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Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 196201 (ALL)

SMT. REKHA SINGH AND ANOTHER v. MUNNU SINGH AND 8 OTHERS

A227/6759/2025 · 2025-11-21

Subhash Vidyarthi

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 6759 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. यािचकाकतार्गण के िव्षान अिधव्वा ्शी अंशुमान िसह राठौर की तरफ से उपिस्थत िव्षान अिधव्वा ्शी पी. के . िसह वत्स को सुना व प्ऴावली का अवलोकन िकया। 2. भारतीय संिवधान के अनुच्छेद 227 के अंतगर्त ्ऺस्तुत इस यािचका ्षारा यािचकाकतार्गण ने कहा है िक िव्षान िसिवल जज (अवर खण्ड), दि्षणी, सुल्तानपुर को मूल वाद संख्या 1358 वषर् 2024 के शी्स िनस्तारण हेतु िनदरॏश देने का अनुरोध िकया है। उपरो्व वाद यािचकाकतार्गण ने बंटवारे एवं स्थायी ्िादेश हेतु ्ऺस्तुत िकया है। वाद में ्ऺस्तुत अस्थायी िनषेधा्ञा ्ऺाथर्ना-प्ऴ पर िदनांक 19.09.2024 को नोिटस िनगर्त हुई तथा यािचका में कथन िकया गया है िक िदनांक 05.08.2025 को ्ऺितवादीगण िवचारण न्यायालय के सम्ष उपिस्थत हो गए हैं, िकतु उन्होने अपनी आपि्त ्ऺस्तुत नहीं की है। 3. यािचका के साथ संलग्न आदेश प्ऴ की ्ऺित के अनुसार िदनांक 27.05.2025 को अगली ितिथ िदनांक 05.08.2025 के िलए िनयत की गई थी तथा उ्व ितिथ को अगली ितिथ िदनांक 28.11.2025 के िलए िनयत कर दी गई है। 4. जब अस्थायी िनषेधा्ञा ्ऺाथर्ना-प्ऴ पर न्यायालय ्ऺितवादीगण को नोिटस िनगर्त करे, ऐसी पिरिस्थित में यह आवश्यक है िक ्ऺितवादीगण की उपिस्थित के उपरांत अस्थायी िनषेधा्ञा ्ऺाथर्ना-प्ऴ का िनस्तारण शी्सतापूवर्क िकया जाए। 5. ऐसी पिरिस्थित में यह यािचका इस िनदरॏश के साथ िनस्तािरत की जाती है िक िव्षान िसिवल जज (अवर खण्ड), दि्षणी, सुल्तानपुर मूल वाद संख्या 1358 वषर् 2024 में लंिबत अस्थायी िनषेधा्ञा ्ऺाथर्ना-प्ऴ का िनस्तारण शी्सतापूवर्क िबना िकसी प्ष को अनावश्यक स्थगन देते हुए तथा छोटे अंतराल पर ितिथ िनयत करते हुए करना सुिनि्ात करेंगे। (Subhash Vidyarthi,J.) November 21, 2025 Sumit Versus Counsel for Petitioner(s) : Anshuman Singh Rathore Counsel for Respondent(s) : Smt. Rekha Singh And Another .....Petitioner(s) Munnu Singh And 8 Others .....Respondent(s) Digitally signed by :- SUMIT KAPOOR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench