Research › Search › Judgment

Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 177492 (ALL)

Bintey Alam Bano v. NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA THRU MANAGING DIRECTOR, REGIONAL OFFICE, LUCKNOW AND ANR.

ARPL/46/2025 · 2025-12-15

Subhash Vidyarthi

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW APPEAL UNDER SECTION 37 OF ARBITRATION AND CONCILIATION ACT 1996 No. - 46 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. अपीलाथȃ के िवDZान अिधवǘा ũी आöताब अहमद, िवपWी संćया 1-भारतीय राǸąीय राजमागă Šािधकरण के िवDZान अिधवǘा ũी अिभषेक पाठक की तरफ से िवDZान अिधवǘा कु ० समीधा को सुना। 2. मĘयĥथता एवं सुलह अिधिनयम, 1996 की धारा 37 के अंतगăत Šĥतुत इस अपील के माĘयम से अपर िजला एवं सś ęयायाधीश, कW संćया 8, अयोĘया DZारा Šकीणă िसिवल अपील संćया 92 वषă 2011 मȅ पािरत िनणăय एवं आदेश िदनांक 02.09.2025 की वैधता को चुनौती दी गई है िजसके माĘयम से मĘयĥथ (आिबŖेटर)/ िजला मिजĥŖेट, फै जाबाद DZारा Šकीणă वाद संćया 15/41/76 (09-10) अंतगăत धारा 3 G (5) राǸąीय राजमागă अिधिनयम, 1956 मȅ पािरत आदेश िदनांक 31.10.2011 पुǸ कर िदया गया। 3. िजला मिजĥŖेट के आदेश की वैधता को अिधिनयम की धारा 34 के अंतगăत चुनौती देनी चािहए थी, िकतु śुिटवश Šाथăना-पś धारा 37 अंिकत हो गया तथा ęयायालय ने भी धारा 37 का अंकन करते ɷए Šाथăना-पś तय कर िदया जबिक वाĥतव मȅ जनपद ęयायालय अिधिनयम की धारा 34 के अंतगăत शिǘयȋ का Šयोग करके Šाथăना-पś तय कर रहा था। 4. माś गलत Šावधान अंिकत हो जाने से Šकरण के गुण-दोष पर कोई Šभाव नहȂ पíा है तथा इस कारण से अपर िजला एवं सś ęयायाधीश DZारा पािरत आदेश िदनांक 02.09.2025 को अिधिनयम की धारा 34 के अंतगăत पािरत आदेश मानते ɷए उसकी समीWा धारा 37 के अंतगăत Šĥतुत इस अपील मȅ की जा रही है। 5. अपीलाथȃ ने गाटा संćया 774 मȅ से 0.0820 हेĆटेयर Wेśफल वषă 06.01.2009 को ɳ० 3,08000/- (ɳपए तीन लाख आठ हजार) मȅ Ōय िकया था जबिक कलेĆटर DZारा िनधाăिरत बाजार भाव से भूिम का मूġय ɳ० 19,68,000/- (ɳपए उęनीस लाख अरसठ हजार) आ रहा था। Versus Counsel for Appellant(s) : Aftab Ahmad Counsel for Respondent(s) : Abhishek Pathak Bintey Alam Bano .....Appellant(s) National Highway Authority Of India Thru Managing Director, Regional Office, Lucknow And Anr. .....Respondent(s) 6. कलेĆटर तथा अपर जनपद ęयायाधीश DZारा पािरत आदेशȋ की वैधता को चुनौती देते ɷए अपीलाथȃ के िवDZान अिधवǘा ने तकă िदया िक राǸąीय राजमागă अिधिनयम 1956 की धारा 3(G) (7) (A) के अनुसार सWम अिधकारी अथवा मĘयĥथ को धारा 3(G) (1) अथवा (5) के अंतगăत Šितकर िनधाăरण करते समय धारा 3-A के अंतगăत िवXिĚत Šकािशत होने की ितिथ को भूिम के बाजार भाव को Ęयान मȅ रखना चािहए था। 7. अपीलाथȃ के िवDZान अिधवǘा ने तकă िदया िक िदनांक 22.07.2022 को कलेĆटर DZारा िनधाăिरत बाजार भाव के आधार पर अपीलाथȃ DZारा Ōय की गई भूिम का मूġय ɳ० 19,68000/- (ɳपए उęनीस लाख अरसठ हजार) आता है। 8. अपीलाथȃ के िवDZान अिधवǘा ने कहा िक वह अंगीकरण ĥतर पर ही माś वैधािनक Šावधानȋ पर तकă रखȅगे तथा ऐसा कोई आधार नहȂ रखȅगे िजसके िलए साĨयȋ को देखना आवģयक हो तथा इस कारण से अपील मȅ मĘयĥथ तथा जनपद ęयायाधीश का अिभलेख मंगाने की आवģयकता नहȂ है। 9. िवपWी के िवDZान अिधवǘा ने अपील का िवरोध िकया तथा िवपWी के िवDZान अिधवǘा ने कहा िक यिद ęयायालय Šकरण के तĖयाĕमक पहलुɛ मȅ जाना Šĥतािवत नहȂ कर रही है तो वह इस ĥतर पर अिभलेख मंगाए जाने के िबना अपने तकă रखने को तĕपर हȈ। 10. कलेĆटर तथा मĘयĥथ दोनȋ ने ही कलेĆटर DZारा िनधाăिरत बाजार भाव को Ęयान मȅ रखे िबना आलोċय आदेश पािरत िकए हȈ। 11. उपरोǘ समीWा से Šथम ɯǸया यह Šतीत होता है िक Šितकर िनधाăरण मȅ राǸąीय राजमागă अिधिनयम 1956 की धारा 3(G) (7) (a) के Šावधानȋ को Ęयान मȅ नहȂ रखा गया है। 12. तदनुसार, यह अपील अंगीकरण ĥतर पर ही स्वीकार की जाती है। अपर िजला एवं सś ęयायाधीश, कW संćया 8, अयोĘया DZारा Šकीणă िसिवल अपील संćया 92 वषă 2011 मȅ पािरत िनणăय एवं आदेश िदनांक 02.09.2025 तथा मĘयĥथ (आिबŖेटर)/ िजला मिजĥŖेट, फै जाबाद DZारा Šकीणă वाद संćया 15/41/76 (09-10) अंतगăत धारा 3 G (5) राǸąीय राजमागă अिधिनयम, 1956 मȅ पािरत आदेश िदनांक 31.10.2011 अपाĥत िकए जाते हȈ। Šकरण मĘयĥथ (आिबŖेटर)/ िजला मिजĥŖेट, अयोĘया को इस आदेश मȅ की गई िटĚपिणयȋ के आलोक मȅ पुनः नवीन िसरे से िनधाăिरत िकए जाने हेतु ŠितŠेिषत िकया जाता है। चूंिक Šकरण वषă 2008 से लंिबत है, अतः मĘयĥथ (आिबŖेटर)/ िजला मिजĥŖेट, अयोĘया Šकरण को तĕपरता से िनधाăिरत करȅ। December 15, 2025 Sumit ARPL No. 46 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- SUMIT KAPOOR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench