SAIKAT BANERJEE v. STATE OF U.P. THRU. PRIN. SECY. HOME DEPTT. LKO. AND 2 OTHERS
NABAIL/1306/2025 · 2025-09-24
Subhash Vidyarthi
body2025
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[ 2025 DAILYLAW 164115 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 482 BNSS No. - 1306 of 2025 Court No. - 13 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता श्री देवेन्द्र प्रताप उपाध्याय तथा िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता श्री मनीष कु मार पाण्डेय को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन िकया।
2. यह प्राथर्ना-पत्र थाना गोमतीनगर िजला लखनऊ में पंजीकृ त मुकदमा अपराध संख्या 418 सन 2024, धारा 420 एवं 120-B भा०द०िव० के अंतगर्त प्राथीर् को अिग्रम जमानत पर िरहा करने के िलए प्रस्तुत िकया गया है।
3. उपरोक्त प्रकरण िदनांक 31.08.2024 को प्राथीर् सिहत सात व्यिक्तयों के िवरुद्ध िलखाई गई प्रथम सूचना िरपोटर् के आधार पर संिस्थत हुआ िजसमें यह कहा गया िक प्राथीर् तथा सह- अिभयुक्तगण ने िशकायतकतार् से लगभग बहत्तर लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली।
4. प्राथीर् द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अिग्रम जमानत प्राथर्ना-पत्र िनरस्त करते हुए जनपद न्यायाधीश, लखनऊ ने अपने आदेश िदनांक 27.08.2025 में िववेचक को यह िनदेर्श िदया िक प्राथीर् धारा 35 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के अंतगर्त नोिटस िनगर्त हो तथा प्राथीर् िववेचना में सहयोग करे।
5. प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता ने कहा िक प्राथीर् ने िववेचना में सहयोग करते हुए अपने बयान अंिकत कराया, िकतु इसके उपरांत बार-बार पुिलस परेशान कर रही है।
6. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने उनको प्राप्त िलिखत अनुदेशों के आधार पर यह कहा िक प्राथीर् का बयान अंिकत हो चुका है। िववेचना पूणर् हो चुकी है एवं आरोप-पत्र प्रस्तुत िकए जाने की तैयारी है। उन्होंने कहा िक प्रकरण में पुिलस द्वारा प्राथीर् को िगरफ्तार िकए जाने की कोई आशंका नहीं है।
7. तदनुसार, जबिक सत्र न्यायाधीश द्वारा िदए गए िनदेर्श के अनुक्रम में िववेचक ने प्राथीर् को धारा 35 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता का नोिटस देकर बयान अंिकत कर िलया है एवं Versus Counsel for Applicant(s) : Devendra Pratap Upadhyay Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Saikat Banerjee .....Applicant(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Deptt. Lko. And 2 Others .....Opposite Party(s)
िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने उनको प्राप्त िलिखत अनुदेशों के आधार पर कहा िक प्राथीर् की िगरफ्तारी की आवश्यकता िववेचक को नहीं है; प्रस्तुत प्राथर्ना-पत्र सारहीन है एवं तदनुसार, िनरस्त िकया जाता है। September 24, 2025 Sumit NABAIL No. 1306 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- SUMIT KAPOOR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench