NANDGANJ SIHORI SUGAR COMPANY LTD. THRU. EXECUTIVE DIRECTOR v. THE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LKO. AND 3 OTHERS
WRIC/10833/2025 · 2025-12-01
body2025
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[ 2025 DAILYLAW 183249 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW WRIT - C No. - 10833 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ũी Šकाश कु मार िसęहा, िवपWी संćया 2 तथा 3 Wेśीय भिवĤय िनिध आयोग के िवDZान अिधवǘा ũी अिखलेश Šताप िसह तथा िवपWी संćया 4 यूिनयन बȈक ऑफ इिĔडया के िवDZान अिधवǘा ũी चęŝशेखर िसęहा को सुना तथा पśावली का अवलोकन िकया।
2. िवपWीगण के िवDZान अिधवǘा ने कहा िक चूंिक समĥत संगत अिभलेख पśावली पर उपलĜध हȈ तथा ęयायालय तĖयȋ को परीWण करना Šĥतािवत नहȂ कर रही है, वे Šितशपथ-पś Šĥतुत िकये िबना Šकरण मȅ तकă करȅगे। तėनुसार, पWȋ की सहमित से यािचका अंितम ɴप से िनĥतािरत की जाती है।
3. भारतीय संिवधान के अनुċछेद 226 के अंतगăत Šĥतुत इस यािचका DZारा यािचकाकताă ने के ęŝीय औǯोिगक ęयायािधकरण / ũम ęयायालय, लखनऊ DZारा अपील संćया 19 सन 2021 मȅ पािरत िनणăय तथा आदेश िदनांक 11.06.2025 की वैधता को चुनौती दी है।
4. उपरोǘ Šकरण कमăचारी भिवĤय िनिध संगठन DZारा पािरत आदेश िदनांक 18.06.2013 से उĕपęन ɷआ िजसमȅ Wेśीय भिवĤय िनिध आयुǘ ने यह आदेिशत िकया िक यािचकाकताă नंद गंज िसहोरी सुगर कं पनी िलिमटेड (उǥर Šदेश चीनी िनगत के अधीन कं पनी) कमăचारी भिवĤय िनिध तथा Šकीणă Šावधान अिधिनयम 1952 की धारा 7Q तथा 14B के अंतगăत ɳपये 03,13,68,259/- (तीन करोí तेरह लाख अरसठ हजार दो सौ उनसठ) जमा करȅ।
5. यािचकाकताă ने उǘ आदेश की वैधता को अपील संćया 509(14) सन 2013 के माĘयम से चुनौती दी, जोिक िदनांक 04.13.2016 के आदेश से िनĥतािरत ɷई। अपीलीय आदेश मȅ यह ĥपǸ अंिकत था िक िवपWी ने अवशेष देयकȋ की गणना अिधकतम दरȋ- 17%, 22%, 27% तथा 37% से की तथा Ĝयाज की गणना तथा वसूली अिधिनयम की धारा 7Q के अंतगăत पहले ही की जा चुकी है तथा इस कारण से िवपWीगण को 5%, 10%, 15% तथा 25% की दर से गणना करनी चािहए थी। चूंिक िवपWीगण ने ऐसा नहȂ िकया, आलोċय आदेश िदनांक 18.06.2013 िनरĥत िकया जाने योĈय है। ऐसी िटĚपणी करने के बाद भी अपीलीय Šािधकरण ने लगायी गयी Versus Counsel for Petitioner(s) : Prakash Kumar Sinha, Akash Sinha, Manish Mishra Counsel for Respondent(s) : Akhilesh Pratap Singh, Chandra Shekhar Sinha, Kapish Srivastava Nandganj Sihori Sugar Company Ltd. Thru. Executive Director .....Petitioner(s) The Presiding Officer Central Govt. Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Lko. And 3 Others .....Respondent(s)
Wितपूित को माś घटा कर 40% कर िदया तथा समाĚत नहȂ िकया।
6.
अपीलीय आदेश की वैधता को यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ने इस िनणăय ęयायालय के समW यािचका संćया 25668(M/S) सन 2016 के माĘयम से चुनौती दी। उǘ यािचका िदनांक 07.02.2020 के िनणăय से ĥवीकार कर ली गयी, िजस िनणăय मȅ यह ĥपǸतया अंिकत है िक जब अपीलीय Šािधकरण ने यह िटĚपणी की िक आदेश िदनांक 18.06.2013 िनरĥत िकये जाने योĈय है, इसके पdzात ęयायािधकरण DZारा 40% Wितपूित अिधरोिपत िकये जाने का कोई वैधािनक आधार नहȂ था। इस ęयायालय ने अपीलीय ęयायािधकरण के आदेश िदनांक 04.03.2016 को िनरĥत करते ɷए Šकरण अपीलीय ęयायािधकरण को इस िनदȆश के साथ ŠितŠेिषत िकया िक ęयायािधकरण सेवायोजक DZारा िकसी ɭभाăवना के अभाव तथा गजट नोिटिफके शन िदनांक 26.09.2008 के पिरŠेĨय मȅ Wितपूित गलत गणना के िबęɭɛ पर िवचार करते ɷए तीन महीने के अंदर पुनः िनणăय लȅगे।
7. इस ęयायालय के उपरोǘ िनदȆश िदनांक 07.02.2020 के अनुŌम मȅ अपीलीय ęयायािधकरण ने आलोċय आदेश िदनांक 11.06.2025 पािरत िकया है।
8. यǯिप इस ęयायालय ने अपने िनणăय मȅ यह िविशǸ ɴप से अंिकत िकया था िक अपीलीय ęयायािधकरण के पूवă िनणăय मȅ जब यह अंिकत िकया गया था िक िनणăय मȅ किथत śुिटयȋ के कारण आदेश िदनांक 18.06.2013 िनरĥत करने योĈय है तो इस िटĚपणी के पdzात कोई भी Wितपूित अिधरोिपत नहȂ की जा सकती थी तथा इस िबęɭ पर ęयायािधकरण ने śुिट कािरत की है तथा ęयायािधकरण को इस िनदȆश के साथ Šकरण ŠितŠेिषत िकया गया िक वह गजट नोिटिफके शन िदनांक 26.09.2008 के आलोक मȅ Wितपूित की गलत गणना के िबęɭ को तय करेगी एवं गंभीरता कम करने वाले कारकȋ तथा पिरिĥथितयȋ को Ęयान मȅ रखते ɷए आदेश पािरत करȅगे, अपीलीय ęयायािधकरण DZारा ऐसा करना अिनवायă था। आलोċय िनणăय िदनांक 11.06.2025 के अवलोकन से ĥपǸ है िक न तो अपीलीय ęयायािधकरण ने इस िबęɭ पर कोई िनणăय पािरत िकया है और न ही गजट नोिटिफके शन िदनांक 26.09.2008 के आलोक मȅ कोई पुनगăणना की है।
9. ऐसी Šतीत होता है िक आलोċय आदेश िदनांक 11.06.2025 इस ęयायालय DZारा पूवă मȅ यािचका संćया 25668 सन 2015 मȅ पािरत िनणăय िदनांक 07.02.2020 के Šĥतर 37 तथा 38 मȅ की गयी िटĚपिणयȋ तथा िदये गये िनदȆशȋ के Ęयान मȅ रखे िबना पािरत िकया गया है िजस कारण से अपीलीय ęयायािधकरण का आलोċय िनणăय िविध मȅ संधायă नहȂ हȈ।
10.
तėनुसार, यािचका स्वीकार की जाती है।
11. अपील 19 सन 2021 मȅ पािरत िनणăय तथा आदेश िदनांक 11.06.2025 अपाĥत िकया जाता है। Šकरण अपीलीय Šािधकरण – के ęŝीय औǯोिगक ęयायािधकरण / ũम ęयायालय, लखनऊ को इस ęयायालय के DZारा पूवă मȅ यािचका संćया 25668 सन 2016 मȅ पािरत िनणăय िदनांक 07.02.2020 के Šĥतर 37 तथा 38 के आलेखȋ को िवशेष ɴप से ɯिǸगत रखते ɷए पुनः िनणȃत करने के िलए ŠितŠेिषत िकया जाता है। ęयायािधकरण यथासंभव, शीŏता के साथ, िबना िकसी पW को कोई अनावģयक ĥथगन देते ɷए Šकरण को िनĥतािरत करेगी।
12. यह ĥपǸ िकया जाता है िक इस ęयायालय ने माś पूवă िनणăय के िनदȆशȋ का अनुपालन न करने के कारण आलोċय आदेश अपाĥत िकया है तथा पWȋ के दावे / Šितदावे पर गुण-दोष के आधार पर िवचार नहȂ िकया है। अपीलीय ęयायालय पWȋ के दावे एवं Šितदावे को गुण-दोष पर WRIC No. 10833 of 2025 2
इस आदेश से Šभािवत ɷए िबना िवचार करके पुनिनणăय िनणăय लेगी। December 1, 2025 Ankit WRIC No. 10833 of 2025 3 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench