerned are directed to grant an opportunity of hearing to the petitioners, and thereafter, pass a reasoned order in accordance with law within a period of eight weeks from the date of filing of application. 4. The writ petition is disposed of accordingly. September 24, 2025 Kuldeep WRIC No. 24815 of 2022 3 (Praveen Kumar Giri,J.) (Shekhar B. Saraf,J.) Digitally signed by :- KULDEEP SINGH High Court of Judicature at Allahabad