SONI THRU. HER FATHER SUMER v. STATE OF U.P. THRU. PRIN. SECY. DEPTT. OF HOME LKO. AND 3 OTHERS
HABC/321/2025 · 2025-09-01
Subhash Vidyarthi
body2025
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[ 2025 DAILYLAW 161616 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW HABEAS CORPUS WRIT PETITION No. - 321 of 2025 Court No. - 13 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. यािचकाकतीर् की िवद्वान अिधवक्ता श्रीमती सीमा उपाध्याय तथा िवद्वान अितिरक्त शासकीय अिधवक्ता प्रथम श्री राजेश कु मार िसह को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन िकया।
2. भारतीय संिवधान के अनुच्छेद 226 के अन्तगर्त किथत िनरुद्ध मिहला सोनी की तरफ से उसके िपता सुमेर द्वारा प्रस्तुत इस बंदी प्रत्यक्षीकरण यािचका में यह कहा गया है िक सोनी को िवपक्षी संख्या 4 नरेन्द्र ने अपनी अवैध अिभरक्षा में रखा हुआ है। यािचका में यह कथन िकया गया है िक िवपक्षी संख्या 4 यािचकाकतीर् को िदनांक 14/07/2025 को बहला-फु सलाकर भगा ले गया। इस संबंध में यािचकाकतीर् के िपता ने थाना इमािलया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर में प्रथम सूनचा िरपोटर् अंिकत कराने के िलए िदनांक 15/07/2025 को एक प्राथर्ना पत्र िदया, िकन्तु पुिलस ने उसकी प्रथम सूचना िरपोटर् अंिकत नहीं की। िदनांक 19/07/2025 को यािचकाकतीर् के िपता ने पुिलस अधीक्षक जनपद सीतापुर को भी एक प्राथर्ना पत्र िदया, िकन्तु उस पर कोई कायर्वाही नहीं की गई।
3.
िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता प्रथम ने उनको प्राप्त िलिखत अनुदेशों के आधार पर न्यायालय को सूिचत िकया िक यािचकाकतीर् के िपता, सुमेर, िजन्होंने यह बंदी प्रत्यक्षीकरण यािचका प्रस्तुत की है, की िशकायत पर िदनांक 15/7/2025 को ही थाना इमािलया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर में प्रथम सूचना िरपोटर् संख्या 135 सन् 2025, धारा 87 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के अपराध के संबंध में िवपक्षी संख्या 4, नरेंद्र, तथा उसके भाई अजय पाल के िवरुद्ध पंजीकृ त की गई। उक्त प्रथम सूचना िरपोटर् के क्रम में िववेचना की गई, िजसमें िशकायतकतार् सुमेर का बयान अंिकत िकया गया। िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता प्रथम ने के स डायरी के संगत अंशों की प्रितयां न्यायालय के समक्ष रखी, िजसके अनुसार किथत िनरुद्ध व्यिक्त स्वयं ही पुिलस के सामने उपिस्थत होकर कहा िक उसकी आयु 23 वषर् है, िवपक्षी संख्या 4 उसे बहला-फु सलाकर नहीं ले गया, बिल्क उसने स्वयं िवपक्षी संख्या 4 के साथ जाकर उसके साथ िववाह कर िलया है तथा प्रथम सूचना िरपोटर् की जानकारी होने पर वह अपनी ननद के साथ बयान अंिकत कराने आई थी। मिजस्ट्रेट के समक्ष भी किथत पीिड़ता ने ऐसा ही बयान िदया तथा प्रथम सूचना िरपोटर् में कहे गए कथनों की पुिष्ट ना होने पर िववेचक ने अंितम आख्या िदनांक 21/7/2025 को प्रस्तुत कर दी, िजसमें कहा गया है िक बयान वादी, बयान पीिड़ता िनरीक्षण घटना स्थल, अवलोकन मेिडकल िरपोटर्, अवलोकन पीिड़ता शैिक्षक प्रमाण पत्र व अन्य संकिलत साक्ष्यों से िकसी अपराध का होना नहीं पाया जा रहा है। Versus Counsel for Petitioner(s) : Ramu Verma, Seema Upadhyay Counsel for Respondent(s) : G.A. Soni Thru. Her Father Sumer .....Petitioner(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Home Lko. And 3 Others .....Respondent(s)
4. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने कहा िक उपरोक्त तथ्यों को छु पाते हुए यह यािचका िमथ्या कथनों पर प्रस्तुत की गई है।
5.
उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है िक यािचकाकतार् ने िदनांक 14/7/2025 को अपनी पुत्री को भगा ले जाने के आरोप के साथ िवपक्षी संख्या 4 के िवरुद्ध िदनांक 15/7/2025 को ही प्रथम सूचना िरपोटर् अंिकत कराई तथा उक्त प्रथम सूचना िरपोटर् के क्रम में की गई िववेचना में िशकायतकतार् एवं किथत पीिड़ता दोनों के बयान अंिकत हुए। अतः िशकायतकतार् का यह कथन िक पुिलस ने उसकी िशकायत पर कोई कायर्वाही नहीं की, पूणर्तः असत्य है। जब िववेचना में िशकायतकतार् एवं किथत पीिड़ता के बयान अंिकत करने के बाद एवं अन्य समस्त संकिलत सामग्री के आधार पर िववेचक ने िदनांक 21/7/2025 को अंितम आख्या लगा दी, उसके पश्चात िदनांक 28/08/2025 को यह यािचका इस िमथ्या कथन के साथ प्रस्तुत की गई िक पुिलस ने प्रथम सूचना िरपोटर् पर कोई कायर्वाही नहीं की।
6. यािचकाकतार् का उपरोक्त कृ त्य न्याियक प्रिक्रया के घोर दुरुपयोग का प्रतीक है। ऐसी िस्थित में यह यािचका िनरस्त की जाती है। September 1, 2025 Himanshu HABC No. 321 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- HIMANSHU SHUKLA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench