SURESH v. STATE OF U.P. THRU. PRIN. SECY. FOOD AND LOGISTICS DEPTT. LKO. AND 7 OTHERS
WRIC/11712/2025 · 2025-12-10
Subhash Vidyarthi
body2025
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[ 2025 DAILYLAW 182090 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW WRIT - C No. - 11712 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ũी अिनल कु मार िनषाद तथा िवDZान ĥथायी अिधवǘा ũी उमेश चęŝ िसह को सुना तथा पśावली का अवलोकन िकया।
2. इस यािचका DZारा यािचकाकताă ने िवपWी संćया 7 को आवंिटत उिचत दर की ɭकान का संचालन िवपWी संćया 8 DZारा िकये जाने से रोकने हेतु परमादेश देने का अनुरोध िकया गया है।
3. ęयायालय ने यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा से Šģन पूछा िक Šकरण मȅ यािचकाकताă का कौन वैधािनक अिधकार सिęनिहत है, िजसका उġलंघन हो रहा हो, िजस पर यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ने कहा िक यािचका के Šĥतर 3 मȅ यह ĥपǸ ɴप से कहा गया है िक याची का कोई िनजी िहत Šकरण मȅ सिĞमिलत नहȂ है तथा इससे उसे िनजी तौर पर कोई लाभ नहȂ होगा।
4. ऐसी पिरिĥथित मȅ यािचकाकताă DZारा िनजी ɴप से Šĥतुत परमादेश यािचका पोषणीय नहȂ होगी।
5. यिद जनिहत मȅ यािचका की पोषणीयता देखा जाय तो यािचका पर ऐसा कोई कथन नहȂ है िक किथत ɴप से िवपWी संćया 7 को आवंिटत ɭकान का संचालन िवपWी संćया 8 DZारा िकये जाने से जनता को Ćया परेशानी हो रही है तथा ऐसा कोई आWेप नहȂ लगाया गया है िक ɭकान से खाǯाęन िवतरण मȅ कोई अिनिमयतता अथवा अवैधािनकता कािरत की जा रही है।
6. िजला पूित अिधकारी, सीतापुर DZारा िदये गये िलिखत अनुदेशȋ के आधार पर िवDZान ĥथायी अिधवǘा ने ęयायालय को सूिचत िकया िक खाǯाęन का उठान एवं िवतरण ɭकान आवंटी के आधार काडă एवं अंगूठा िनशान लगाये जाने पर ही होता है तथा ɭकानदार की अनुपिĥथित मȅ खाǯाęन का उठान तथा िवतरण असंभव है। ɭकानदार िवपWी संćया 7 ने माś िवपWी संćया 8 का मोबाइल नंबर अंिकत करा रखा था िजस कारण से यािचकाकताă ने यह आरोप लगाया है। Versus Counsel for Petitioner(s) : Anil Kumar Nishad, Pooja Rayakwar Counsel for Respondent(s) : C.S.C. Suresh .....Petitioner(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Food And Logistics Deptt. Lko. And 7 Others .....Respondent(s)
7.
उपरोǘ तĖयȋ एवं पिरिĥथितयȋ के आलोक मȅ, जबिक वतăमान मȅ ɭकानदार ने अपना मोबाइल नंबर 7570878264 अंिकत करा िदया है; Šकरण मȅ यािचकाकताă का कोई वैधािनक िहत िनिहत नहȂ है; जनिहत िवपरीत कायă होने का कोई अिभकथन नहȂ िकया गया है तथा अनुदेशȋ से यह ĥपǸ है िक ɭकान का संचालन वाĥतव मȅ ɭकान आवंटी DZारा ही िकया जा रहा है, यािचका बलहीन, तėनुसार िनरĥत की जाती है। December 10, 2025 Ankit WRIC No. 11712 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench