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2025:CGHC:37557-DB
NAFR HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR CRMP No. 2090 of 2025 1 - Pravin Sahu S/o Late Shri Ashok Aged About 37 Years R/o Indira Gandhi Ward, Nagpur Road Multai, Tasil And P.S. Multai, Dist. - Betul Madhya
Pradesh 2 - Dipak Sahu S/o Late Shri Ashok Aged About 40 Years R/o Indira Gandhi Ward, Nagpur Road Multai, Tasil And P.S. Multai, Dist. - Betul Madhya
Pradesh 3 - Smt. Saroj Sahu W/o Late Shri Ashok Aged About 70 Years R/o Indira Gandhi Ward, Nagpur Road Multai, Tasil And P.S. Multai, Dist. - Betul
Madhya
Pradesh 4 - Maya Sahu D/o Late Shri Ashok Aged About 45 Years R/o Mangal Bhavan, Ward No., 9, Betul, Distt. Betul Madhya Pradesh
... Petitioners versus 1 - State Of Chhattisgarh Through Police Station - Dabhra, Distt. Sakti Chhattisgarh 2 - Smt. Sneha Sahu D/o Anil Kumar Sahu Aged About 34 Years R/o Mamta Kirana Store, Dabhra, Distt. Sakti Chhattisgarh
... Respondent(s) SHOAIB ANWAR Digitally signed by SHOAIB ANWAR Date: 2025.08.01 11:02:20 +0530
2 (Cause title taken from CIS) For Petitioner(s) : Mr. Wasim Miyan, Advocate For Respondent/State : Shri Hariom Rai, Panel Lawyer For Respondent No. 2 : Present in person Hon'ble Shri Ramesh Sinha, Chief Justice Hon'ble Shri Bibhu Datta Guru, Judge Order on Board Per
Ramesh Sinha, Chief Justice
31/07/2025
1. The instant CRMP has been filed under Section 528 of the BNSS for quashment of FIR registered at Police Station Dabhra, District:Sakti C.G. in connection with Crime No.0334/2024 dated 20.09.2024 for the offence under Section 498-A, 34 of the IPC. 2. Learned counsel for the petitioners would submit that as per the mediation report submitted by the Registrar (S.&A)-cum-Incharge (mediation) dated 25/07/2025, the parties have resolved their grievances and the mediation report is on record. 3. Petitioner No.1 Pravin Sahu(husband) is present before this Court along with his counsel and the respondent No.2 Smt. Sneha Sahu(wife) is present in person before this Court. They have also produced their Aadhar cards duly self attested. Learned counsel for the petitioner identified the petitioner No.1. The petitioner No.1 identified the respondent No.2 as his wife. The Petitioner No.1 Pravin Sahu(husband) handed over the demand draft of Rs.15,00,000/- to the respondent No.2 Smt. Sneha Sahu(wife) according to the settlement arrived between the parties. 3
4.
For the sake of convenience, it would be appropriate to reproduce the contents of compromise deed is quoted below:-
"माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिदनांक 04.07.2025 के परिपालन में यह प्रकण क. CRMP No. 2090/2025 (Pravin Sahu & Ors. Vs. State of Chhattisgarh & Anr.) में मध्यस्थता हेतु प्रेदित दिकया गया आज दिदनांक 24.07. 2025 को मध्यस्थता प्रदिकया उभयपक्षो की आपसी सहमतित से संपन्न दिकया। मध्यस्थता प्रदिकया के अनुरूप पक्षकागण के मध्य एकल एवं संयुक्त सत्र दिदनांक 24.07.2025, को मध्यस्थता के न्द्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, दि3लासपु में उभयपक्ष के मध्य आयोजिजत दिकया गया। आज दिदनांक को उभयपक्ष आपसी सहमतित से अंतितम दिनण5य की स्थिस्थतित में पहुँच चुके है औ उनके मध्य दिववाद स्वेच्छापूव5क पूण5 सहमतित के साथ सभी दिववादों प दिनपटाा क एवं अपने आपसी वैचारिक मदभेद एवं दिववाद को त्याग क दिनम्नलिललिBत समझौता क जीवन दिनवा5हन कने हेतु सहमत है :-
1. अनावेदिदका स्नेहा साहू आवेदकगण के दिवरूद्ध पुलिलस थाना ड3ा, जिजला सदिक्त के समक्ष दज5 काई गई प्रथम सूचना रिपोट5 (FIR) क. 334/2024 को आपसी सहमतित से तथा इस मध्यस्थता काय5वाही के अनुसा अपनी सहमती से समाप्द क ही है।
2. अनावेदिदक स्नेहा साहू का दिववाह आवेदक के साथ दिदनांक 07.05.2018 को हिंहदू ीतित रिवाज से ग्राम ड3ा जिजला सदिक्त छ.ग. में संपन्न हुआ था। दिववाह के समय जो भी स्त्रीधन / वस्तुएं अनावेदिदका स्नेहा साहू के परिवा से उपहा स्वरूप प्राप्त हुआ था, सदिहत स्थाई भण पोण के रूप में अनावेदिदका अपने पतित प्रवीण साहू से इस मध्यस्थता काय5वाही में रुपये 15,50,000/- (पंद्राह लाB पच्चास हजा रुपये) प्राप्त क एक दूसे के दिवरूद्ध लंदि3त एवं दिवचााधीन को समाप्त कने हेतु सहमत है।
3. अनावेदिदका स्नेहा साहू द्वाा आज हिंदनाक को आवेदकगण से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसा 50,000/- (पच्चास हजा रुपये) प्राप्त दिकया जा चुका है तथा, इस एक मुश्त समझौता कावाही में दिनधा5रित ाशिश 15,00,000/- (पंद्राह लाB रुपये) आवेदकगण द्वाा प्रकण की सुनवाई दिदनांक 31.07.2025 को 3ैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त केंगी।
4. मध्यस्थता काय5वाही में आपसी सहमती से यह तय दिकया जाता है दिक आवेदक क.
1 प्रवीण साहू द्वाा अपनी पत्नी स्नेहा साहू के दिवरूद्ध धाा 13
4 हिंहदू दिववाह अतिधदिनयम के अंत5गत तलाक हेतु एक प्रकण श्रीमान अप जिजला न्यायाधीश मुलताई जिजला 3ैतुल मध्यप्रदेश के समक्ष प्रस्तुत दिकया गया है जिजसका प्रकण क. 22/2021 है जो वत5मान में लंदि3त एवं दिवचााधीन है। इस मध्यस्थता काय5वाही के तहत उभय पक्ष द्वाा यह तय दिकया गया है दिक उपोक्त लंदि3त तलाक के प्रकण को आवेदक प्रवीण साहू द्वाा वापस लिलया जावेगा तथा उसके स्थान प आवेदक क. 1 एवं अनावेदिदका द्वाा संयुक्त रूप से आपसी सहमती से तलाक हेतु एक आवेदन पृथक से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत दिकया जाएगा तथा उभय पक्ष आपसी सहमती के आधा प न्यायालयीन आदेश के माध्यम से तलाक की तिडक्री प्राप्त केंगे।
5. आवेदक क. 1 प्रवीण साहू द्वाा तलाक हेतु प्रस्तुत दिकए गए आवेदन अंत5गत धाा 13 हिंहदू दिववाह अतिधदिनयम के लंदि3त प्रकण में अनावेदिदका स्नेहा साहू द्वाा न्यायालय में धाा 24 हिंहदू दिववाह अतिधदिनयम प्रस्तुत क दिनवा5ह भत्ता 3,000/- (तीन हजा रुपये) प्रतित माह प्राप्त दिकया जा हा है। इस समझौता दिनष्पादन दिदनांक से अनावेदिदका स्नेहा साहू धाा 24 हिंहदू दिववाह अतिधदिनयम के अंत5गत भदिवष्य में दिकसी तह की कोई भण पोण ाशिश आवेदक प्रवीण साहू से प्राप्त कने के अतिधकाी नहीं होगी।
6.
इस मध्यस्थता काय5वाही के तहत उभयपक्षों द्वाा यह तह दिकया जाता है दिक इस ाजीनामें के पश्चात अनावेदिदका स्नेहा साहू द्वाा आपसी सहमती से समस्त दिववादों के दिनाकण हेतु प्राप्त दिकए जा हे एक मुश्त समझौता ाशिश (One Time Settlement Amount) 15,50,000/- (पंद्राह लाB पच्चास हजा रुपये) को प्राप्त क लेने के पश्चात भदिवष्य में आवेदकगण के दिवरूद्ध कोई न्यायालयीन काय5वाही नहीं की जाएगी। इसी तह आवेदक प्रवीण साहू सदिहत अन्य आवेदकगण इस समझौता प्रदिक्रया के पश्चात अनावेदिदका स्नेहा साहू के दिवरूद्ध कोई प्रकण दालिBल नहीं केंगे। यह दिक वत5मान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक मात्र दिवचााधीन प्रकण लंदि3त है उसे उभयपक्ष आपसी सहमतित से औ दि3ना भय, द3ाव अथवा प्रलोभन के दिनाकृ त कना चाहते है तथा वत5मान लंदि3त प्रकण को आपसी सहमतित के आधा प दिनाकृ त कवा क अन्य तलाक हेतु लंदि3त प्रकण को वापस लेक आपसी सहमती से दिववाह दिवच्छेद की याचना क प्रकण को समाप्त केंगे। तादिक माननीय न्यायालय के आदेश उपांत उभयपक्षों के मध्य संपादिदत दिववाह समाप्त हो सके । उभयपक्ष इस समझौता पत्र की शत\ से सहमत हैं एवं पालन के लिलए कदिट3द्ध हैं समझौता पत्र में दी गई शत\ को उन्होंने अपनी स्वयं की स्वेच्छापूव5क आपसी सहमतित व दि3ना दिकसी द3ाव, भय एवं लालच के स्वीका दिकया गया है। उभयपक्ष ने इस समझौता पत्र की शत\ को पढ़ने व समझने के पश्चात अपनी स्वतंत्र सहमतित से पस्प एक-दूसे की उपस्थिस्थतित में हस्ताक्ष क दिनष्पादिदत दिकया। मध्यस्थता काय5वाही में आवेदक के अतिधवक्ता वसीम दिमयाँ के द्वाा
5 सहयोग प्रदान दिकया गया जिजसके लिलए धन्यवाद ज्ञादिपत दिकया जाता है।"
5. In view of the above submission made by the parties, looking to the mediation report, that mediation is successful and after perusing the compromise deed, this CRMP is allowed subject to fulfillment of terms and conditions of the compromise agreement arrived between the parties mentioned in mediation report dated 25.07.2025 and accordingly FIR registered at Police Station Dabhra, District:Sakti C.G. in connection with Crime No.0334/2024 dated 20.09.2024 for the offence under Section 498-A, 34 of the IPC are here by quashed. Sd/- Sd/- (Bibhu Datta Guru) (Ramesh Sinha) Judge Chief Justice Amardeep/Shoaib