SHAFI AHMAD and OTHERS v. STATE OF U.P. THRU. PRIN. SECY. HOME. LKO and ANOTHER
A482/2071/2021 · 2025-12-11
Gautam Chowdhary
body2025
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[ 2025 DAILYLAW 176508 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW APPLICATION U/S 482 No. - 2071 of 2021 Court No. - 29 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. आवेदकगण की ओर से धारा 482 दं०Š०सं० के अęतगăत यह आवेदन पś, मु०अ०सं० 0123 सन 2019 अęतगăत धारा 498ए, 323, 504, 506 भा०दं०िव० व धारा 3/4 दहेज Šितषेध अिधिनयम, थाना रामजęम भूिम, िजला फै जाबाद मȅ Šेिषत आरोप पś िद० 23.03.2020 से उǭूत आपरािधक वाद सं० 1155 सन 2020 मȅ अपर िसिवल जज ( एस०डी०) एफ.टी.सी/ए.सी.जे.एम. फै जाबाद DZारा पािरत ŠसंXान/तलबी आदेश िद० 12.10.2020 के िवɳǪ योिजत िकया गया है।
2. आवेदकगण के िवDZान अिधवǘा एवं िवDZान अपर शासकीय अिधवǘा अशोक ũीवाĥतव को सुना तथा पśावली का पिरशीलन िकया।
3. आवेदकगण के िवDZान अिधवǘा का तकă है िक Šģनगत Šकरण वैवािहक िववाद का है, िजसमȅ आवेदक को अंतिरम आदेश ŠĚत है तथा अिभयोिगनी DZारा Šģनग वाद अपने अिधवǘा के राय के अनुसार दजă कराया गया है। उभय पW के मĘय मĘयĥथता िवफल हो चुका है। Šासंिगक तĖय यह भी है िक इस मामलȅ मȅ आवेदकगण के िवɴǪ ŠĕयW साĨय नहȂ है। इसिलए, उपरोǘ आरोप पś ŠसंXान/तलबी आदेश खिĔडत िकये जाने योĈय है।
4. आवेदकगण के िवDZान अिधवǘा के तकȍ को ũवणोपराęत, पśावली के पिरशीलन से ęयायालय ने पाया िक Šथम सूचना िरपोटă मȅ लगाए गए आरोप एक संXेय अपराध के कमीशन का खुलासा करते हȈ और वह आरोप, की गयी िववेचना के उपराęत लगाए गए हȈ। उन आरोपȋ को इस ęयायालय DZारा धारा 482 दं०Š०सं० के तहत अपनी शिǘ का Šयोग करते ɷए, जॉच के दौरान एकś की गयी सामŎी के आरोपȋ की शुǪता और िवǶसनीयता का आकलन करने की आवģयकता नहȂ है। इस ĥतर पर आवेदकगण/ अिभयुǘगण के िववािदत बचाव पर िवचार Versus Counsel for Applicant(s) : Dinesh Chandra Tewari, Vivek Kumar Verma Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Firoz Ahmad Khan Shafi Ahmad And Others .....Applicant(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home. Lko And Another .....Opposite Party(s)
नहȂ िकया जा सकता है। तėनुसार, आरोप पś या उपरोǘ वाद की कायăवाही को रǩ करने की Šाथăना और पिरणामी कायăवाही अĥवीकृ त की जाती है।
5.
इस ĥतर पर, आवेदकगण के िवDZान अिधवǘा का अनुरोध है िक आवेदक को अभी तक उपरोǘ मामले मȅ िगरफ् तार नहȂ िकया गया है और पुिलस आवेदक को िगरफ् तार करने के Šयास मȅ है और संबंिधत अवर ęयायालय DZारा आवेदक के िखलाफ दĔडाĕमक ŠिŌया जारी की जा सकती है। इसिलए, आवेदकगण के जमानत आवेदन पś पर िवचार करने के िलए संबंिधत अवर ęयायालय को िनदȆश जारी कर िदया जाय।
6. माननीय उċचतम ęयायालय DZारा Satendra Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and another (Special Leave to Appeal (Crl.) No. 5191 of 2021 के Šकरण को आदेश िद० 7-10-2021 DZारा पहले ही जमानत हेतु िदशा-िनदȆश देते ɷए िनĥतािरत िकया जा चुका है, इसके पdzात् अब संबंिधत अवर/िवचारण ęयायालय को जमानत देने के िलए उनके िववेक और िवचार को िनयंिśत करने वाले वैधािनक Šािवधानȋ को Šभािवत िकए िबना, इस ęयायालय DZारा कोई िविशǸ िनदȆश जारी करने की आवģयकता नहȂ है , Ćयȋिक यह अपेWा की जाती है िक संबंिधत िवचारण ęयायालय आवेदकगण के जमानत Šाथăना पś को िनĥतािरत करते समय माननीय उċचतम ęयायालय DZारा पहले से जारी आवģयक िदशा-िनदȆशȋ को Ęयान मȅ रखेगा।
7. उपरोǘ िटĚपिणयȋ के साथ, यह आवेदन पś अिęतम ɴप से िनĥतािरत िकया जाता है। December 11, 2025 CP.sahani A482 No. 2071 of 2021 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench