Research › Search › Judgment

Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 163508 (ALL)

ARVIND TIWARI @ PRADEEP KUMAR TIWARI v. STATE OF U.P. THRU. PRIN. SECY. HOME LKO.

NABAIL/1233/2025 · 2025-09-19

Subhash Vidyarthi

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 482 BNSS No. - 1233 of 2025 Court No. - 13 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. प्राथीर् के अिधवक्ता ने एक पूरक शपथ पत्र प्रस्तुत िकया, िजसे अिभलेख पर िलया जाता है। 2. प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता श्री मनोज कु मार िमश्रा तथा िवद्वान अितिरक्त शासकीय अिधवक्ता श्री अभय कु मार िसह को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन िकया। 3. भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता की धारा 482/438 दं०प्र०सं० के अंतगर्त प्रस्तुत इस प्राथर्ना-पत्र द्वारा प्राथीर् ने मुकदमा अपराध संख्या 0081 सन 2025 अन्तगर्त धारा-318(2) बी०एन०एस, 3/7, आवश्यक वस्तु अिधिनयम, 1955 एवं 103/104 ट्रेडमाकर् अिधिनयम, थाना इकौना, िजला श्रावस्ती, में अिग्रम जमानत की प्राथर्ना की है। 4. िदनांक 3/4/2025 को प्राथीर् के िवरुद्ध िलखाई गई प्रथम सूचना िरपोटर् में यह कहा गया है िक पुिलस ने एक मकान में नीम कोटेड यूिरया से तरल यूिरया बनता हुआ पाया। मकान मािलक ने कहा िक मकान प्राथीर् ने आर०ओ० प्लांट चलाने के िलए िकराए पर िलया था, िजसमें आर०ओ० प्लांट के साथ-साथ तरल यूिरया बनाने की फै क्ट्री संचािलत हो रही थी। प्राथीर् मौके पर नहीं पाया गया तथा मौके पर काम कर रहे व्यिक्त ने भी यह बताया िक कायर्स्थल का संचालन प्राथीर् द्वारा िकया जाता है। 5. प्राथर्ना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ में कहा है िक प्राथीर् िनदोर्ष है। िपछली ितिथ पर िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने दो अन्य आपरािधक प्रकरणों में प्राथीर् की संिलप्तता दशार्ई थी, िजनके संबंध में शपथ पत्र एवं पूरक शपथ पत्र में यह कहा गया है िक उन दोनों प्रकरणों में से एक में प्राथीर् को जमानत िमल चुकी है तथा दूसरे में उसको कोई समन प्राप्त नहीं हुआ है। 6. प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता ने कहा िक प्राथीर् को धारा 41(A) दंड प्रिक्रया संिहता के अंतगर्त एक नोिटस प्राप्त हुई थी तथा उक्त नोिटस के क्रम में उसे बार-बार बयान अंिकत करने के िलए बुलाकर के थाने पर बैठाए रखा जाता है एवं उसका बयान अंिकत नहीं िकया जाता है। 7. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने कहा िक उनको प्राप्त िलिखत अनुदेशों के अनुसार प्राथीर् के घर पर Versus Counsel for Applicant(s) : Manoj Kumar Misra Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Arvind Tiwari @ Pradeep Kumar Tiwari .....Applicant(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. .....Opposite Party(s) िदनांक 30/4/2025 तथा िदनांक 20/6/2025 को नोिटस चस्पा की गई, िकन्तु प्राथीर् बयान अंिकत करने नहीं आ रहा है। 8. ऐसी पिरिस्थित में, जब िक प्राथीर् िववेचना में सहयोग करने को तैयार है एवं किथत आरोप अिधकतम 7 वषर् के कारावास से दंडनीय है, न्यायालय का मत है िक प्राथीर् अिग्रम जमानत पाने का अिधकारी है। 9. तदनुसार, अिग्रम जमानत प्राथर्ना-पत्र स्वीकार िकया जाता है। 10. प्राथीर् िववेचक के समक्ष थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती में िदनांक 26/9/2025 को िदन में 11:00 बजे उपिस्थत होगा तथा िववेचक उसका बयान उक्त ितिथ को िदन में 1:00 बजे तक अंिकत कर लेंगे। 11. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में आवेदक की िगरफ्तारी/न्यायालय के समक्ष उपिस्थित की दशा में, उसे संबंिधत थाने के भारसाधक अिधकारी/न्यायालय की संतुिष्ट के अनुसार व्यिक्तगत बंध पत्र एवं दो प्रितभू प्रस्तुत करने पर परीक्षण के अंितम रूप से िनस्तारण तक, िनम्न शतोर्ं के अधीन अिग्रम जमानत पर िरहा िकया जाएगाः - क- आवेदक, यिद आवश्यक होगा तो पुिलस अिधकारी द्वारा जॉच हेतु अपेिक्षत समय पर उपिस्थत होगा। ख- आवेदक मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देगा िजससे िक वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या िकसी पुिलस अिधकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए। ग- आवेदक अदालत की पूवर् अनुमित के िबना भारत नहीं छोड़ेगा; घ- आवेदक को प्रत्येक िनधार्िरत ितिथ पर ट्रायल कोटर् के समक्ष उपिस्थत होना होगा, जब तक िक व्यिक्तगत उपिस्थित से छू ट न दी गयी हो; ङ- आवेदक अिभयोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा / धमकी नहीं देगा। च- आवेदक िववेचना एवं िवचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। September 19, 2025 Himanshu NABAIL No. 1233 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- HIMANSHU SHUKLA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench