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Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 201464 (ALL)

ITI LTD MANKAPUR THRU. UNIT HEAD/AGM v. PRESIDING OFFICER LABOUR COURT U.P. FAIZABAD AND 20 OTHERS

/9846/2025 · 2025-10-14

Subhash Vidyarthi

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW WRIT - C No. - 9846 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. यािचकाकतार् के िवद्वान अिधवक्ता श्री िद्वजेन्द्र िमश्रा, िवद्वान अपर मुख्य स्थायी अिधवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव तथा िवपक्षी संख्या 2, 3, 6-10, 12 एवं 19 के िवद्वान अिधवक्ता श्री अजय प्रताप िसह तथा िवपक्षी संख्या 16 के िवद्वान अिधवक्ता श्री पंकज कु मार को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन िकया। 2. िवद्वान अिधवक्ता श्री अजय प्रताप िसह ने प्रारंिभक आपित्त करते हुए कथन िकया िक श्रम न्यायालय के आदेश के िवरुद्ध भारतीय संिवधान के अनुच्छेद 226 के अंतगर्त िरट यािचका पोषणीय नहीं होगी तथा यह यािचका भारतीय संिवधान के अनुच्छेद 227 के अंतगर्त पोषणीय होगी। 3. उक्त आपित्त के उत्तर में यािचकाकतार् के िवद्वान अिधवक्ता ने कहा िक वह यािचका पर बल नहीं देना चाहते हैं तथा वह अनुच्छेद 227 के अंतगर्त एक नवीन यािचका प्रस्तुत करने की अनुमित चाहते हैं। 4. तद्नुसार, उपरोक्त अनुमित के साथ यािचका बल न िदये जाने के आधार पर िनरस्त की जाती है। 5. यािचका के साथ प्रस्तुत प्रमािणत प्रितयां, छायाप्रितयां अिभलेख पर रखते हुए यािचकाकतार् के िवद्वान अिधवक्ता को वापस कर दी जायें। October 14, 2025 Ankit Versus Counsel for Petitioner(s) : Dwijendra Mishra Counsel for Respondent(s) : C.S.C., Ajay Pratap Singh, Pankaj Kumar Singh (Subhash Vidyarthi,J.) Iti Ltd Mankapur Thru. Unit Head/Agm .....Petitioner(s) Presiding Officer Labour Court U.P. Faizabad And 20 Others .....Respondent(s) Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench