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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 6715 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ũी अɳण कु मार ितवारी तथा िवपWी के िवDZान अिधवǘा ũी मनोज कु मार यादव को सुना।
2. िवपWी के िवDZान अिधवǘा ने Šित शपथ-पś Šĥतुत िकया िजसे अिभलेख पर िलया जाए।
3. भारतीय संिवधान के अनुċछेद 227 के अंतगăत Šĥतुत इस यािचका DZारा यािचकाकताă ने िवDZान अपर जनपद ęयायाधीश (कW संćया 6),बलरामपुर DZारा Dzवहार अपील संćया 1 वषă 2023 मȅ पािरत आदेश िदनांक 13.10.2025 की वैधता को चुनौती दी है। िजसके माĘयम से यािचकाकताă-अपीलाथȃ DZारा Ŏाम पंचायत अिधकारी को साĨय हेतु तलब िकए जाने हेतु Šĥतुत Šाथăना-पś 96 (ग) िनरĥत कर िदया गया।
4. अपील मȅ यािचकाकताă (अपील मȅ Šĕयथȃ) ने िदनांक 04.01.2025 को एक Šाथăना-पś 84 (ग) अंतगăत आदेश 41 िनयम 27 Dzवहार ŠिŌया संिहता DZारा अितिरǘ अिभलेखीय साĨय मȅ संते पुś ननकऊ का मृĕयु Šमाण-पś तथा भूिम गाटा संćया 1105, 1166 व 976 Ŏाम मुबारकपुर, परगना साɭġलानगर, तहसील उतरौला, िजला बलरामपुर की छः खतौनी Šĥतुत करने की अनुमित मांगी थी। उǘ Šाथăना-पś िदनांक 08.09.2025 को ĥवीकार कर िलया गया। इसके उपरांत िदनांक 13.10.2025 को यािचकाकताă (अपील मȅ Šĕयथȃ) ने Šाथăना-पś 96 ग Šĥतुत करके यह अनुरोध िकया िक मृĕयु Šमाण-पś को Šमािणत करवाने हेतु Ŏाम पंचायत अिधकारी को मय जęम-मृĕयु रिजĥटर व अęय संबंिधत अिभलेख हेतु तलब िकया जाए। इस Šाथăना-पś के िवɳǪ िवपWी ने आपिǥ Šĥतुत की िजसकी Šित इस यािचका के साथ संलĈन नहȂ की गई है। Šितशपथ-पś के साथ आपिǥ की Šित Šĥतुत की गई है िजसमȅ यह कहा गया है िक संते पुś ननकऊ की मृĕयु की ितिथ के िवषय मȅ कोई िववाद नहȂ है तथा इस कारण से Ŏाम पंचायत अिधकारी को तलब करने का कोई औिचĕय नहȂ है।
5. अपीलीय ęयायालय ने उपरोǘ तĖयȋ का अंकन करते ɷए यह भी कहा िक संते की मृĕयु अपील योिजत करने के पूवă ही हो गई थी, तब भी अवर ęयायालय के समW उǘ Šमाण-पś का सĕयापन नहȂ कराए जाने के संबंध मȅ अपीलकताă ने कोई ĥपǸीकरण नहȂ िदया है। मृतक संते की मृĕयु की ितिथ के संबंध मȅ कोई िववाद नहȂ है तथा ऐसी पिरिĥथित मȅ Šाथăना-पś 96 ग िनरĥत िकए जाने Versus Counsel for Petitioner(s) : Arun Kumar Tewari Counsel for Respondent(s) :
Surya Prakash .....Petitioner(s) Ramakant Dubey .....Respondent(s)
योĈय है।
6.
संते की मृĕयु िदनांक 08.03.1999 को ɷई थी तथा मूल वाद वषă 1999 मȅ Šĥतुत ɷआ तथा अपील वषă 2022 मȅ Šĥतुत ɷई। 1999 मȅ मृत Dzिǘ के संबंध मȅ साĨय वाद के लंिबत रहने के दौरान Šĥतुत नहȂ िकया गया। अपील के लंबन के समय जब यािचकाकताă ने िदनांक 04.01.2025 को आदेश 41 िनयम 27 Dzवहार ŠिŌया संिहता के अंतगăत Šाथăना-पś Šĥतुत करके अितिरǘ अिभलेखीय साĨय Šĥतुत करने की अनुमित मांगी तो उस ĥतर पर भी यािचकाकताă के िलए अितिरǘ मौिखक साĨय Šĥतुत करने की अनुमित मांगना संभव था, िकतु यािचकाकताă ने ऐसा भी नहȂ िकया है। समय रहते तĕपरता से उǘ Šाथăना न करने का कारण भी नहȂ दशाăया गया है।
7. जब मृतक की मृĕयु की ितिथ के संबंध मȅ कोई िववाद नहȂ है। ऐसी िĥथित मȅ मृĕयु Šमाण-पś को िसǪ कराने के िलए Ŏाम पंचायत अिधकारी को बुलाना ęयायिहत मȅ आवģयक नहȂ है।
8. अपीलीय ęयायालय ने Ŏाम पंचायत अिधकारी को साWी ɴप मȅ बुलाने हेतु Šाथăना-पś िनरĥत करने मȅ कोई śुिट तथा अवैधािनकता कािरत नहȂ की है।
9. यािचका बलहीन है, तदनुसार िनरĥत की जाती है। December 15, 2025 Sumit A227 No. 6715 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- SUMIT KAPOOR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench