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Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 178417 (ALL)

RAHUL DEV AND 2 OTHERS v. ASSL. DISTT. AND SESSIONS JUDGE /SPECIAL JUDGE EC ACT ROOM NO 4 SULTANPUR AND 4 OTHERS

/6190/2025 · 2025-12-02

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 6190 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. यािचकाकताăगण के िवDZान अिधवǘा ũी सुधाकर िमũा तथा िवपWी संćया 3, 4 तथा 5 के िवDZान अिधवǘा ũी लĨमण िसह को सुना तथा पśावली का अवलोकन िकया। 2. यािचकाकताăगण के िवDZान अिधवǘा ने कहा िक उęहȋने śुिटवश अितिरǘ जनपद ęयायाधीश/िवशेष ęयायाधीश तथा िसिवल जज (Šवर खंड) को यािचका मȅ िवपWी बना िदया है तथा उęहȋने ęयायालयȋ का नाम िवपWीगण के ɴप मȅ यािचका से हटाने के िलए Šाथăना पś Šĥतुत िकया है, िजसे ĥवीकार िकया जाता है। यािचकाकताă के िवDZान अिधवǘा वांिछत संशोधन यािचका मȅ तुरंत समावेिशत करȅ। कायाăलय को आदेश िदया जाता है िक वह इस ęयायालय के अिभलेखȋ/कं Ěयूटर िसĥटम मȅ भी वांिछत संशोधन करȅ। 3. इस यािचका DZारा यािचकाकताăगण ने िवDZान अपर िजला एवं सś ęयायाधीश/िवशेष ęयायाधीश ई०सी० एĆट कW संćया 4, सुलतानपुर DZारा Šकीणă वाद संćया 379/2022 मȅ पािरत आदेश िदनांक 19.07.2025 की वैधता को चुनौती दी है, िजसके DZारा अपील मȅ पािरत एकपWीय िनणăय अपाĥत करने हेतु Šĥतुत Šाथăना पś अęतगăत धारा 5 पिरसीमा अिधिनयम ĥवीकार कर िलया गया। आदेश िदनांक 19.07.2025 के अवलोकन से ĥपǸ है िक आदेश के Šĥतर 2 मȅ यािचकाकताăगण की िवĥतृत आपिǥ का वणăन िकया गया है, िकęतु समीWा मȅ यािचकाकताăगण की आपिǥ का कोई वणăन नहȂ िकया गया है तथा यािचकाकताăगण की आपिǥ पर िवचार िकए िबना धारा 5 पिरसीमा अिधिनयम का Šाथăना पś ĥवीकार कर िलया गया है। 4. यािचकाकताăगण की आपिǥ का वणăन करने के उपरांत भी उसकी समीWा न करना तथा आपिǥ न मानने का कोई कारण अंिकत िकए िबना आपिǥ को दरिकनार करते ɷए धारा 5 Versus Counsel for Petitioner(s) : Sudhakar Mishra Counsel for Respondent(s) : Ashutosh Tiwari, Lakshmana Singh, Prashant Vikram Singh Rahul Dev And 2 Others .....Petitioner(s) Assl. Distt. And Sessions Judge /Special Judge Ec Act Room No 4 Sultanpur And 4 Others .....Respondent(s) पिरसीमा अिधिनयम का Šाथăना पś ĥवीकार करने का आदेश िविध मȅ संधायă नहȂ है। 5. तदनुसार यािचका स्वीकार की जाती है तथा िवDZान अपर िजला एवं सś ęयायाधीश/िवशेष ęयायाधीश ई०सी० एĆट कW संćया 4, सुलतानपुर DZारा पािरत आदेश िदनांक 19.07.2025 िनरĥत िकया जाता है। 6. Šकरण अपर िजला एवं सś ęयायाधीश/िवशेष ęयायाधीश ई०सी० एĆट कW संćया 4, सुलतानपुर को इस िनदȆश के साथ ŠितŠेिषत िकया जाता है िक यािचकाकताăगण की आपिǥयȋ को ɯिǸगत रखते ɷए पुनः एक सकारण आदेश से Šाथăना पś अęतगăत धारा 5 पिरसीमा अिधिनयम का िनĥतारण शीŏतापूवăक पWȋ को सुनने के पdzात िकया जाए। December 2, 2025 Himanshu A227 No. 6190 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- HIMANSHU SHUKLA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench Digitally signed by :- HIMANSHU SHUKLA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench