ISLAMIC ISNA ASHARI EDUCATIONAL ACADEMY,LKO. THRU. M.D./MANAGER SHRI S.A.S. IMAM v. SRI YUSUF ASKARI AND OTHERS
FAFO/478/2025 · 2025-12-18
Subhash Vidyarthi
body2025
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[ 2025 DAILYLAW 182787 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW FIRST APPEAL FROM ORDER No. - 478 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. अपीलाथȃगण के िवDZान अिधवǘा ũी कमल िकशोर शमाă, िवपWी संćया 1 की तरफ से उपिĥथत िवDZान विरǹ अिधवǘा ũी हरगोिवęद िसह पिरहार तथा अिधवǘा ũी योगेश िसह, िवपWी संćया 13 की तरफ से उपिĥथत िवDZान अिधवǘा ũी मेहंदी अĜबास िरजवी, िवपWी संćया 21 की तरफ से िवDZान अिधवǘा ũी िहमांक िमũा तथा िवपWी संćया 22 की तरफ से उपिĥथत अिधवǘा ũी लोके ęŝ कु मार गुĚता को सुना तथा पśावली का अवलोकन िकया।
2. आदेश 43 िनयम 1(r) िसिवल ŠिŌया संिहता के अंतगăत Šĥतुत इस अपील DZारा िवDZान िसिवल जज (Šवर खĔड), मिलहाबाद, लखनऊ DZारा मूल वाद संćया 708 सन 2025 मȅ पािरत आदेश िदनांक 22.07.2025 की वैधता को चुनौती दी गयी है, िजसके DZारा िवचारण ęयायालय ने अंतिरम िनषेधाXा Šाथăना-पś 6ग का िनĥतारण करते ɷए पWȋ को वाद की कायăवाही के दौरान िववािदत संपिǥ के संबंध मȅ यथािĥथित बनाये रखने का आदेश िदया।
3. इस ęयायालय के आदेश िदनांिकत 11.11.2025 DZारा अपील अंगीकृ त की गयी िकęतु अंतिरम अनुतोष देते समय वाद की कायăवाही ĥथिगत कर दी गयी। अपीलकताă ने अंतिरम अनुतोष के ɴप मȅ िवचारण ęयायालय के आलोċय आदेश िदनांक 22.07.2025 के िŌयाęवयन पर रोक लगाने की Šाथăना की थी न िक वाद की कायăवाही की रोक लगाने की तथा Šथम ɯǸया ऐसा Šतीत होता है िक आदेश िदनांक 11.11.2025 DZारा śुिटवश आलोċय आदेश पर रोक लगाने के ĥथान पर वाद की कायăवाही रोकने का आदेश पािरत हो गया।
4. अपीलकताăगण के िवDZान अिधवǘा तथा वादी - िवपWी संćया 1 के िवDZान अिधवǘा ने सिĞमिलत ɴप से यह तकă िकया िक यǯिप आलोċय आदेश िदनांक 22.07.2025 Šथम ɯǸया एक िवĥतृत आदेश Šतीत होता है तथा ऐसा लगता है िक िवचारण ęयायालय ने समĥत संगत तĖयȋ एवं अिभलेखȋ का परीWण करने के उपराęत आदेश पािरत िकया है िकęतु आदेश का Versus Counsel for Appellant(s) : Kaustubh Singh Counsel for Respondent(s) : Piyush Pathak, Lokendra Kumar Gupta, Meenakshi Singh Parihar, Mehdi Abbas Rizvi, Yogesh Singh Islamic Isna Ashari Educational Academy,Lko. Thru.
Thru. M.D./Manager Shri S.A.S. Imam .....Appellant(s) Sri Yusuf Askari And Others .....Respondent(s)
पिरशीलन करने से यह ĥपǸ होता है िक िवचारण ęयायालय ने माś पWȋ के अिभकथनȋ को आदेश मȅ दोहरा िदया है िकęतु िबना उसकी कोई सĞयक समीWा िकए ɷए आलोċय आदेश पािरत िकया है। जब अपीलकताă के उपरोǘ कथन का ĥवयं वादी - िवपWी संćया 1 के िवDZान अिधवǘा ही िवरोध नहȂ कर रहे हȈ तथा उęहȋने भी भारतीय संिवधान के अनुċछेद 227 के अंतगăत यािचका संćया 7011 सन 2025 Šĥतुत करके आदेश की वैधता को चुनौती दी ɷई है तो ऐसी पिरिĥथित मȅ उǘ आदेश समुिचत कारण अंिकत न करने के कारण िविध मȅ संधायă नहȂ है एवं िनरĥत िकये जाने योĈय है।
5. तėनुसार, अपील ĥवीकार की जाती है। िवDZान िसिवल जज (Šवर खĔड), मिलहाबाद, लखनऊ को मूल वाद संćया 708 सन 2025 मȅ पािरत आदेश िदनांक 22.07.2025 अपाĥत िकया जाता है। Šकरण िवDZान िसिवल जज (Šवर खĔड), मिलहाबाद, लखनऊ को इस िनदȆश के साथ ŠितŠेिषत िकया जाता है िक वह समĥत पWȋ का सुनवाई का उिचत अवसर देने के उपराęत Šाथăना-पś ग6 का पुनः एक सकारण आदेश से िनĥतारण शीŏतापूवăक, यथासंभव आज की ितिथ से एक माह के भीतर करना सुिनिdzत करȅगे। Šाथăना-पś 6ग के पुनः िनĥतारण तक सभी पWकार यथािĥथित बनाये रखȅगे। December 18, 2025 Ankit FAFO No. 478 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench