PRIYANSHU PANDEY v. STATE OF U.P. THRU. ADDL. CHIEF SECY. MADHYAMIK EDUCATION DEPTT. LKO. AND 3 OTHERS
WRIC/8944/2025 · 2025-10-08
Subhash Vidyarthi
body2025
DailyLaw.ai
[ 2025 DAILYLAW 199942 (ALL) · dailylaw.ai ]
DailyLaw.ai
[ 2025 DAILYLAW 199942 (ALL) · dailylaw.ai ]
Judgment text
Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW WRIT - C No. - 8944 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. िव्षान अिधव्वा ्शी ्ऺदीप कु मार िसह 'वत्स' ्षारा ्ऺस्तुत वकालतनामा अिभलेख पर िलया गया।
2. पूवर् आदेश के ्वम में यािचकाकतार् ने िवप्षी संख्या 3 एवं 4 को नोिटस ्ऺाप्त िकये जाने के संबंध में शपथ-प्ऴ ्ऺस्तुत िकया, िजसे अिभलेख पर िलया गया।
3. यािचकाकतर् के िव्षान अिधव्वा ्शी राके श कु मार िसह, िव्षान अपर मुख्य स्थायी अिधव्वा ्शी पंकज ्शीवास्तव तथा िवप्षी संख्या 3 एवं 4 के िव्षान अिधव्वा ्शी ्ऺदीप कु मार िसह 'वत्स' को सुना तथा प्ऴावली का अवलोकन िकया।
4. भारतीय संिवधान के अनुच्छेद 226 के अंतगर्त ्ऺस्तुत इस यािचका ्षारा यािचकाकतर् ने िवप्षीगण को यािचकाकतर् के हाईस्कू ल परी्षा वषर् 2014 के अंक-प्ऴ तथा ्ऺमाण-प्ऴ में यािचकाकतर् के िपता का नाम "KAIPASHANKAR PANDEY" सही करके " KRIPASHANKAR PANDEY" करने का िनदरॏश देने का अनुरोध िकया है।
5. यािचका में कहा गया है िक िव्यालय के ्ऺधानाचायर् ने िदनांक 19.09.2014 को यािचकाकतर् के अंक-प्ऴ तथा ्ऺमाण-प्ऴ में संशोधन के िलए एक ्ऺाथर्ना-प्ऴ िदया था िकन्तु उसमें गलत ्ऺकार से यािचकाकतर् एवं उसके िपता के नाम से पाण्डेय हटाने का भी अनुरोध कर िदया था जबिक यािचकाकतर् का नाम ि्ऺयांशु पाण्डेय सही अंिकत है तथा उसके िपता का नाम कृ पाशंकर पाण्डेय में भी पाण्डेय सही अंिकत है तथा मा्ऴ कृ पाशंकर में अ्षर R के स्थान पर अ्षर A गलत तरह से अंिकत है तथा उ्व ्ऺाथर्ना-प्ऴ के साथ यािचकाकतर् का मूल अंक-प्ऴ तथा ्ऺमाण-प्ऴ ्ऺेिषत कर िदया था। Versus Counsel for Petitioner(s) : Rakesh Kumar Singh Counsel for Respondent(s) : C.S.C. Priyanshu Pandey .....Petitioner(s) State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Madhyamik Education Deptt. Lko. And 3 Others .....Respondent(s)
6. िवप्षी संख्या 3 तथा 4 के िव्षान अिधव्वा ने न्यायालय के सम्ष यह कथन िकया िक उपरो्व ्ऺस्तर 4 में वांिछत संशोधन के िलए िवप्षी संख्या 4 को एक सप्ताह के भीतर िवप्षी संख्या 2- ्षे्ऴीय सिचव, माध्यिमक िश्षा पिरषद, ्षे्ऴीय कायार्लय, वाराणसी को एक ्ऺाथर्ना- प्ऴ भेजेंगे।
7. िव्षान अपर मुख्य स्थायी अिधव्वा ने कहा िक ऐसा ्ऺाथर्ना-प्ऴ ्ऺाप्त होने के दो सप्ताह के भीतर उस पर उिचत कायर्वाही करते हुए संशोिधत अंक-प्ऴ तथा ्ऺमाण-प्ऴ िनगर्त कर िदया जायेगा।
8.
िवप्षीगण के िव्षान अिधव्वागण के उपरो्व कथनों को अिभलेख में अंिकत करते हुए यह यािचका उसी के ्वम में िनस्तािरत की जाती है। October 8, 2025 Ankit WRIC No. 8944 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench