C/M MADARSA JAMIA LATEEFIYA THRU. MANAGER HASMAT ALI v. STATE OF U.P. THRU. ADDL. CHIEF SECY. MINORITY WELFARE DEPTT. LKO. AND 3 OTHERS
WRIC/10545/2025 · 2025-12-03
Subhash Vidyarthi
body2025
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[ 2025 DAILYLAW 181833 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW WRIT - C No. - 10545 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा सैयद öाɴá अहमद, िवDZान अपर मुćय ĥथायी अिधवǘा ũी राɷल शुĆला तथा िवपWी संćया 2-उǥर Šदेश मदरसा िशWा पिरषė की तरफ से िवDZान अिधवǘा ũी अफèाल अहमद िसिǩकी को सुना।
2. इस िरट यािचका के माĘयम से यािचकाकताă ने िजला अġपसंćयक कġयाण अिधकारी, ũावĥती DZारा पािरत आदेश िदनांक 01.05.2025 की वैधता को चुनौती दी है, िजसके DZारा यािचकाकताă के मदरसे की शैिWक गितिविधयȋ पर रोक लगा दी गई है। यािचकाकताă ने िजला अġपसंćयक कġयाण अिधकारी, ũावĥती DZारा िनगăत नोिटस िदनांक 26.08.2025 की वैधता को चुनौती दी है िजसके DZारा मदरसे के संबंध मȅ यािचकाकताă से 19 िबɭɛ पर सूचनाएं मांगी गई हȈ।
3. यािचकाकताă का कथन है िक उसे िदनांक 27.11.2007 को िजला अġपसंćयक कġयाण अिधकारी, बहराइच/ũावĥती DZारा अĥथायी माęयता Šदान की गई थी िजस माęयता आदेश मȅ अĥथायी माęयता की अविध का कोई कथन नहȂ था। इसके पdzात िदनांक 22.07.2016 को उǥर Šदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा माęयता, Šशासन सेवा िनयमावली 2016 Šćयािपत की गई थी िजसके Šĥतर 3 (ग) मȅ यह Šावधान है िक अĥथायी माęयता पांच वषȍ के िलए िविधमाęय होगी। अĥथायी माęयता जब तक ĥथायी न कर दी जाए, Šĕयेक पांच वषȍ उपरांत उसका नवीनीकरण वांिछत होगा। िदनांक 01.05.2025 को िजला अġपसंćयक कġयाण अिधकारी, ũावĥती ने यािचकाकताă को पś िलखकर कहा िक चूंिक पांच वषă के पdzात् यािचकाकताă ने अĥथायी माęयता का नवीनीकरण नहȂ कराया, यािचकाकताă DZारा मदरसे का संचालन उपरोǘ िनयमावली, 2016 की धारा (ग) के िवɳǪ है। अतः यािचकाकताă के मदरसे की शैिWक गितिविधयȋ पर रोक लगा दी गई।
4. उपरोǘ आदेश की वैधता को चुनौती देते ɷए यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ने तकă िदया िक Versus Counsel for Petitioner(s) : Sayyed Farooq Ahmad, Afzal Ahmad Counsel for Respondent(s) : C.S.C., Afzal Ahmad Siddiqui C/M Madarsa Jamia Lateefiya Thru. Manager Hasmat Ali .....Petitioner(s) State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Minority Welfare Deptt. Lko.
And 3 Others .....Respondent(s)
यािचकाकताă के मदरसे को अĥथायी माęयता वषă 2007 मȅ दी गई थी तथा उस अĥथायी माęयता मȅ पांच वषă की अिधकतम अविध का कोई उġलेख नहȂ है। वषă 2016 मȅ लागू िनयमावली के आधार पर पूवă मȅ दी गई अĥथायी माęयता समाĚत नहȂ हो जाती है। यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ने यह भी तकă िदया िक माęयता समािĚत माś से यािचकाकताă के मदरसे मȅ शैिWक गितिविधयȋ के संचालन पर रोक नहȂ लगाई जा सकती है तथा िनयमावली वषă 2016 के Šĥतर 13 के अनुसार ĥथायी माęयता के Šĕयाहरण की दशा मȅ Šģनगत संĥथा िकसी भी अनुदान के िलए अिधकृ त नहȂ होगी, िकतु संĥथा का संचालन बंद करने का Šावधान नहȂ है। अĥथायी माęयता के Šĕयाहरण के फलĥवɴप संĥथा पर Ćया Šभाव होगा इसका िनयमावली 2016 मȅ कोई Šावधान नहȂ है।
5. िवDZान अपर मुćय ĥथायी अिधवǘा ने कहा िक वतăमान मȅ मदरसे का संचालन िनबाăध ɴप से चल रहा है तथा मदरसे के Šधानाचायă ने इस संबंध मȅ िलिखत ɴप से िजला अġपसंćयक कġयाण अिधकारी को सूचना दी है जो Šितशपथ पś के साथ संलĈनक संćया 4 के ɴप मȅ संलĈन है। उęहȋने कहा िक यािचकाकताă नोिटस िदनांक 26.08.2025 का उǥर दȅ तो उनके DZारा उठाए गए िबɭɛ को गुण-दोष के आधार पर िनĥतािरत िकया जाएगा।
6. इस Šĥताव के िवɳǪ यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा को कोई आपिǥ नहȂ है।
7. तदनुसार, िजला अġपसंćयक कġयाण अिधकारी, ũावĥती DZारा पािरत आलोċय आदेश िदनांक 01.05.2025 Šभावहीन हो गया है, यािचका इस िनदȆश के साथ िनĥतािरत की जाती है िक यािचकाकताă आज की ितिथ से एक सĚताह के भीतर नोिटस िदनांक 26.08.2025 का उǥर िजला अġपसंćयक कġयाण अिधकारी, ũावĥती को उपलĜध कराएंगे िजस पर यािचकाकताă DZारा उठाए गए िबɭɛ को Ęयान मȅ रखते ɷए िविधनुसार गुण-दोष के आधार पर एक सकारण आदेश शीŏतापूवăक पािरत िकया जाएगा। December 3, 2025 Sumit WRIC No. 10545 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- SUMIT KAPOOR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench