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Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 186929 (ALL)

AVADHRAJ VERMA v. THE STATE OF U.P THRU. PRIN. SECY. DEPTT. OF FOOD AND CIVIL SUPPLY AND 4 OTHERS

WRIC/11613/2025 · 2025-12-05

Subhash Vidyarthi

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW WRIT - C No. - 11613 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ũी िवजयȅŝ Šकाश िśपाठी, राčय सरकार के िवDZान ĥथाई अिधवǘा ũी आलोक ũीवाĥतव तथा िवपWी संćया 5 के िवDZान अिधवǘा ũी मनीष िमũा को सुना तथा पśावली का अवलोकन िकया। 2. इस िरट यािचका DZारा यािचकाकताă ने उपिजलािधकारी कनăलगंज-गोĔडा DZारा पािरत आदेश िदनांक 05.07.2023 की वैधता को चुनौती दी है, िजसके DZारा यािचकाकताă की उिचत दर की ɭकान का अनुबंध िनरĥत कर िदया गया तथा उनके DZारा जमा Šितभूित की सĞपूणă धनरािश शासन के पW मȅ जĜत कर ली गई है। यािचकाकताă ने उपरोǘ आदेश के िवɳǪ अपील संćया 1299/2023 के िवɳǪ यािचकाकताă ने उǥर Šदेश आवģयक वĥतु (िवŌय एवं िवतरण के िविनयमन) के िनयम 13(3) के अęतगăत अपील संćया 1299/2023 Šĥतुत की थी जो उपायुǘ खाǯ ने िनणăय िदनांक 06.11.2025 से िनरĥत कर दी। 3. उपरोǘ आदेशȋ की वैधता को चुनौती देते ɷए यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ने तकă िदया िक यािचकाककताă ने यह िविशǸ आधार िलया था िक जाँच मȅ पाँच ऐसे Dzिǘयȋ के बयान अंिकत करना िदखाए गया जो मृतक थे, िजससे यह Šतीत होता है िक जाँच की कायăवाही ɮिषत थी तथा ऐसी ɮिषत जांच कायăवाही के आधार पर यािचकाकताă के िवɳǪ िनरĥतीकरण आदेश नहȂ पािरत िकया जा सकता था। 4. राčय सरकार के िवDZान अिधवǘा ने Šकरण मȅ िवĥतृत िलिखत अनुदेश ŠाĚत कर िलए हȈ, िजसके आधार पर उęहȋने तकă िकए तथा उęहȋने कहा िक Šकरण मȅ Šित शपथ पś Šĥतुत करने की आवģयकता नहȂ है। Versus Counsel for Petitioner(s) : Pradeep Kumar Tripathi, Vijayendra Prakash Tripathi Counsel for Respondent(s) : C.S.C., Manish Misra, Udai Bhan Pandey Avadhraj Verma .....Petitioner(s) The State Of U.P Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Food And Civil Supply And 4 Others .....Respondent(s) 5. यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा के उपरोǘ तकă के उǥर मȅ िवDZान ĥथाई अिधवǘा ने कहा िक जाँच के दौरान मृत काडă धारकȋ के पिरवारीजन के बयान अंिकत िकए गए थे तथा यǯिप नाम काडă धारक का िलखा गया है, िनशानी अँगूठा मृत काडă धारक के जीिवत पिरवार के सदĥय का लगाया गया है तथा िनशानी अँगूठे के साथ पिरवार के सदĥय का नाम भी अंिकत िकया गया है। अनुदेशȋ के अनुसार एक मृत काडă धारक बालकराम के िनशानी अँगूठे के साथ भी बालकराम का ही नाम िलखा है, जबिक बालकराम मृत था तथा उसका अँगूठा लेना सĞभव नहȂ था। 6. अनुदेशȋ का अवलोकन करने पर यह Šतीत होता है िक जाँच अिधकारी ने एक बयान अंिकत कर उसी के नीचे अनेक Dzिǘयȋ के अँगूठे लगवा िदए हȈ, इससे यह Šतीत होता है िक अँगूठा लगाने वाले Dzिǘयȋ का ĥवयं बयान नहȂ िदए हȈ, Ćयȋिक यह सĞभव नहȂ है िक अनेक काडă धारक अथवा उनके पिरवारीजन अWरशः समान बयान करȅ। अतः यािचकाकताă के िवɳǪ जाँच कायăवाही िविधक ɴप से सĞपािदत नहȂ की गई है। 7. यािचकाकताăगण की उिचत दर ɭकान का अनुबंध वषă 2016 मȅ िनलिĞबत ɷआ था तथा िदनांक 18.03.2017 को िनरĥत ɷआ था। वषă 2018 से िवपWी संćया 5 Šģनगत उिचत दर की ɭकान का संचालन कर रहȅ है। 8. िवपWीगण के िवDZान अिधवǘा ने यह तकă िदया िक माś एक Dzिǘ का अँगूठा गलत अंिकत हो जाने से यािचकाकताă का अनुबंध िनरĥतीकरण िनरĥत होने योĈय नहȂ हो जाता है, जबिक िनरĥतीकरण आदेश मȅ यह अंिकत है िक यािचकाकताă ने अपने ĥपǸीकरण के साथ 8 Dzिǘयȋ के शपथ पś िदए थे, िजनमȅ से पाँच ने यह आरोप लगाया िक यािचकाकताă DZारा उनके फजȃ शपथ पś Šĥतुत िकए गए। Ŏाम के कई अęय काडă धारकȋ ने यािचकाकताă DZारा अिनयिमत िवतरण की पुिǸ करते ɷए ɭकान का अनुबंध बहाल न िकए जाने का अनुरोध िकया है। आदेश मȅ अंिकत है िक यािचकाकताă को बार-बार सुनवाई का अवसर Šदान िकए जाने के उपरांत भी उसने अपने ĥपǸीकरण के साथ कोई अिभलेखीय साĨय Šĥतुत नहȂ िकए तथा Dzिǘगत सुनवाई के दौरान िदनांक 12.06.2023 को यह कहा िक उसे अęय कोई कथन अथवा साĨय Šĥतुत नहȂ करना है। यािचकाकताă ने माह अĆटूबर 2015 से माचă 2016 तक के िवतरण रिजĥटरȋ की छायाŠितयां अपूणă ɴप से Šĥतुत की, िकęतु ĥटॉक रिजĥटर Šĥतुत नहȂ िकया। मूल िवतरण रिजĥटर भी यािचकाकताă ने Šĥतुत नहȂ िकया। 9. ऐसी पिरिĥथित मȅ जब िक यािचकाकताă के िवɳǪ कई आरोप हȈ, बयान अंिकत करने मȅ उपरोǘ śुिट के कारण यािचका आँिशक ɴप से स्वीकार की जाती है तथा उपिजलािधकारी कनăलगंज-गोĔडा को िनदȆश िदया जाता है िक यािचकाकताă के िवɳǪ नए िसरे से जाँच की कायăवाही संिĥथत करȅ तथा उसे शीŏतापूवăक िविधनुसार पूणă करना सुिनिdzत करȅ। जाँच कायăवाही की आćया के आधार पर सWम अिधकारी अिŎम आदेश पािरत करȅगे, उस अविध के WRIC No. 11613 of 2025 2 दौरान िवपWी संćया 5 Šģनगत उिचत दर की ɭकान का संचालन करते रहȅगे। December 5, 2025 Himanshu WRIC No. 11613 of 2025 3 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- HIMANSHU SHUKLA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench