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Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 164848 (ALL)

PRAMOD KUMAR v. STATE OF U.P. THRU. ADDL. CHIEF SECY. HOME LKO. AND 2 OTHERS

NA528/1269/2025 · 2025-09-17

Saurabh Lavania

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 1269 of 2025 Court No. - 11 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J. 1. Heard learned counsel for the petitioner and learned A.G.A for the State. 2. The present application has been filed by the applicant seeking following main relief(s):- " Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to set aside/quash the impugned order dated 16.08.2024, passed by Chief Judicial Magistrate, Lakhimpur Kheri, in Misc. Application No. 725 of 2024, U/S-156(3) of Cr.P.C., now Under Section 175(3) of B.N.S.S.-2023, (Pramod Kumar VS Seema and others) as well as Revisional order dated 30-04-2025 passed by Additional Sessions Judge, Court No. 6, Lakhimpur Kher, in Crl. Revision No. 149 of 2024," 3. The Chief Judicial Magistrate (in short 'Magistrate), Lakhimpur Kheri vide order dated 16.08.2024, passed in Misc. Application No. 725 of 2024; Pramod Kumar versus Seema and others, rejected the application of the revisionist, filed in terms of Section 156(3) Cr.P.C. The said application has been rejected on the ground of jurisdiction. The order dated 16.08.2024 reads as under:- " पत्रावली वास्ते िनस्तारण प्राथर्ना-पत्र अन्तगर्त धारा 156 (3) द०प्र०सं० पेश हुई। प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता को प्राथर्ना पत्र अन्तगर्त धारा 156 (3) द०प्र०सं० पर पूवर् िनयत ितिथ पर सुना जा चुका है। मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक अवलोकन िकया गया। प्राथीर् द्वारा प्रस्तुत प्राथर्ना-पत्र 156(3) द०प्र०सं० के अनुसार प्राथीर् का पुत्र िवज्ञान्शु प्राथीर् के साथ अपनी िरश्तेदारी ग्राम पकिरया थाना हरगाँव िजला सीतापुर में िदनांक 23-3-2024 को Versus Counsel for Applicant(s) : Subodh Kumar Pandey, Suresh Chandra Tiwari Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Pramod Kumar .....Applicant(s) State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Home Lko. Addl. Chief Secy. Home Lko. And 2 Others .....Opposite Party(s) गया था लेिकन उस िदन व उसके बाद वापस नहीं आया। अपनी िरश्तेदारी में ढूँढने के बाद िदनांक 25-3-2024 को थाना हरगाँव में गुमशुदगी की तहरीर प्राथीर् ने दी। प्राथीर् के पुत्र िवज्ञान्शु की मोटरसाइिकल पुिलस चौकी झरेखापुर में खड़ी थी। इस बीच िवज्ञान्शू की ससुराल ग्राम दौलतपुर थाना िमिश्रख िजला सीतापुर के उसके साले राहुल ने प्राथीर् को दो फोटो एक मृतक िवज्ञान्शू तथा दूसरी मोटरसाइिकल टी०वी०एस राइडर िवज्ञान्शू की दी थी िजन्हें लेकर प्राथीर् थाने गया था तो पुिलस वालों ने भगा िदया था इसके बाद पता चलने पर थाना खीरी गया वहाँ भी फोटो िदखाई परन्तु पुिलस ने कहा िक अब कु छ नहीं हो सकता। इसके बाद चौकी झरेखापुर मोटरसाइिकल लेने के िलए गया तो पुिलस वालों ने कहा िक तुम्हारे लड़के का पोस्टमाटर्म लखीमपुर में हुआ है इसिलए लखीमपुर के न्यायालय से आदेश कराकर लाओ तभी तुम्हारी मोटरसाइिकल िमलेगी इसके बाद लड़के के साले राहुल के पास गया परन्तु कोई सही बात नहीं बताई िजससे प्राथीर् को पूणर् शक है िक प्राथीर् के लड़के िवज्ञान्शू की हत्या में उसकी पत्नी सीमा और साले राहुल व ससुरालीजनों का हाथ है। प्राथीर् द्वारा अपने प्राथर्ना-पत्र के समथर्न में शपथ-पत्र प्रस्तुत िकया गया है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय अिभलेखानुसार कोई भी अिभयोग पंजीकृ त होना नहीं पाया गया। प्राथर्ना-पत्र के तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है िक कोई भी घटना जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्र में घिटत नहीं हुई है। मात्र पोस्टमाटर्म तथा पंचनामा लखमपुर खीरी की पुिलस द्वारा तैयार िकये जाने के आधार पर इस न्यायालय को ऐसे अपराध के सम्बन्ध में क्षेत्रािधकार प्राप्त नहीं हो जाता जो वस्तुतः लखीमपुर खीरी जनपद में कािरत होना प्राथीर् के प्राथर्ना-पत्र से दिशत नहीं है। अतः स्थानीय क्षेत्रािधकार के अभाव में प्राथर्ना-पत्र अन्तगर्त धारा 156 (3) द०प्र०सं० िनरस्त िकये जाने योग्य है। आदेश आवेदक का प्राथर्ना-पत्र अन्तगर्त धारा 156 (3) दं०प्र०सं० िनरस्त िकया जाता है। पत्रावली िनयमानुसार दािखल दफतर की जाय। " 4. The Revisional Court, vide order dated 30.04.2025 dismissed the revision filed by the applicant, wherein the order dated 16.08.2025 of the Magistrate referred above, was challenged. The relevant portion of the order dated 30.04.2025 reads as under:- " 5- उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन िकया। 6- मूल पत्रावली संलग्न है, िजसके अवलोकन से स्पष्ट है िक पुिलस सूचना कागज संख्या क/16 के अनुसार, िदनांक 27-03-2024 को अज्ञात के रूप में मृतक को होमगाडर् सवेर्श कु मार द्वारा सी०एच०सी० हरगांव से लाया गया और मृतक का अज्ञात के रूप में सी०एच०सी० मोहम्मदी खीरी, िजला खीरी में पोस्टमाटर्म िकया गया। सम्बिन्धत थाना द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार, सम्बिन्धत थाना पर कोई भी अिभयोग पंजीकृ त नहीं है। 7-िनगरानीकतार् / प्राथीर् के अनुसार, मृतक िवज्ञान्शु िदनांक 23-03-2024 को अपने NA528 No. 1269 of 2025 2 िरश्तेदारी में ग्राम पकिरया, मजरा भटपुरवा, थाना हरगांव, िजला सीतापुर गया था और उसकी गुमशुदगी तहरीर प्राथीर् द्वारा थाना हरगांव, िजला सीतापुर में िदया गया था। िनगरानीकतार् के अनुसार, मृतक के शव का पंचनामा व पोस्टमाटर्म िजला लखीमपुर खीरी में हुआ था और यह भी कथन िकया गया है िक मृतक की मोटरसाइिकल पुिलस चौकी झरेखापुर, िजला सीतापुर में खड़ी थी। िनगरानी यािचका में प्रत्यथीर्पक्ष की ओर से प्रस्तुत आपित्त के अनुसार, मृतक िवज्ञान्शु की मोटरसाइिकल टी०वी०एस० राइडर िबना नम्बर प्लेट की अज्ञात में पुिलस चौकी झरेखापुर, थाना हरगांव में खड़ी थी और पुिलस चौकी में जाने पर पता चला िक िदनांक 23- 09-2024 की रात मृतक िवज्ञान्शु घायल अवस्था में सड़क के िकनारे पड़ा था, िजसे थाना हरगांव, की पुिलस द्वारा एम्बुलेन्स से उसी रात को ही सी०एच०सी० हरगांव, िजला सीतापुर नाम पता अज्ञात में भतीर् करा िदया था और कोमा में होने के कारण िदनांक 24-03-2024 को रेफर कर मोतीपुर ओयल, िजला अस्पताल लखीमपुर खीरी में भतीर् करा िदया गया था, जहां इलाज के दौरान िदनांक 27-03-2024 को उसकी मृत्यु हो गयी तथा मृत्यु की सूचना पर िदनांक 30-03-2024 को थाना खीरी पुिलस द्वारा पंचनामा कराने व िदनांक 31-03- 2024 को पोस्टमाटर्म होने के बाद अज्ञात लावािरस लाश का अंितम संस्कार कर िदया गया। घटना िदनांक 23-03-2024 की रात पुिलस चौकी झरेखापुर, थाना हरगांव िजला सीतापुर की बतायी गयी, जो सड़क दुघर्टना भी हो सकती है। प्रत्यथीर्गणपक्ष की ओर से सूची से एक िकता जांच आख्या, थाना हरगांव, िजला सीतापुर न्यायालय सी०जे०एम० सीतापुर व सामान्य दैिनकी िववरण छः िकता प्रस्तुत िकया गया है, िजसके अनुसार िदनांक 23-03-2024 को होमगाडर् सवेर्श द्वारा सी०एच०सी० हरगांव में मृतक को घायल अवस्था में राित्र 21 बजे एम्बुलेन्स से नाम पता अज्ञात दािखल कराया गया था और िजसे अगले िदन िदनांक 24-03- 2024 को समय करीब 12 बजे िदन में ट्रामा सेन्टर ओयल, खीरी के िलये रेफर कर िदया गया, जहां उक्त व्यिक्त की िदनांक 27-03-2024 को मृत्यु हो गयी तथा लावािरस रूप में 72 घण्टे के बाद दाह संस्कार पुिलस थाना कोतवाली, िजला खीरी द्वारा कराया गया। 8- इस प्रकार दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है िक जनपद लखीमपुर खीरी की स्थानीय सीमा के अन्तगर्त मृतक का अज्ञात के रूप में सी०एच०सी० हरगांव, िजला सीतापुर से रेफर िकये जाने पर इलाज िकया गया व दौरान इलाज मृत्यु होने के उपरान्त लावािरस रूप में ही मृतक का अंितम संस्कार पुिलस द्वारा करा िदया गया। मृतक की मोटरसाइिकल व घायल अवस्था में उसे जनपद सीतापुर की स्थानीय सीमा के अन्तगर्त पाया गया है तथा कोई भी घटनाक्रम जनपद लखीमपुर खीरी की स्थानीय सीमा के अन्तगर्त हुआ हो, ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। 9- इस प्रकार िवद्वान अवर न्यायालय द्वारा िविध-अनुसार आलोच्य आदेश पािरत िकया गया है और उसमें कोई िविधक त्रुिट दिशत नहीं होती है तथा िवद्वान अवर न्यायालय द्वारा स्वयं में िनिहत क्षेत्रािधकार का प्रयोग करने में कोई अिनयिमतता कािरत नहीं की गयी है। आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोिचत आधार नहीं है। तद्रुसार िनगरानीकतार् की ओर से प्रस्तुत दािण्डक िनगरानी िनरस्त होने योग्य है। आदेश 10- िनगरानीकतार् की ओर से प्रस्तुत दािण्डक िनगरानी िनरस्त की जाती है। प्रकीणर् वाद संख्या-725/24, प्रमोद कु मार बनाम सीमा व अन्य में िवद्वान अवर न्यायालय द्वारा पािरत NA528 No. 1269 of 2025 3 आलोच्य आदेश िदनांिकत 16-08-2024 को पुष्ट िकया जाता है। 11- इस आदेश की एक प्रित मय मूल पत्रावली आवश्यक कायर्वाही हेतु िवद्वान अवर न्यायालय में प्रेिषत हो। " 5. In an accident that occurred on 23.03.2024, within the jurisdiction of P.S Hargaon, District Sitapur, the deceased sustained some injuries and therefore, the deceased was brought to the C.H.C Hargaon, District Sitapur for the purpose of treatment where he was admitted and thereafter, he was referred to the hospital at Motipur Oyyal, District Hospital, Lakhimpur Kheri, where he died and his post-mortem was conducted and his body was cremated. For the said reason, 6. Upon due consideration of the facts of the case as indicated by Shri Suresh Chandra Tiwari, learned counsel for the applicant, this court is of the firm view that no interference is required in the impugned orders dated 16.08.2025 and 30.04.2025. 7. It is for the above mentioned reason, the application is dismissed. September 17, 2025 DiVYa NA528 No. 1269 of 2025 4 (Saurabh Lavania,J.) Digitally signed by :- DIVYA SINGH High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench