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Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 178079 (ALL)

RAJESH KUMAR MISHRA v. STATE OF U.P. THRU. ADDL. PRIN. SECY. DEPTT. OF HOME LKO

BAIL/8644/2025 · 2025-10-29

Karunesh Singh Pawar

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 8644 of 2025 Court No. - 15 HON'BLE KARUNESH SINGH PAWAR, J. 1. ्ऺाथȃ के िवDZान अिधवǘा ũी सĕयȅŝ कु मार िसह, िवDZान अपर शासकीय अिधवǘा ्ऺथम तथा िशकायतकताă के िवDZान अिधवǘा को सुना तथा पśावली का पिरशीलन िकया। 2. धारा 483 भारतीय नागिरक सुरWा संिहता के अंतगăत ्ऺĥतुत इस ्ऺाथăना-पś DZारा ्ऺाथȃ ने मुकदमा अपराध संćया 97 सन 2025 अęतगăत धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 324(4), 115(2) बी०एन०एस० थाना करनैलगंज िजला गोĔडा मȅ जमानत की ्ऺाथăना की है। 3. िदनांक 08.04.2025 को समय 19:47 बजे ्ऺाथȃ सिहत 5 नािमत Dzिǘयȋ एवं 3 अXात Dzिǘयȋ के िवɳǪ िलखाई गई ्ऺथम सूचना िरपोटă मȅ िशकायतकताă ने कहा िक उǘ िदनांक को सायं 05:30 बजे िशकायतकताă का भाई अपनी कार से अपने घर आ रहा था िक राĥते मȅ पहले से घात लगाये बैठे अिभयुǘगण ने एकराय होकर उसकी गाíी पर हमला कर िदया एवं ्ऺाथȃ के भाई को नीचे उतारकर सिरया, फरसा एवं डĔडे से मारा िजससे उसके िसर, हाथ व पैर मȅ काफी चोटȅ आयȂ। अिभयुǘगण ने गाíी को WितŎĥत कर िदया एवं घायल Dzिǘ की पसă, चैन और घíी गायब कर दी। घायल को सामुदाियक ĥवाĥĖय के ęŝ ले जाया गया, जहाँ पर ्ऺाथिमक उपचार के उपराęत उसे गोĔडा िजला अĥपताल भेज िदया गया। 4. चोट ्ऺपś मȅ िसर के पीछे एक फटा ɷआ घाव, सीने, बाएँ कं धे और मĕथे के दािहनी तरफ सूजन, दािहने हाथ की एक उंगली पर नाखून आधा गायब, दािहने घुटने पर फटा ɷआ घाव एवं बायȂ कोहनी पर सूजन आना पाया गया। 5. अĝयथȃ ने अपने जमानत ्ऺाथăना पś के अनुċछेद संćया 29 मȅ आपरािधक इितहास का Versus Counsel for Applicant(s) : Satendra Kumar (Singh), Abhishek Misra, Durgesh Nandini, Purnendu Chakravarty, Shivam Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Chandra Bhooshan, O.P. Tiwari Rajesh Kumar Mishra .....Applicant(s) State Of U.P. Thru. Addl. Prin. Secy. Deptt. Of Home Lko .....Opposite Party(s) िववरण ्ऺĥतुत िकया है। 6. िववेचना मȅ ऐसा कोई तĖय ्ऺकाश मȅ नहȂ आया है िजससे यह Xात हो िक कािरत कोई भी चोट गंभीर ्ऺकृ ित की थी। 7. घायल Dzिǘ ने िववेचक को िदये अपने बयान मȅ ्ऺथम सूचना िरपोटă के कथनȋ का समथăन िकया िकęतु उसने साथ ही यह भी कहा िक दो अęय Dzिǘ अरमान अहमद और सोनू ्ऺजापित मोटर साइिकल से उसके आगे आ गये थे और इसके पdzात अęय अिभयुǘगण ने अपना चारपिहया वाहन गाíी पर खíा कर िदया और उसे रोककर मारापीटा एवं गाíी को नुकसान पɷँचाया। 8. िवDZान अपर शासकीय अिधवǘा ्ऺथम ने ्ऺाथăना-पś का िवरोध करते ɷए कहा िक ्ऺाथȃ के िवɳǪ िकये गये कथनȋ की िववेचना मȅ पुिǸ ɷई है, आरोप पś दी 04.06.2025 को ्ऺĥतुत हो चूका है एवं ्ऺाथȃ जमानत पाने का अिधकारी नहȂ है। 9. िशकायतकताă के िवDZान अिधवǘा ने ्ऺाथăना-पś का िवरोध करते ɷए कहा िक ्ऺाथȃ को सामुदाियक ĥवाĥĖय के ęŝ से िजला अĥपताल िरफर िकया गया था जहाँ वह िदनांक 08.04.2025 से 12.04.2025 तक भतȃ रहा था तथा इसके उपराęत उसका इलाज मेदांता अĥपताल, लखनऊ मȅ िदनांक 12.04.2025 से 14.04.2025 तक चला। घायल Dzिǘ को फे फíȋ मȅ चोट के कारण जिटलताएँ उĕपęन हो गयी थी। िदनांक 15.04.2025 को पुनः पीिíत को मेदांता अĥपताल मȅ भतȃ िकया गया जहाँ वह िदनांक 21.04.2025 तक भतȃ रहा तथा कािरत चोटȋ के कारण उसके फे फíे मȅ जिटलताएँ उĕपęन हो गयी थȂ। 10. उपरोǘ तĖयȋ को ɯिǸगत रखते ɷए, जबिक पांच नािमत Dzिǘयȋ एवं तीन अXात Dzिǘयȋ DZारा अपराध कािरत करना कहा गया िकęतु घटना मȅ पीिíता Dzिǘ को सात चोटȅ आयȂ जो सभी सामाęय ्ऺकृ ित की हȈ; वह एक 20 वषȃय नवयुवक है; ्ऺाथȃ िदनांक 10.04.2025 से ęयाियक अिभरWा मȅ िनɳǪ है; िववेचना पूणă हो चुकी है तथा ्ऺाथȃ के िवɳǪ आरोप-पś ्ऺĥतुत हो चुका है, ęयायालय का मत है िक ्ऺाथȃ जमानत पर िरहा िकये जाने का अिधकारी है। 11. तėनुसार, जमानत ्ऺाथăना-पś ĥवीकार िकया जाता है। 12. आवेदक को िनĞनिलिखत शतȍ के अधीन संबंिधत मिजĥŖेट / ęयायालय की संतुिǸ के अनुसार एक Dzिǘगत बंधपś और समान रािश की दो जमानतȅ ्ऺĥतुत करने पर उपरोǘ मामले मȅ जमानत पर िरहा िकया जाए: - (i) आवेदक अिभयोजन साĨय के साथ छेíछाí नहȂ करेगा; BAIL No. 8644 of 2025 2 (ii) आवेदक अिभयोजन पW के गवाहȋ पर दबाव नहȂ डालेगा; (iii) आवेदक Ŗायल कोटă DZारा तय की गई ्ऺĕयेक तारीख पर उपिĥथत होगा October 29, 2025 R.C. BAIL No. 8644 of 2025 3 (Karunesh Singh Pawar,J.) Digitally signed by :- RAM CHANDER YADAV High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench