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Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 203364 (ALL)

Smt. Yasmin Fatima and Another v. Momina and Others

/7063/2025 · 2025-12-12

Subhash Vidyarthi

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 7063 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. यािचकाकतार्गण के िव्षान अिधव्वा ्शी सतीश कु मार िम्शा को सुना तथा प्ऴावली का अवलोकन िकया। 2. भारतीय संिवधान के अनुच्छेद 227 के अंतगर्त ्ऺस्तुत इस यािचका ्षारा यािचकाकतार्गण ने िसिवल जज (्ऺवर खण्ड), क्ष संख्या 20, बाराबंकी को मूल वाद संख्या 139 सन 2023 में अस्थायी िनषेधा्ञा ्ऺाथर्ना-प्ऴ के शी्स िनस्तारण का िनदरॏश िदये जाने का अनुरोध िकया है। 3. उपरो्व वाद िवप्षीगण ने स्थायी िनषेधा्ञा हेतु वादीगण के िवरु्ध िदनांक 14.02.2023 को ्ऺस्तुत िकया था तथा उसी ितिथ को िव्षान िसिवल जज ने एकप्षीय अस्थायी िनषेधा्ञा आदेश पािरत कर िदया था। यािचकाकतार्गण ने उपरो्व ्ऺाथर्ना-प्ऴ के िवरु्ध आपि्त िदनांक 15.03.2023 को ्ऺस्तुत कर दी तथा वादीगण ने ्ऺत्यु्तर शपथ-प्ऴ भी ्ऺस्तुत कर िदया। वाद के आदेश प्ऴ की ्ऺित के अवलोकन से यह ्ऺतीत होता है िक इसके उपरान्त अनेक ितिथयों को िबना कोई कारण दशार्ये वाद की सुनवाई स्थिगत होती रही है एवं अस्थायी िनषेधा्ञा ्ऺाथर्ना-प्ऴ का िनस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। 4. यािचका के ्ऺस्तर 10 में उच्च न्यायालय ्षारा िनगर्त पिरप्ऴ िदनांक 16.08.2017 का उल्लेख िकया गया है िजसके ्षारा उच्च न्यायालय ने िवचारण न्यायालयों को यह िनदरॏश िनगर्त िकया है िक अस्थायी िनषेधा्ञा ्ऺाथर्ना-प्ऴों का िनस्तारण 6 माह में करना सुिनि्ात िकया जाय तथा अन्यथा की िस्थित में िनस्तारण न हो पाने का कारण आदेश प्ऴ में अंिकत िकया जाय। 5. जब िवचारण न्यायालय ने वाद-प्ऴ में एकप्षीय अस्थायी िनषेधा्ञा आदेश पािरत िकया तो ऐसी पिरिस्थित में ्ऺितवादीगण ्षारा ्ऺाथर्ना-प्ऴ के िवरु्ध आपि्त ्ऺस्तुत िकये जाने के उपरान्त अस्थायी िनषेधा्ञा ्ऺाथर्ना-प्ऴ का िनस्तारण शी्सतापूवर्क िकया जाना अपिरहायर् है। 6. Versus Counsel for Petitioner(s) : Satish Kumar Misra Counsel for Respondent(s) : Smt. Yasmin Fatima And Another .....Petitioner(s) Momina And Others .....Respondent(s) यािचका में मांगे गये अनुतोष एवं पािरत िकये जाने वाले आदेश के दृि्िगत िवप्षीगण को नोिटस िनगर्त िकये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7. उपरो्व तथ्यों के आलोक में यह यािचका इस िनदरॏश के साथ िनस्तािरत की जाती है िक िसिवल जज (्ऺवर खण्ड), क्ष संख्या 20, बाराबंकी मूल वाद संख्या 139 सन 2023 (मोिमना तथा अन्य बनाम ्शीमती यासमीन तथा अन्य) में लंिबत अस्थायी िनषेधा्ञा ्ऺाथर्ना-प्ऴ का िनस्तारण इस न्यायालय के पिरप्ऴ िदनांक 16.08.2017 के दृि्िगत रखते हुए, िबना िकसी प्ष को अनावश्यक स्थगन देते हुए, शी्सतापूवर्क, िविधनुसार करना सुिनि्ात करेंगे। December 12, 2025 Ankit A227 No. 7063 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench