RASHEED AHMAD v. ADDL. DISTRICT JUDGE FOURTH BAHRAICH AND ANOTHER
A227/7198/2025 · 2025-12-18
Subhash Vidyarthi
body2025
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[ 2025 DAILYLAW 203449 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 7198 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. यािचकाकतार् के िव्षान अिधव्वा ्शी अनुराग पाठक की तरफ से उपिस्थत िव्षान अिधव्वा कु मारी पूनम रावत को सुना तथा प्ऴावली का अवलोकन िकया।
2. भारतीय संिवधान के अनुच्छेद 227 के अंतगर्त ्ऺस्तुत इस यािचका ्षारा यािचकाकतार् ने चतुथर् अपर स्ऴ न्यायाधीश / िवशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अिधिनयम, बहराइच को ्िवहार पुनरी्षण संख्या 47 सन 2022 के शी्स िनस्तारण का िनदरॏश िदये जाने का अनुरोध िकया है।
3. उपरो्व पुनरी्षण यािचकाकतार् ने िसिवल जज (्ऺवर खण्ड), बहराइच ्षारा मूल वाद संख्या 84 सन 2016 में पािरत आदेश िदनांक 20.04.2022 के िवरु्ध ्ऺस्तुत िकया है, िजसके ्षारा यािचकाकतार् ्षारा ्ऺस्तुत वाद प्ऴ का संशोधन ्ऺाथर्ना-प्ऴ (93ग) िनरस्त कर िदया गया।
4. पुनरी्षण में पािरत आदेश िदनांक 15.07.2022 में ही अंिकत है िक उभय प्ष उपिस्थत थे। ऐसी पिरिस्थित में पुनरी्षण का शी्स िनस्तारण न्यायिहत में आवश्यक ्ऺतीत होता है।
5. उपरो्व तथ्यों के आलोक में यह यािचका इस िनदरॏश के साथ िनस्तािरत की जाती है िक िव्षान चतुथर् अपर स्ऴ न्यायाधीश / िवशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अिधिनयम, बहराइच ्िवहार पुनरी्षण संख्या 47 सन 2022 का िनस्तारण िबना िकसी प्ष को अनावश्यक स्थगन देते हुए, शी्सतापूवर्क, िविधनुसार करना सुिनि्ात करेंगे। December 18, 2025 Ankit Versus Counsel for Petitioner(s) : Anurag Pathak, Sarojani Misra, Sonal Pandey Counsel for Respondent(s) :
(Subhash Vidyarthi,J.) Rasheed Ahmad .....Petitioner(s) Addl. District Judge Fourth Bahraich And Another .....Respondent(s) Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench