KOMAL NISHAD v. STATE OF U.P. THRU. SECY. HIGHER EDU. LKO. AND 2 OTHERS
WRIC/8462/2025 · 2025-10-08
Subhash Vidyarthi
body2025
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[ 2025 DAILYLAW 199864 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW WRIT - C No. - 8462 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. यािचकाकतर् के िव्षान अिधव्वा ्शी रमेश ्ऺताप िसह, िव्षान अपर मुख्य स्थायी अिधव्वा ्शी देवेन््श मोहन शुक्ला तथा िवप्षी संख्या 2 तथा 3 के िव्षान अिधव्वा ्शी आलोक शरण की तरफ से उपिस्थत िव्षान अिधव्वा ्शी ज्योतीन््श पाठक को सुना तथा प्ऴावली का अवलोकन िकया।
2. भारतीय संिवधान के अनुच्छेद 226 के अंतगर्त ्ऺस्तुत इस िरट यािचका ्षारा यािचकाकतर् ने बाबू बनारसी दास िव्षिव्यालय, लखनऊ को मास्टर ऑफ कम्प्यूटर अप्लीके शन के अंितम वषर् की परी्षा वषर् 2021-2022 का अंक-प्ऴ यािचकाकतर् को देने का अनुरोध िकया है।
3. यािचकाकतर् का कथन है िक उसको िश्षण शुल्क की ्ऺितपूित के िलए शत-्ऺितशत छा्ऴवृि्त िमली थी, िकन्तु परी्षा में उ्तीणर् होने के उपरान्त भी उसको अंक-प्ऴ ्ऺदान नहीं िकया गया।
4. बाबू बनारसी दास िव्षिव्यालय के िव्षान अिधव्वा ने उनको ्ऺाप्त अनुदेशों के आधार पर न्यायालय को सूिचत िकया िक िदनांक 12.11.2024 को िव्षिव्यालय के िनबंधक ने यािचकाकतर् को एक प्ऴ ्षारा सूिचत िकया था िक चूंिक यािचकाकतर् ने छा्ऴवृि्त गलत तथ्यों के आधार पर ्ऺाप्त की थी, सही तथ्य सं्ञान में आने पर यािचकाकतर् की छा्ऴवृि्त िनरस्त कर दी गयी है तथा इस कारण से यािचकाकतर् को िव्षिव्यालय को देय शुल्क के रूप में रुपये 01,70,000/- अदा करने हैं। उपरो्व धनरािश अदा करने एवं अदेयता ्ऺमाण-प्ऴ देने पर िव्षिव्यालय आवश्यक अि्षम कायर्वाही करेगा।
5. ऐसी पिरिस्थित में, जबिक यािचकाकतर् के िवरु्ध तथ्यों को गलत तरह से रखकर छा्ऴवृि्त देने का आरोप है; छा्ऴवृि्त िनरस्तीकरण के आदेश की वैधता को इस यािचका में चुनौती नहीं दी गयी है एवं उस उ्व आदेश की वैधता का िनणर्य करने के िलए िववािदत तथ्यों का िनणर्य साष्य के आधार पर करना पड़ेगा, जो इस यािचका में संभव नहीं है। Versus Counsel for Petitioner(s) : Ramesh Pratap Singh Counsel for Respondent(s) : C.S.C. Komal Nishad .....Petitioner(s) State Of U.P. Thru. Secy. Higher Edu. Lko. And 2 Others .....Respondent(s)
6. इस स्तर पर यािचकाकतर् के िव्षान अिधव्वा ने अनुरोध िकया िक यािचकाकतर् को अवशेष देयों की अदायगी के िलए 15 िदन का समय ्ऺदान िकया जाय तथा यािचकाकतर् अपने देयों का भुगतान करके अंक-प्ऴ ्ऺाप्त करने के िलए आवेदन करेगी।
7. िव्षिव्यालय के िव्षान अिधव्वा को इस अनुरोध के िवरु्ध कोई आपि्त नहीं है।
8.
तद्नुसार, यह यिचका इस िनदरॏश के साथ िनस्तािरत की जाती है िक यिद यािचकाकतर् िव्षिव्यालय के देयों को आज की ितिथ से 15 िदन के भीतर जमा करके समस्त औपचािरकताएँ पूणर् कर देती है तो उसको शी्सतानुसार अंक-प्ऴ ्ऺदान कर िदया जाय। October 8, 2025 Ankit WRIC No. 8462 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench