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Allahabad High Court · body

2025 DAILYLAW 161820 (ALL)

SADDAM HUSAIN @ UMAR MAHMOOD KHAN v. STATE OF U.P. THRU. PRIN. SECY. HOME LKO. AND ANOTHER

ABAIL/956/2025 · 2025-09-09

Subhash Vidyarthi

body2025

Judgment text

Extracted from the PDF above. The PDF is authoritative.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.P.C. No. - 956 of 2025 Court No. - 13 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता श्री सैय्यद हुसैन अब्बास तथा िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता श्री अिवशेष कु मार िसह को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन िकया। 2. धारा 438 दं०प्र०सं० द्वारा प्रस्तुत प्राथर्ना-पत्र द्वारा प्राथीर् ने मुकदमा अपराध संख्या 358 सन 2014 अन्तगर्त धारा 147, 148, 149, 307, 308, 325, 336, 424, 504, 506 भा०द०िव० थाना कोतवाली देहात िजला गोण्डा में अिग्रम जमानत की प्राथर्ना की है। 3. उपरोक्त प्रथम सूचना िरपोटर् िदनांक 28.09.2014 को पंजीकृ त की गयी थी। िवचारण न्यायालय ने िदनांक 30.11.2015 को अपराध का संज्ञान लेकर अिभयुक्तगण को िवचारण हेतु आहूत िकया तथा इसके पश्चात िदनांक 18.10.2016 को प्राथीर् सिहत कु छ अन्य व्यिक्तयों को धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतगर्त िवचारण हेतु आहूत िकया। आदेश िदनांक 18.10.2016 की वैधता को इस न्यायालय के समक्ष आपरािधक पुनरीक्षण संख्या 1131 सन 2016 को चुनौती दी गयी थी िजसमें पािरत अंतिरम आदेश िदनांक 07.12.2016 द्वारा आदेश िदनांक 18.10.2016 के िक्रयान्वयन पर रोक लगा दी गयी। 4. प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता का कथन है िक उपरोक्त अंतिरम आदेश िदनांक 07.12.2016 अभी भी प्रभावी है इसके उपरान्त भी प्राथीर् के िवरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट िनगर्त िकया गया। 5. प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता ने यह स्वीकार िकया िक इस न्यायालय द्वारा आपरािधक पुनरीक्षण संख्या 1131 सन 2016 में पािरत अंतिरम आदेश िदनांक 07.12.2016 की प्रित िवचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी। 6. ऐसी पिरिस्थित में, जबिक प्राथीर् को िवचारण हेतु आहूत करने के िक्रयान्वयन पर इस आदेश द्वारा रोक लगायी गयी है एवं प्राथीर् ने स्वयं ही उक्त आदेश की प्रित िवचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की, िवचारण न्यायालय द्वारा प्राथीर् के िवरुद्ध गैर जमानती वारण्ट िनगर्त करने में कोई अवैधािनकता कािरत नहीं की गयी तथा यिद प्राथीर् उपरोक्त आदेश िवचारण न्यायालय के संज्ञान में ले आता तो िवचारण न्यायालय िनश्चय ही आदेश के िदनांक 18.10.2016 के क्रम में कोई Versus Counsel for Applicant(s) : Syed Husain Abbas, Irshad Ali, Prashant Jaiswal Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Saddam Husain @ Umar Mahmood Khan .....Applicant(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And Another .....Opposite Party(s) कायर्वाही न करता। 7. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्राथीर् को अिग्रम जमानत प्रदान िकये जाने का कोई आधार नहीं है। 8. तद्नुसार, अिग्रम जमानत प्राथर्ना-पत्र िनरस्त िकया जाता है। 9. प्राथीर् इस न्यायालय द्वारा आपरािधक पुनरीक्षण वाद संख्या 1131 सन 2016 में पािरत अंतिरम आदेश िदनांक 07.12.2016 िवचारण न्यायालय के संज्ञान में इस स्तर पर भी लाने के िलए स्वतंत्र होगा। September 9, 2025 Ankit ABAIL No. 956 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench