FAZLU @ FAZLU REHMAN v. STATE OF U.P. THRU. PRIN. SECY.HOME LKO.
BAIL/8229/2025 · 2025-09-08
Subhash Vidyarthi
body2025
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[ 2025 DAILYLAW 161355 (ALL) · dailylaw.ai ]
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Judgment text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 8229 of 2025 Court No. - 13 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
1. प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता ने पूरक शपथ-पत्र प्रस्तुत िकया एवं िशकायतकतार् के िवद्वान अिधवक्ता श्री भानु प्रताप िसह ने वकालतनामा प्रस्तुत िकया, िजसे अिभलेख पर िलया जाए। 2.प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता श्री अशकरी हुसैन, िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता श्री प्रशांत ित्रपाठी तथा िशकायतकतार् के िवद्वान अिधवक्ता श्री भानु प्रताप िसह को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन िकया।
3. यह प्राथर्ना-पत्र थाना मदेयगंज िजला लखनऊ में पंजीकृ त मुकदमा अपराध संख्या 55 सन 2025, धारा 125, 115(2), 191 (2) एवं 109 भारतीय न्याय संिहता के अंतगर्त में प्राथीर् को जमानत पर िरहा करने के िलए प्रस्तुत िकया गया है।
4. िदनांक 02.04.2025 को प्राथीर् सिहत पांच व्यिक्तयों के िवरुद्ध िलखाई गई प्रथम सूचना िरपोटर् में िशकायतकत्रीर् ने कहा िक िदनांक 02.03.2025 की सुबह 10 बजे सभी अिभयुक्तगण ने िशकायकत्रीर् एवं उसके पिरवार के सदस्यों को काफी मारा-पीटा।
5. प्राथर्ना-पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में कहा गया है िक प्राथीर् एक 22 वषीर्य िनदोर्ष नवयुवक है उसका कोई आपरािधक इितहास नहीं है।
6. प्राथीर् के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् िदया िक प्राथीर् तथा एक अन्य को चोटें आई।
7. सह-अिभयुक्त सगीरुन िनशां को अिग्रम जमानत प्राथर्ना-पत्र संख्या 621 वषर् 2025 में पािरत आदेश िदनांक 03.06.2025 द्वारा अिग्रम जमानत िमल चुकी है।
8. िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने जमानत की प्राथर्ना का िवरोध करते हुए कहा िक प्रकरण में िववेचना में आरोपों की पुिष्ट हुई है और आरोप-पत्र िदनांक 22.05.2025 को प्रस्तुत िकया जा चुका है।
9. िशकायतकत्रीर् के िवद्वान अिधवक्ता ने प्राथर्ना-पत्र का िवरोध करते हुए कहा िक चोिटल Versus Counsel for Applicant(s) : Askari Husain Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Bhanu Pratap Singh Fazlu @ Fazlu Rehman .....Applicant(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy.Home Lko. .....Opposite Party(s)
व्यिक्त ने अपने बयान में प्राथीर् के द्वारा लोहे की रॉड से चोट कािरत करने का कथन िकया है।
10.
उपरोक्त तथ्यों को दृिष्टगत रखते हुए जबिक प्राथीर् एवं उसकी तरफ से एक अन्य व्यिक्त को घटना में अनेक चोटें आई हैं, िजसका कोई वणर्न प्रथम सूचना िरपोटर् में नहीं िकया गया है, िजससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है िक िशकायतकत्रीर् ने समस्त तथ्य अंिकत नहीं िकए हैं; िववेचना पूणर् हो चुकी है, एक सह-अिभयुक्त को अिग्रम जमानत िमल चुकी है। प्राथीर् का कोई आपरािधक इितहास नहीं है और वह िदनांक 04.04.2025 से जेल में िनरुद्ध है। न्यायालय का मत है िक प्राथीर् जमानत पाने का अिधकारी है।
11. तदनुसार, जमानत प्राथर्ना-पत्र स्वीकार िकया जाता है।
12. आवेदक को िनम्निलिखत शतोर्ं के अधीन संबंिधत मिजस्ट्रेट /न्यायालय की संतुिष्ट के अनुसार एक व्यिक्तगत बंधपत्र और समान रािश की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर उपरोक्त मामले में जमानत पर िरहा िकया जाए: - (i) आवेदक अिभयोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; (ii) आवेदक अिभयोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा; (iii) आवेदक ट्रायल कोटर् द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर उपिस्थत होगा। September 8, 2025 Sumit BAIL No. 8229 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- SUMIT KAPOOR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench