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Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 179689 (ALL)

SONU SINGH v. SMT. PRIYA SINGH

A227/6552/2025 · 2025-11-13

Subhash Vidyarthi

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 6552 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ũी गोपेश िśपाठी को सुना व पśावली का अवलोकन िकया। 2. भारतीय संिवधान के अनुċछेद 227 के अंतगăत Šĥतुत इस यािचका DZारा यािचकाकताă ने अितिरǘ Šधान ęयायाधीश-Šथम पािरवािरक ęयायालय, सुġतानपुर के DZारा मूल वाद संćया 794 वषă 2021 मȅ पािरत आदेश िदनांक 04.10.2025 की वैधता को चुनौती दी गई है। 3. यािचका के समथăन मȅ कु छ तकă करने के पdzात् यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा ने अपने तकă माś इस अनुतोष तक सीिमत िकए िक पािरवािरक ęयायालय मूल वाद का शीŏ िनĥतारण करȅ। 4. उपरोǘ मूलवाद यािचकाकताă ने िहęɮ िववाह अिधिनयम की धारा 13 के अंतगăत िववाह िवċछेद हेतु िदनांक 17.09.2021 को Šĥतुत िकया था। 5. िहęɮ िववाह अिधिनयम की धारा 21 (ख) के Šावधान िनĞनवत हȈ- "21ख. इस अिधिनयम के अधीन अिजयȋ के िवचारण और िनपटारे से सĞबिęधत िवशेष उपबęध (1) इस अिधिनयम के अधीन अजȃ का िवचारण, जहां तक िक ęयाय के िहत से संगत रहते ɷए उस िवचारण के बारे से साĘय हो, िदन Šितिदन तब तक िनरęतर चालू रहेगा जब तक िक वह समाĚत न हो जाए िकęतु उस दशा मȅ नहȂ िजसमȅ ęयायालय िवचारण का अगले िदन से परे के िलए ĥथगन उन कारणȋ से आवģयक समझे जो लेखबǪ िकए जाएंगे। (2) इस अिधिनयम के अधीन हर अजȃ का िवचारण जहां तक संभव हो शीŏ िकया जाएगा और Šĕयथȃ पर अजȃ की सूचना की तामील होने की तारीख से छह मास के अęदर िवचारण समाĚत करने का Šयास िकया जाएगा। (3) इस अिधिनयम के अधीन हर अपील की सुनवाई जहां तक संभव हो शीŏ की जाएगी और Šĕयथȃ पर अपील की सूचना की तामील होने की तारीख से तीन मास के अंदर सुनवाई समाĚत करने का Šयास िकया जाएगा। " Versus Counsel for Petitioner(s) : Gopesh Tripathi Counsel for Respondent(s) : Sonu Singh .....Petitioner(s) Smt. Priya Singh .....Respondent(s) 6. तदनुसार, यािचका इस िनदȆश के साथ िनĥतािरत की जाती है िक पािरवािरक ęयायालय, सुġतानपुर िहęɮ िववाह अिधिनयम की धारा 21 (बी) को ɯिǸगत रखते ɷए मूल वाद संćया 794 वषă 2021 िक िनĥतारण िविधनुसार शीŏतापूवăक िबना िकसी पW को अनावģयक ĥथगन देते ɷए करना सुिनिdzत करȅगे। . (Subhash Vidyarthi,J.) November 13, 2025 Sumit A227 No. 6552 of 2025 2 Digitally signed by :- SUMIT KAPOOR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench