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High Court of Chhattisgarh · body

2025 DAILYLAW 28949 (CHH)

VIKAS AGRAWAL v. STATE OF CHHATTISGARH

CRMP/1229/2022 · 2025-07-24

Shri Bibhu Datta Guru

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

1 2025:CGHC:36066-DB NAFR HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR CRMP No. 1229 of 2022 1 - Vikas Agrawal S/o Shri S.N Agrawal Aged About 52 Years R/o B-51, Wallfort City , Changorabhata, P.S. Deendayal Nagar, Tahsil And District Raipur Chhattisgarh 2 - Smt. Vinita Agrawal S/o Shri Vikas Agrawal Aged About 49 Years R/o B-51, Wallfort City , Changorabhata, P.S. Deendayal Nagar, Tahsil And District Raipur Chhattisgarh 3 - K.S. Arora S/o Shri I.D. Arora Aged About 76 Years R/o B-24, Wallfort City , Changorabhata, P.S. Deendayal Nagar, Tahsil And District Raipur Chhattisgarh 4 - Satyendra Mishra S/o Shri Hiralal Mishra Aged About 35 Years Near Naya Talab, Gudhiyari, Raipur Chhattisgarh --- Petitioners versus 1 - State Of Chhattisgarh Through Station House Officer, P.S. Ganj, Raiput Chhattisgarh 2 - Sanjay Chaudhari S/o Late Sampat Chaudhari Aged About 60 Years R/o C-86, Sector 1, Devendra Nagar, Tahsil And District Raipur Chhattisgarh --- Respondents AMARDEEP CHOUBEY Digitally signed by AMARDEEP CHOUBEY Date: 2025.07.26 11:45:30 +0530 2 CRMP No. 1569 of 2024 1 - Sanjay Choudhary S/o Late Sampat Singh Choudhary Aged About 60 Years R/o C 86, Sector 1, Devendra Nagar, Raipur, P.S. Devendra Nagar, District- Raipur, Chhattisgarh 2 - Ajay Choudhary S/o Late Sampat Singh Choudhary Aged About 57 Years R/o C 86, Sector 1, Devendra Nagar, Raipur, P.S. Devendra Nagar, District- Raipur, Chhattisgarh 3 - Alok Choudhary S/o Late Sampat Singh Choudhary Aged About 51 Years R/o C 86, Sector 1, Devendra Nagar, Raipur, P.S. Devendra Nagar, District- Raipur, Chhattisgarh 4 - Sunil Johari S/o R.S. Johari Aged About 60 Years R/o B 22, Wallfort City, Bhatagaon, Raipur, P.S. Purani Basti, Tehsil And District Raipur, Chhattisgarh ---Petitioners Versus 1 - State Of Chhattisgarh Through District Magistrate Raipur, At Ghadi Chowk, Raipur, Chhattisgarh 2 - Vikas Agrawal S/o S.N. Agrawal Aged About 50 Years R/o At- B 51, Wallfort City, Changorabhata, P.S. D.D. Nagar, Tehsil- Raipur, District- Raipur, Chhattisgarh --- Respondents CRMP No. 136 of 2023 1 - Sanjay Choudhary S/o Late Sampat Singh Choudhary Aged About 60 Years At - C 86, Sector 1, Devendra Nagar, Police Station Devendra Nagar, District - Raipur, Chhattisgarh 3 2 - Ajay Choudhary S/o Late Sampat Choudhary Aged About 55 Years At - C 86, Sector 1, Devendra Nagar, Police Station Devendra Nagar, District - Raipur, Chhattisgarh 3 - Alok Choudhary S/o Late Sampat Choudhary Aged About 53 Years At - C 86, Sector 1, Devendra Nagar, Police Station Devendra Nagar, District - Raipur, Chhattisgarh ---Petitioners Versus Vikas Agrawal S/o S. N. Agrawal Aged About 50 Years At - B 51, Wallfort City, Changorabhata, Police Station D. D. Nagar, Tehsil And District - Raipur, Chhattisgarh --- Respondent CRMP No. 137 of 2023 1 - Sanjay Choudhary S/o Late Sampat Singh Choudhary Aged About 60 Years At- C 86, Sector 1, Devendra Nagar, Police Station Devendra Nagar, District : Raipur, Chhattisgarh 2 - Ajay Choudhary S/o Late Sampat Singh Choudhary Aged About 57 Years At- C 86, Sector 1, Devendra Nagar, Police Station Devendra Nagar, District : Raipur, Chhattisgarh 3 - Alok Choudhary S/o Late Sampat Singh Choudhary Aged About 51 Years At- C 86, Sector 1, Devendra Nagar, Police Station Devendra Nagar, District : Raipur, Chhattisgarh ---Petitioners Versus 1 - State Of Chhattisgarh Through District Magistrate Raipur, At- Ghadi Chowk, Raipur, C.G. 4 2 - Vikas Agrawal S/o S.N. Agrawal Aged About 50 Years At- B 51, Wallfort City, Changorabhata, Police Station D.D. Nagar, Tehsil Raipur, District : Raipur, Chhattisgarh 3 - Sunil Johri S/o R.S. Johri Aged About 60 Years At- B 22, Wallfort City, Bhatagon, District : Raipur, Chhattisgarh ... Respondent(s) (Cause title taken from CIS) Hon'ble Shri Ramesh Sinha, Chief Justice Hon'ble Shri Bibhu Datta Guru, Judge Order on Board Per Ramesh Sinha , Chief Justice 25.07.2025 CRMP No.1229/2022 1. Heard Shri Keshav Dewangan, learned counsel for the petitioners. Also heard Shri Sangharsh Pandey, learned Govt. Advocate for the State and Shri Vinay Nagdev, learned counsel appeared through video conferencing for the respondent No.2. 2. The present Cr.M.P. has been filed with the following prayer:- “ It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon’ble Court may be kind enough to quash the impugned First Information Report vide Crime No.182/2022 (annexure A-1) as the order dated 16/06/2022 (Annexure A-9) in the interest of justice.” 3. Case of the prosecution, in brief, is that the petitioner Nos. 1 and 2 are having a cordial relation with the respondent No.2. and because of this relation, the respondent No.2 approached the petitioner Nos. 1 5 & 2, to part with their money in the name of helping him in business and family problems, thereafter, the petitioner Nos.1 and 2 have extended the financial help of about Rs. 31.50 Crores to the respondent No.2 and his brothers, on different occasions. Due to cordial relations and promise by the respondent No.2 and his brothers, they are going to return the money within a short period, no written transaction made between the parties. Despite the aforesaid promise, the money was not returned by the respondent No.2 to the petitioners. Only part payment was done by the respondent No.2. In between, written agreement was made between the parties. Upon agreeing to repay the said amount along with interest and payment of some amount, the respondent No.2 has turned hostile and has filed the complaint alleging therein that the petitioners are pressurizing him to repay the loan. The said complaint was lodged under Section 156(3) CrPC, which resulted in registration of the impugned FIR Annexure A-1 4. Learned counsel for the petitioners would submit that dispute between the parties is purely of civil in nature. The actual dispute is that the respondent No.2 after taking whopping amount of loan and not able to repay it agreed to the terms imposed and then after partial payment of loan amount, has turned hostile. It is further pointed out that as per the return filed by the respondent No.2, the matter has been amicably settled between the parties and a copy of the agreement has also been annexed. 6 5. For the sake of convenience, it would be appropriate to reproduce the contents of समझौता नामा which reads as under:- समझौता नामा 1. संजय चौधरी उम्र 62 वर्ष 2 अजय चौधरी, उम्र 57 वर्ष 3. आलोक चौधरी, उम्र 54 वर्ष तीनों आत्मज स्व. श्री संपतसिंसह चौधरी निनवासी सी-86, सेक्टर-1, देवेन्द्र नगर, तह. व जिजला रायपुर (छ०ग०) प्रथम पक्षकारगण 1. निवकास अग्रवाल उम्र 54 वर्ष आत्मज एस.एन. अग्रवाल 2. श्रीमती निवनीता अग्रवाल, उम्र 51 वर्ष, पत्नित्न निवकास अग्रवाल दोनों निनवासी बी-51, वॉलफोट जिसटी, चंगोराभाठा, थाना- डी.डी. नगर, तह. व जिजला रायपुर (छ०ग०) नि:तीय पक्षकारगण एतद् :ारा उभय पक्षकार निनम्न शत> एवं निनबंधों के अध्याधीन यह समझौतानामा आज निदनांक को निनष्पानिदत करते हैं :- 1. यह निक, उभय पक्षकारों के मध्य वर्ष 2000 से आपसी परिरवारिरक एवं घनिनष्ठ संबंध रहे है तथा नि:तीय पक्षकारगण :ारा प्रथम पक्षकारगण को वर्ष 2016 में 13 करोड़ 50 लाख रुपये उधार में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से निनम्न सारणी अनुसार निदया गया थाः- निदनांक देयता का नाम माध्यम रकम 01.02.2016 श्रीमती निवनीता अग्रवाल चेक/आर.टी.जी.एस. 3,30,00,000/- 12.02.2016 निवकास अग्रवाल चेक/आर.टी.जी.एस. 2,70,00,000/- 7 01.06.2016 श्रीमती निवनीता अग्रवाल चेक/आर.टी.जी.एस. 5,00,00,000/- 30.11.2016 निवकास अग्रवाल चेक/आर.टी.जी.एस. 2,00,00,000/- 01.12.2016 निवकास अग्रवाल चेक/आर.टी.जी.एस. 50,00,000/- कु ल राशिश 13,50,00,000/- 2. यह निक उक्त रकम में से प्रथम पक्षकारगण :ारा निनम्न सारणी के अनुसार 13 करोड 24 लाख रुपये नि:तीय पक्षकारगण को प्रदान निकया जा चुका है:- निदनांक भुगतान करने वाले व्यनिक्त का नाम भुगतान का माध्यम रकम 30.11.2016 अजय चौधरी :ारा चेक/आर.टी.जी.एस. 60,00,000/- 20.02.2019 आलोक चौधरी :ारा चेक/आर.टी.जी.एस. 2,50,00,000/- 20.02.2019 संजय चौधरी :ारा चेक/आर.टी.जी.एस. 2,00,00,000/- 20.02.2019 अजय चौधरी :ारा चेक/आर.टी.जी.एस. 2,10,00,000/- 31.05.2019 प्रथम पक्षकारगण के फम स्पेशल ब्लास्ट्स :ारा चेक/आर.टी.जी.एस. 1,00,00,000/- 27.09.2019 संजय चौधरी :ारा चेक/आर.टी.जी.एस. 5,04,00,000/- कु ल राशिश 13,24,00,000/- 3. यह निक प्रथम पक्षकारगण इस समझौतानामा के माध्यम से यह अशिभस्वीकृ तित प्रदान करते हैं निक उनके :ारा नि:तीय पक्षकारगण से पूवगामी कं तिडकाओं में वर्णिणत अनुसार 13 करोड़ 50 लाख रुपये बतौर उधार वर्ष 2016 में प्राप्त निकया गया था इसी प्रकार नि:तीय पक्षकारगण इस समझौतानामा के माध्यम से अशिभस्वीकृ तित प्रदान करते हैं निक उनके :ारा भुगतान निकये गए 13 करोड़ 50 लाख रुपये में से वे प्रथम पक्षकारगण से पूवगामी कं तिडकाओं में वर्णिणत अनुसार 13 करोड़ 24 लाख रुपये प्राप्त कर चुके हैं। 4. यह निक प्रथम पक्षकारगण एवं नि:तीय पक्षकारगण के मध्य उक्तानुसार उधारी के संव्यवहार के समय आपसी संबंध अच्छे होने के कारण वर्ष 2016 में संव्यवहार के संबंध में कोई दस्तावेत कायवाही अथात् करारनामा का निनष्पादन नहीं निकया गया था जिजसके पश्चात् उभयपक्षकारों के मध्य आपसी समझौते के लिलए कु छ करारनामों का निनष्पादन हुआ था उभयपक्षकारों :ारा 8 आपसी सहमतित से निदनांक 20.06.2020 को निनष्पानिदत करारनामा उनके मध्य इस संबंध में निनष्पानिदत अंतितम करारनामा है। परंतु निदनांक 20.06.2020 को उक्तानुसार करारनामा निनष्पादन के पश्चात् उभयपक्षकारों के मध्य आपसी गलतफहमी के कारण निववाद उत्पन्न होने से इन सभी करारनामों से संबंतिधत निववाद के अधार पर उभयपक्षकारों :ारा एक दूसरे के निवरुद्ध न्यायालय में निवशिभन्न जिसनिवल तथा दात्नि`डक प्रकरण दायर निकये गये थे। अब उभयपक्षकारों के मध्य पूव के इन सभी निववानिदत करारनामों से सबंतिधत निववाद को समाप्त करने हेतु आपसी सहमतित से समझौता हो रहा है इसलिलए उभयपक्षों के मध्य समझौते की शत> के दस्तावेजों एवं सबूत करने के लिलए इस समझौतानामा का निनष्पादन निकया गया है। जो उभयपक्षकारों के मध्य निनष्पानिदत एवं दोनों पक्षकारों पर बंधनकारी अंतितम समझौतानाम होगा। 5. यह निक उभय पक्षकारों के मध्य निनष्पानिदत अनुसूची 1 के अनुसार संलग्न करारनामा में यह तय हुआ था निक प्रथम पक्षकारगण :ारा 16865 (सुपर निबल्टउप एरिरया) वगफु ट का निनर्मिमत फलैट (वालॉट हाईटस् में त्निस्थत) दो बंगलों ए-27 एवं डी-21 वालफeट जिसटी में त्निस्थत, (जो निक श्रीमती रीना चौधरी एवं छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट इंतिडया प्राईवेट लिलनिमटेड के स्वानिमत्व की है) नि:तीय पक्षकारगण को निदया जायेगा, लेनिकन परिरवर्तितत परिरत्निस्थतित में उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सहमतित से प्रथमपक्षगण :ारा 13155 सुपरनिबल्टअप वगफीट निनर्मिमत फलैट एवं ए-27 एवं डी-21 वालकeट जिसटी भूख`ड की रजिजस्ट्री नि:तीय पक्ष या उसके नानिमत व्यनिक्त को निनष्पानिदत निक गई (यह संपलित्त की रजिजस्ट्री छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट इंतिडया प्राईवेट एवं श्रीमती रीना चौधरी के :ारा की गई है)। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है निक उभयपक्षकारों के मध्य अब भवन निनमाण संबंधी कोई भी निववाद निवद्यमान नहीं है और अब निकसी भी प्रकार से अतितरिरक्त भवन निनमाण कर निदये जाने का दातियत्व प्रथम पक्षकारगण का नहीं रहेगा। उपरोक्त सभी रजिजस्ट्रीयों के संबंध में उभय पक्ष एक दूसरे के निवरूद्ध कोई भी शिशकायत पंजीयन कायालय, इनकमटैक्स अथवा अन्य निकसी भी निवभाग में नहीं करेंगे क्योंनिक उक्त संबंध में निववाद रहा है। 9 6. यहां पर यह उल्लेखनीय है निक प्रथम पक्ष के :ारा नि:तीय पक्ष को 3710 (सुपर निबल्टअप एरिरया) कम प्रदान निकया गया। जिजसकी क्षतितपूर्तित हेत प्रथम पक्ष :ारा नि:तीय पक्ष को (20 लाख 40 लाख रूपये = 60) चेक बैंक के माध्यम से निदया गया है एवं इसके अतितरिरक्त अन्य एवं 25 लाख रू रजिजस्ट्री संबंधी अन्य खचn प्रथमपक्षगण :ारा निकये गए है, जिजससे नि:तीय पक्षकार सहमत है। 7. इसी प्रकार प्रथम पक्षकार को ए-27 एवं डी-21 पर भवन निनमाण करके देना था पर जिजसके संबंध में छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट इंतिडया प्राईवेट लिलनिमटेड समझौते के आधार पर सहमतित प्रदान निक गई थी, छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट इंतिडया प्राईवेट लिलनिमटेड की सहमती समाप्त समझी जाएगी एवं सकी क्षतितपूतo इस समझोते के माध्यम से हो रही है अब भवन निनमाण संबंधी निकसी भी प्रकार का निववाद निवद्यमान नही है। जिजसमें दोनों पक्ष सहमत है। 8. यह निक, उभय पक्षकारों के मध्य रायपुर एवं निबलासपुर उच्च न्यायालय में लंनिबत प्रकरणों के निवचारण के दौरान न्यायालय के बाहर समझौता होने के आधार पर उभय पक्षकार इस बात पर सहमत हुए है निक प्रथम पक्षकारगण :ारा आज तक नि:तीय पक्षकारगण के पास सम्पूण लेन देन तथा संव्यवहार को समाप्त निकये जाने के लिलए कु ल 5,00,00,000/-पाँच करोड़ रुपये नि:तीय पक्षकारगण को प्रदान निकया जायेगा। उक्त राशिश प्रथम पक्षकारगण :ारा नि:तीय पक्षकारगण को संबंतिधत न्यायालयों में लंनिबत प्रकरणों को इस समझौता निवलेख के आधार पर समाप्ती करने हेतु आवेदन प्रस्तुत निकये जाने के समय तिडमांड ड्राफ्ट :ारा निदया जा रहा है। जिजसका निववरण निनम्नानुसार है:- निदनांक तिडमांड ड्राफ्ट क्रमांक राशिश बैंक 21.09.20 24 004005 5,00,00,000/- आई.डी.बी.आई. बैंक फाफाडीड 9. यह निक उक्तानुसार रकम नि:तीय पक्षकारगण की ओर से नि:तीय पक्षकार क्रमांक 02 :ारा नि:तीय पक्षकार क्रमांक 01 की मौजूदगी एवं सहमतित से प्राप्त निकया गया है। अब चुनिक उभय पक्षकारों के मध्य समझौते के तारतम्य में 10 सम्पूण रकम का भुगतान इस निवलेख के अनुसार निकया गया है, इसलिलए उभय पक्षकारगण इस समझौतानामा के माध्यम से यह अशिभस्वीकृ तित प्रदान कर स्वीकार करते हैं निक उनका आज निदनांक तक सभी प्रकार का लेन देन समाप्त हो चुका है और उभय पक्षकारगणों को एक दूसरे से निकसी भी मद पर इस समझौतानाम में उल्लेलिखत निवर्षय वस्तु को लेकर कोई लेन देन वर्ष 2000 से लेकर आज निदनांक तक का शेर्ष नही है। इस निवलेख के निनष्पादन पश्चात् उभयपक्ष एक दूसरे के निवरुद्ध आज निदनांक तक की गई समस्त शिशकायतें. दांतिडक कायवाही थानों एवं न्यायालय में एक दूसरे के निवरुद्ध दज कराये गये सभी प्रकरण वापस लेंगें और इन प्रकरणों की समानिप्त हेतु जहां कहीं भी आवश्यकता हो वहां पर निबना चुक/बगैर निकसी निहल हवाला के व्यनिक्तगत रुप से उपत्निस्थत होकर शपथ पत्र एवं बयान देंगें और राजीनामा के आधार पर प्रकरण का शीघ्र अतितशीघ्र समाप्त करायेंगें। 10. यह निक उभय पक्षकारों के मध्य आपसी सहमतित से यह भी तय हुआ है निक इस समझौतानाम का पूव निनष्पानिदत अन्य सभी करारों पर अध्यारोही प्रभाव रहेगा और इस समझौतानाम के सापेक्ष पूव चल अंचल संपलित्त के संबंध में निनष्पादित अन्य समस्त करार स्वयंदत अन्य समस्त करार स्वय ही प्रभावहीन एवं समाप्त होना माने व समझे जायेगें और पूव निनष्पानिदत निकसी भी दस्तावेज के आधार पर उभय पक्षकारगण एक दूसरे के निवरुद्ध निकसी भी प्रकार से कोई हक उजर दावा नही करेंगें यनिद निफर भी निकसी पक्षकार :ारा कोई हक उजर दावा निकया जाता है तो इस समझौतानाम के सापेक्ष ऐसा दावा स्वयं में अवैध एवं निवतिध निवरुद्ध माना जायेगा। इसके अलावा प्रथम प्रेक्षकार क्रमांक 01 और नि:तीय पक्षकार के बीच निनष्पानिदत पूव में निनष्पानिदत समस्त करारनामा समाप्त माना जावेगा। 11. यह निक उभय पक्षकारों के मध्य आपसी सहमतित से यह भी तय हुआ है निक उभय पक्षकारों :ारा एक दूसरे के निवरुद्ध थाने इत्यानिद में की गई समस्त शिशकायतों को इस समझौतानामा के पश्चात् उभय पक्षकार आपसी सहमतित से निबना निकसी शत वापस लेगें और इस समझौतानाम के आधार पर माननीय जिजला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय निबलासपुर के समक्ष लंनिबत 11 व्यवहार वाद को सयुक्त रुप से समझौता आवेदन पेश कर के समझौते के आधार पर प्रकरण समानिप्त की आज्ञनिप्त प्राप्त करेगें जो उभय पक्षकारों पर समान रुप से बंधनकारी रहेगा। इसके अलावा नि:तीय पक्षकार :ारा प्रथम पक्षकारगण के निवरुद्ध न्यातियक द`डातिधकारी प्रथम श्रेणी, रायपुर छ०ग० के समक्ष प्रस्तुत निकया गया परिरवाद अंतगत धारा 156 (3) सहपनिठत धारा 200 जा. फौ. फौ. को निबना निकसी शत के वापस लिलया जायेगा और इसके साथ ही प्रथ्म पक्षकारगण के परिरवाद पर संज्ञान लेकर न्यायालय के आदेश पर दज हुये प्रथम सूचना रिरपोट को समझौते के आधार पर आपस्त करवाये जाने हेतु प्रथम पक्षकारगण :ारा नि:तीय पक्षकारगण का सभी तरह से पूरा एवं निनःशत सहयोग निकया जावेगा। प्रथम पक्षकारगण :ारा संत्निस्थत प्रकरण निनम्नानुसार है :- न्यायालय श्रीमान नि:तीय अतितरिरक्त जिजला न्यायाधीश रायुपर पीठासीन अतिधकारी श्री निवजय कु मार दित अन्य समस्त करार स्वयंमज, पक्षकरा संजय चौधरी बनाम निवकास अग्रवाल, प्रकरण क्रमांक 5 ए/2022 है। न्यायालय माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निबलासपुर के समक्ष लंनिबत प्रकरण संजय चौधरी निवरुद्ध निवकास अग्रवाल, जिजसका प्रकरण क्रमांक सी.आर. एम.पी.-136/2023 है। न्यायालय - माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निबलासपुर के समक्ष लंनिबत प्रकरण संजय चौधरी निवरुद्ध शासन व अन्य, जिजसका प्रकरण क्रमांक सी.आर. एम.पी.-137/2023 है। न्यायालय माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निबलासपुर के समक्ष लंनिबत प्रकरण संजय चौधरी निवरुद्ध शासन व अन्य, जिजसका प्रकरण क्रमांक सी.आर. एम.पी. 1569 2024 है। न्यायालय माननीय व्यवहार न्यायाधीश वग-1, पीठासीन अतिधकारी श्री अनुप तितग्गा के समक्ष लंनिबत प्रकरण संजय चौधरी व अन्य निवरूद्ध निवकास अग्रवाल व अन्य, जिजसका प्रकरण कमांक 276 ए/2024 है। 12 न्यायालय- माननीय न्यातियक द`डातिधकारी प्रथम श्रेणी रायपुर पीठासीन अतिधकारी श्री निगरजेश प्रताप सिंसह (वतमान पीठासीन अतिधकारी श्री आनंद कु मारा सिंसह) के न्यायालय में धारा 156 (3) जा. फौ. का प्रस्तुत निकया गया था। जिजसमें प्राथनिमकी दज करने हेतु थाना गंज को निनदnशिशत निकया गया था। जिजसके पश्चात् थाना गंज :ारा प्राथनिमकी क्रमांक-182/2022 दज निकया जा चुका है। (इस प्राथनिमकी के निवरुद्ध नि:तीय प्रक्षकारगण ने माननीय उच्च न्यायालय निवलासपुर छ०ग० के समक्ष यातिचका क्रमांक- सी.आर.एम.पी. 1229/2022, निवकास अग्रवाल एवं अन्य निवरुद्ध छ०ग० शासन व अन्य प्रस्तुत निकया था जिजसमें प्रथम व नि:तीय पक्षकारगण इस समझौतानामा के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय निबलासपुर छ०ग० के समक्ष लंनिबत उक्त प्रकरण में उपरोक्त प्राथनिमकी को अपास्त कराये जाने हेतु संयुक्त रुप से मय शपथ पत्र समझौता हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगें और माननीय उच्च न्यायालय निबलासपुर छग :ारा निनदnशिशत निकये जाने पर या जिसकी भी तरह से जरुरत होने पर दौल पक्षकारगण माननीय उच्च न्यायालय में उपत्निस्थत होकर इस समझौतानामा के मुतानिबक यह प्रकरण समाप्त करने हेतु अपना-अपना बयान बैंकर उक्त प्राथनिमकी (प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 182/22/थाना गंज, रायपुर छ०ग० अंतगत् धारा 120 बी, 294, 384, 385, 506, 506 बी, भा.द.निव.) को अपास्त करवायेंगें। नि:तीय पक्षकार :ारा संत्निस्थत प्रकरण निनम्नानुसार है :- न्यायालय- माननीय न्यातियक द`डातिधकारी प्रथम श्रेणी रायपुर पीठासीन अतिधकारी श्री समीर कु जूर, पक्षकार निवकास अग्रवाल बनाम संजय चौधरी धारा 156 (3) जा.फौ. सहपनिठत धारा 200 जा.फौ. है। न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय निबलासपुर में प्रस्तुत सी.आर.एम.पी. क्रमांक-1229/2022, पक्षकार निवकास अग्रवाल निवरुद्ध शासन व अन्य है। उपराक्त सभी प्रकरणों को उभय पक्षकारगण इस समझौतानामा के पश्चात् निबना निकसी शत वापस लेंगें तथा उक्तानुसार वापस लेने हेतु जरुरत पड़ने पर दूसरे 13 पक्षकार की सहायता करेंगें। इसके अलावा प्रथम पक्षकरागण एवं नि:तीय पक्षकरागण के :ारा एक दूसरे के निवरुद्ध निकसी थाना वा अन्य निवभागों में की ई शिशकायत को इस समझौतानाम के तहत वापस लेगें। 12. यह निक उभय' पक्षकारों :ारा समझौतानामा की निवर्षय वस्तु को ना के वल स्वयं पढ़ समझकर निनष्पानिदत निकया गया है अनिपतु उनके :ारा इस समझौतानामा की निवर्षय वस्तु को भलीभांतित समझकर स्वस्थतिचत अवस्था में अपने हस्ताक्षर कर निनष्पानिदत निकया गया है इसलिलए भनिवष्य में उभय पक्षकारों में से निकसी भी पक्षकार को समझौतानामा की निवर्षय वस्तु को लेकर आक्षेप करने का कोई अतिधकार नही रहेगा। 13. यह निक इस समझौतानामा में प्रथम पक्षकारगण एवं नि:तीय पक्षकारगण की परिरभार्षा में उनके दायद उत्तरातिधकारी, प्रशासक, प्रतितनिनतिध समानिहत होना माने व समझे जायेगें तथा उन पर भी समझौतानामा की निवर्षय वस्तु समान रुप से बंधनकारी रहेगी तथा यनिद निकसी भी पक्षकार :ारा इस समझौतानाम की शत> का उल्लंघन निकया जाता है तो उक्त पक्षकार भा.द.निव.की धारा 420 के तहत् उत्तरातिधकारी होगा तथा उक्त पक्षकार के निवरुद्ध अन्य पक्षकार शिशकायत अथवा प्रकरण प्रस्तुत करने के अतिधकारी होंगे। यह निक, इस करारनामा को 100-100 रुपये नॉन ज्यूतिडशिशयल स्टांप पर दो मूल प्रतितयों में निनष्पानिदत कर नोटरी से प्रमाशिणत करवाया जाकर पथम व नि:तीय पक्षकारगण के पास एक-एक प्रतित रवायी जावेगी और दोनों ही प्रतितयों को मूल माना जायेगा तथा तीसरी मूल प्रतित आज लोक अदालत में पेश की जायेगी।" 6. In view of the above submission made by the counsel and looking to the compromise deed, it is evident from the record that the compromise arrived at between the parties, this CRMP No.1229/2022 is allowed subject to fulfillment of terms and condition of the compromise deed dated 21.09.2024 and 14 accordingly FIR No. 182/2022 dated 02.07.2022 registered at Police Station Ganj District Raipur (C.G.) for the offence U/s 384, 385, 294, 506, 506(B) and 120-B of IPC and all the consequential proceedings arising out the above said FIR against the petitioners is here by quashed. CRMP No. 137/2023, CRMP No. 1569/2024 and CRMP No. 136/2023 1. Heard Shri Vinay Nagdev, learned counsel for the petitioners appeared through video conferencing also heard Shri Sangharsh Pandey, learned G.A. for the State/respondent and Shri Keshav Dewangan, learned counsel for the private respondent. 2. Learned counsel for the petitioners would seek permission of this Court to withdraw these petitions, on the ground that the compromise has already been arrived at between the parties. 2. In view of above, CRMP No. 137/2023, CRMP No. 1569/2024 and CRMP No. 136/2023 are dismissed as withdrawn. SD/- SD/- (Bibhu Datta Guru) (Ramesh Sinha) Judge Chief Justice Amardeep/Rahul