SAURABH PANDEY v. UNION OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPTT. OF FINANCIAL SERVICES NEW DELHI AND 4 OTHERS
WRIC/9585/2025 · 2025-11-04
Subhash Vidyarthi
body2025
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[ 2025 DAILYLAW 181980 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW WRIT - C No. - 9585 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. यािचकाकताă की तरफ से ũी अथवă आयă ने वकालतनामा Šĥतुत िकया, िजसे अिभलेख पर िलया जाता है।
2. यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ũी अथवă आयă, भारत सरकार के िवDZान अिधवǘा ũी अǶनी कु मार िसह, यूिनयन बȈक ऑफ इंिडया के िवDZान अिधवǘा ũी चंŝ शेखर िसęहा तथा राčय सरकार के िवDZान अिधवǘा ũी िवकास राय को सुना तथा पśावली का अवलोकन िकया।
3. भारतीय संिवधान के अनुċछेद 226 के अंतगăत Šĥतुत इस िरट यािचका DZारा यािचकाकताă ने ऋण वसूली ęयायािधकरण, लखनऊ को Šितभूित Šाथăना पś संćया 183 सन् 2025 अंतगăत धारा 17 िवǥीय आिĥतयȋ को Šितभूितकरण और पुनिनमाăण तथा Šितभूित िहत Šवतăन अिधिनयम, 2002 मȅ पािरत आदेश िदनांक 6/5/2025 एवं 29/7/2025 की वैधता को चुनौती दी है, िजसके DZारा यािचकाकताă का अंतिरम अनुतोष Šाथăना पś िनरĥत कर िदया गया।
4. आदेश िदनांक 6/5/2025 मȅ ऋण वसूली ęयायािधकरण, लखनऊ ने अंिकत िकया है िक Šितभूित Šाथăना पś िदनांक 20/2/2025 को Šĥतुत करते ɷए िदनांक 26/9/2023 को ɷआ Šģनगत संपिǥ का िवŌय, िदनांक 22/11/2023 को िनगăत िवŌय Šमाण पś तथा वैधता को चुनौती दी है। Šģनगत संपिǥ का कĜजा लेने के िलए नोिटस िदनांक 11/8/2020 को िनगăत िकया गया था, इसके उपरांत भी Šितभूित Šाथăना पś िदनांक 20/2/2025 को Šĥतुत िकया गया। िदनांक 21/4/2025 को िजलािधकारी ने Šģनगत संपिǥ का कĜजा िदनांक 6/5/2024 को लेने के िलए एक नोिटस जारी की थी। ęयायािधकरण ने यह मत Dzǘ िकया िक अिधिनयम की धारा 17 (3) के अनुसार, Šकरण के अंितम िनĥतारण के उपरांत ही यिद यािचकाकताă सफल Versus Counsel for Petitioner(s) : Jyoti Rajpoot, Gaurav Gupta Counsel for Respondent(s) : A.S.G.I., C.S.C., Chandra Shekhar Sinha, Kapish Srivastava, Puneet Kumar Verma Saurabh Pandey .....Petitioner(s) Union Of India Ministry Of Finance Deptt. Of Financial Services New Delhi And 4 Others .....Respondent(s)
होता है तो उसको कĜजा वापस िदलाया जा सकता है तथा अंतिरम अनुतोष Šाथăना पś तदनुसार िनĥतािरत कर िदया। िदनांक 29/7/2025 के आदेश से ęयायािधकरण ने बȈक को संपिǥ का कĜजा िदनांक 3/8/2025 के उपरांत देने का िनदȆश िदया।
5. यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ने यह अनुरोध िकया िक ęयायािधकरण को यािचकाकताă का अंतिरम अनुतोष Šाथăना पś शीŏ िनĥतािरत करने का िनदȆश िदया जाए।
6.
िवपWीगण के िवDZान अिधवǘाɛ ने कहा िक यािचकाकताă का अंतिरम अनुतोष Šाथăना पś पूवă मȅ ही िनरĥत हो चुका है। उęहȋने यह भी कहा िक यािचकाकताă ने इसके पूवă वसूली कायăवाही की वैधता को िरट (सी) संćया 5856 सन् 2025 के माĘयम से चुनौती दी थी, जो िदनांक 17/6/2025 को िनरĥत हो गई तथा यह तĖय यािचकाकताă ने यािचका मȅ उġलेिखत नहȂ िकया है।
7. संपिǥ के Ōे ता, ɭगȆश िनगम ने इस ęयायालय के समW िरट (सी) संćया 6447 सन् 2025 Šĥतुत की थी, जो इस ęयायालय की एक खंडपीठ ने िदनांक 18/7/2025 को इस िनदȆश के साथ िनĥतािरत की िक संपिǥ का भौितक कĜजा 15 िदन के अंदर ŠाĚत करके Ōे ता को हĥतगत कराया जाए।
8. ऐसी पिरिĥथित मȅ, जबिक यािचकाकताă का अंतिरम अनुतोष Šाथăना पś ऋण वसूली ęयायािधकरण DZारा पूवă मȅ ही िनरĥत िकया जा चुका है तथा उǘ िनरĥतीकरण आदेश को यािचकाकताă ने चुनौती नहȂ दी है, इस ęयायालय की एक खंडपीठ ने आदेश िदनांक 18/7/2025 DZारा 15 िदन के अंदर संपिǥ का भौितक कĜजा लेने का िनदȆश िदया है, इस यािचका मȅ हĥतWेप करने का कोई औिचĕय नहȂ है।
9. तदनुसार, यािचका िनरĥत की जाती है। November 4, 2025 Himanshu WRIC No. 9585 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- HIMANSHU SHUKLA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench